उत्तर प्रदेश गेहूं किसान पंजीकरण 2024 UP Gehu Kharid Registration Wheat MSP

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Uttar Pradesh Genhu Kisan Registration 2024 UP Wheat MSP Price

Latest Update : गेहूं खरीद 6500 केंद्रों पर की जायेगी, इस बार 60 लाख मीट्रिक टन गेंहू खरीदेगी सरकार। गेहूं खरीद वर्ष 2024-25 के लिए पंजीकरण प्रारम्भ हो गए है। यूपी में गेहू खरीद 15 मार्च से शुरू होगी। पिछले वर्ष के सापेक्ष 150 रुपए की भरी वृद्धि करते हुए गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। गेहूं विक्रय हेतु पूर्व पंजीकरण का नवीनीकरण करवाकर समर्थन मूल्य का लाभ उठाएं। पूरी जानकारी नीचे दी गयी इमेज से पाएं….

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत दी है, अब उत्तर प्रदेश के किसान ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम के माध्यम से गेहूं की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराते हैं। किसान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार विपणन वर्ष 2023 के लिए गेहूं की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते है। किसान ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली के माध्यम से अपनी फसल ऑनलाइन बेच सकते हैं। जिसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाएगा। ताकि किसान अपनी फसल सीधे सरकार को बेच सकें। ई-परचेज सिस्टम से किसानों को सीधा फायदा होगा।

uttar pradesh genhu kisan registration 2024

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इस वर्ष सरकार ने 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस वर्ष सरकार ने 2015 रुपए प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर से किसानों को भुगतान की जानकारी दी है। गत वर्ष किसानों को 1975 रुपए प्रति कुंतल मूल्य प्रदान किया गया था। सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी किसान के गेहूं की खरीद नहीं की जाएगी।किसान किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं।

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योजना का नाम यूपी गेहूं खरीद किसान पंजीकरण
विभाग उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग
लाभार्थी राज्य के सभी किसान
पंजीयन शुरू तिथि 01 जनवरी 2024
गेहूं क्रय की अवधि 15.03.2024 से 15.06.2024
आवेदन का प्रकार ऑनलाइन

उत्तर प्रदेश गेहूं खरीद किसान योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • किसान की भूमि का विवरण भूमि की नकल या जोतबही / खाता नम्बर अंकित कमप्यूटराइज़्ड खतौनी
  • आधार कार्ड या पहचान पत्र प्रारूप
  • किसान के पते का प्रमाण पत्र
  • किसान की बैंक की पासबुक की प्रतिलिपि
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • किसान का मोबाइल नंबर

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उत्तर प्रदेश गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण (uttar pradesh genhu kisan registration 2024)

अगर आप गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीयन करना चाहते है तो आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा :-

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://eproc.up.gov.in/Wheat2223/Uparjan/FarmerReg_home.aspx पर जाना होगा।
  • किसान पंजीकरण के लिए दिए गए सारे स्टेप्स का पालन करना होगा।
  • ऑनलाइन पंजीकरण करने से पूर्व स्टेप 1 पंजीकरण प्रारूप डाउनलोड करके प्रिंट कर ले और इसे सावधानीपूर्वक पढ़ ले।
  • स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 पंजीकरण प्रपत्र पर क्लिक करें। इसमें किसान अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके आगे बढ़ सकते है।
farmer registration

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  • इसके बाद आपके सामने किसान पंजीकरण प्रपत्र खुलकर आ जायेगा।
registration form

registration form

  • इस फॉर्म को सावधानीपूर्वक पढ़े और भरें।
  • ऑनलाइन आवेदन दर्ज करने के बाद पंजीकरण संख्या नोट कर लें और स्टेप 3 पंजीकरण ड्राफ्ट से ड्राफ्ट आवेदन पत्र प्रिंट कर लें।
uttar pradesh genhu kisan registration 2024

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  • पंजीकरण ड्राफ्ट में दर्ज सभी बिंदुओं का पुनः निरीक्षण कर लें। पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर देकर पंजीकरण ड्राफ्ट पुनः प्रिंट किया जा सकता है।
  • पंजीकरण ड्राफ्ट में दर्ज सभी बिंदुओं का पुनः निरीक्षण कर लें। पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर देकर पंजीकरण ड्राफ्ट पुनः प्रिंट किया जा सकता है।
  • आवेदन में दर्ज सभी बिन्दुओं का निरीक्षण करने के पश्चात यदि किसी संशोधन की आवश्यकता है तो “स्टेप 4. पंजीकरण संशोधन” से मोबाइल संख्या देकर आवेदन में संशोधन किया जा सकता है ।
uttar pradesh genhu kisan registration 2024

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  • स्टेप 5 पंजीकरण लॉक से आपको पंजीकरण लोक हो जायेगा।
  • स्टेप 6 से आप अपने आवेदन का फाइनल प्रिंट कर सकते है।
  • जब तक आवेदन लॉक नहीं किया जायेगा, किसान पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जायेगा।
  • अंत में स्टेप 7. लॉक के उपरान्त टोकन बनाए पर जायें।

  • यहाँ पर “किसान पंजीयन आईo डीo अथवा मोबाइल न०:” और “कैप्चा अंकित करें” भर कर ‘आगे बढ़े’ के बटन पर क्लिक करना है।
  • जिसके बाद रबी फसल (गेहूं खरीद) हेतु ऑनलाइन टोकन पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।

यह क्रय हेतु टोकन किसान को उसके मोबाइल नंबर पर भी प्राप्त होंगा जिसमें उपज को लेकर जाने का दिन और समय दोनों अंकित होंगे।

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किसान पंजीकरण हेतु महत्वपूर्ण जानकारी :-

  • किसान पंजीकरण हेतु आवेदन करने के लिए उपरोक्त स्टेप 1 से स्टेप 6 तक पालन करना अनिवार्य है ।
  • कृपया ऑनलाइन किसान पंजीकरण करने से पूर्व “स्टेप 1. पंजीकरण प्रारूप” डाउनलोड करके प्रिंट कर लें एवं प्रिंट किये गए प्रारूप की जांच करके आवश्यक सूचनाएं भर लें।
  • किसान पंजीकरण में फसल (गेहूँ) हेतु उपयोग की जाने वाली सभी भूमियों का विवरण देना अनिवार्य है ।
  • भूमि विवरण के साथ खतौनी/खाता संख्या, प्लाट/खसरा संख्या, भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) एवं फसल (गेहूँ) का रकबा (हेक्टेयर में) भरना अनिवार्य है ।
  • आधार कार्ड , बैंक पास बुक व राजस्व अभिलेखों का सही विवरण दर्ज करें ।
  • “स्टेप 1. पंजीकरण प्रारूप” भरने के पश्चात “स्टेप 2. पंजीकरण पपत्र” के विकल्प से ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर लें ।
  • ऑनलाइन आवेदन दर्ज होने पर “पंजीकरण संख्या” नोट कर लें एवं “स्टेप 3. पंजीकरण ड्राफ्ट” से ड्राफ्ट आवेदन पत्र प्रिंट कर लें ।
  • पंजीकरण ड्राफ्ट में दर्ज सभी बिन्दुओं का पुनः निरीक्षण कर लें । मोबाइल संख्या देकर पंजीकरण ड्राफ्ट पुनः प्रिंट किया जा सकता है ।
  • आवेदन में दर्ज सभी बिन्दुओं का निरीक्षण करने के पश्चात यदि किसी संशोधन की आवश्यकता है तो “स्टेप 4. पंजीकरण संशोधन” से मोबाइल संख्या देकर आवेदन में संशोधन किया जा सकता है ।
  • यदि आवेदन का निरीक्षण करने के बाद कोई त्रुटी नहीं पाई जाती है तो “स्टेप 5. पंजीकरण लॉक” के विकल्प से आवेदन लॉक कर दें । आवेदन लॉक हो जाने के पश्चात उसमें कोई संशोधन किसी भी स्तर से सम्भव नहीं होगा ।
  • आवेदन लॉक हो जाने के पश्चात “स्टेप 6. पंजीकरण फाइनल प्रिंट” के विकल्प से आवेदन का फाइनल प्रिंट ले कर सुरक्षित रख लें ।
  • जब तक आवेदन लॉक नहीं किया जाता है , किसान पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
  • इस वर्ष ओ ० टी ० पी ० (O.T.P) आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है , जिसके लिए किसान बन्धु पंजीकरण के समय अपना वर्तमान मोबाइल न ० ही अंकित कराये एस ० एम ० एस ० द्वारा प्रेषित ओ ० टी ० पी ० (O.T.P) को भरकर पंजीकरण प्रकिया को पूरा किया जा सकें ।
  • 100 कुन्टल से अधिक विक्रय हेतु उपजिलाधिकारी से ऑनलाइन सत्यापन कराया जायेगा । चकबन्दी के ग्रामों में बेचीं जाने वाली मात्रा का शत प्रतिशत सत्यापन कराया जायगा ।
  • किसान अपने खतौनी में दर्ज नाम का पंजीकरण में सही -सही दर्ज कराये , खतौनी में उल्लेखित (बाये तरफ ) समस्त नामो में अपना नाम चुने जाने के विकल्प उन्हें ऑनलाइन ड्राप डाउन में उपल्ध रहेगा । नाम से भिन्नता की स्थिति में उपजिलाधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापन किया जायेगा ।
  • अपना आधार संख्या , आधार कार्ड में अंकित अपना नाम तथा लिंग सही-सही अंकित करें ।
  • किसान अपना बैंक खाता सी ० बी ० एस ० खाता खुलवाये तथा बैंक खाता व आई ० एफ ० एस ० सी ० कोड भरने में विशेष सावधानी रखे ।
  • पी ० एफ ० एम ० एस० के माध्यम से त्वरित भुगतान सुनिश्चित हो सके , इस के लिए किसानो से अपील है कि अपने एकल बैंक खाते का न ० ही पंजीकरण के समय दें ।
  • जो कृषक खरीफ विपणन वर्ष 2019 -20 में धान खरीद हेतु पंजीकरण करा चुके है , उन्हे गेहूं विक्रय हेतु पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यता नहीं है , संशोधन कर या बिना संशोधन के पुनः लॉक कराना होगा ।
  • गेहूं विक्रय के समय पंजीयन प्रपत्र के साथ कम्प्यूटराइज़्ड खतौनी , फोटोयुक्त पहचान पत्र , बैंक के पासबुक के प्रथम पृष्ठ के छायाप्रति एंव आधार कार्ड साथ लाये ।
  • गेहूं विक्रय के समय किसान अपने पंजीकरण प्रपत्र अवश्य लेकर आये । पंजीकरण प्रपत्र में यह देख ले कि उनके विक्रय की मात्रा 100 कुन्टल से अधिक होने पर , नाम का मिसमैच होने पर अथवा चकबंदी ग्राम होने पर उक्त जिलाधिकारी से सत्यापन हो गया । साथ ही पंजीकरण में पी ० एफ ० एम ० एस० से बैंक खाता सत्यापित हो गया है ।
  • विक्रय के उपरान्त केन्द्र प्रभारी से पावती पत्र अवश्य प्राप्त कर ले ।
आधिकारिक वेबसाइट यहां क्लिक करें
किसान पंजीकरण टोल फ्री नंबर 1800-1800-150, 6386570692, 6386584757
किसान पंजीकरण हेल्पलाइन नंबर 0522-2288906, 0522-4262426, 0522-4262438
किसान रजिस्ट्रेशन यूजर मैन्युअल यहां क्लिक करें
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