UP Atmanirbhar Krishak Samanvit Vikas Yojana 2024 Apply Online

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UP Atmanirbhar Krishak Samanvit Vikas Yojana 2024

उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी आत्मानिर्भर कृषक समन्वय विकास योजना को मंजूरी दे दी है। कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को मंजूरी मिली है. नई योजना चालू वित्त वर्ष 2022-23 से ही लागू हो जाएगी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को मंजूरी दी है।

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यूपी आत्मानिर्भर कृषक समन्वय विकास योजना का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के दृष्टिकोण को साकार करना है। इस लेख में, हम आपको आत्मनिर्भर कृषि एकीकृत विकास योजना के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताएंगे।

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यूपी आत्मनिर्भर कृषक समन्वय विकास योजना

किसानों की वित्तीय स्थिति को बढ़ाने के लिए, सरकार उन फसलों के तत्काल भुगतान पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो एक किसान अपनी जमीन में पैदा करता है। उत्तर प्रदेश में, किसान मुख्य रूप से गेहूं, मक्का, ज्वार, गन्ना और अन्य फसलों का उत्पादन करते हैं। इसलिए किसानों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) खोलने की योजना बना रही है। यूपी आत्मानिर्भर कृषक समन्वय विकास योजना के तहत राज्य में नए एफपीओ खोले जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए यह आत्मनिर्भर कृषि एकीकृत विकास योजना एक बड़ा कदम है।

यूपी राज्य में खेती की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, चालू वित्त वर्ष से ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न विकास खंडों में एफपीओ स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में 3 दिसंबर 2021 को कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में आत्म निर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना को 2021-22 से लागू करने की मंजूरी दी।

उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर कृषक समवित विकास योजना में एफपीओ का गठन

यूपी आत्मानिर्भर कृषक समवित विकास योजना के तहत, राज्य के प्रत्येक विकास खंड में अगले तीन वर्षों में लगभग 1,475 किसान उत्पादक संगठन (FPO) बनाए जाएंगे। यूपी सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2031-32 तक योजना के कार्यान्वयन के लिए 1,220.92 करोड़ रुपये का खर्च वहन करने की संभावना है।

आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना 2021 का बजट निर्धारित किया गया है आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार के ऑनलाइन पोर्टल को यूपी सरकार के द्वारा अभी लॉन्च नहीं किया गया है पोर्टल लॉन्च होते ही या आवेदन से संबंधित नोटिफिकेशन जारी होते ही आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से आवेदन से संबंधित सूचना को अपडेट किया जायेगा। इसके लिए अभी आपको कुछ समय का इन्तजार करना होगा। ऑनलाइन आवेदन से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे वेबसाइट को समय-समय पर चेक करते रहें।

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आत्म निर्भर कृषक समन्वय विकास योजना पात्रता

  • आवेदक किसान होना चाहिए
  • केवल वे किसान जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, आत्मानबीर कृषक समवित विकास योजना के लिए पात्र होंगे।
  • आवेदक किसानों के पास अपनी कृषि भूमि से संबंधित सभी दस्तावेज होने चाहिए।

आत्मानिर्भर कृषक समन्वय विकास योजना के लिए दस्तावेजों की सूची

  • आवेदक किसान के लिए आवासीय प्रमाण पत्र
  • किसान के परिवार का वार्षिक आय प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • वोटर कार्ड
  • भूमि संबंधित दस्तावेज
  • बैंक पासबुक विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • निवास प्रमाण पत्र
  • किसान पहचान पत्र

कृषि अवसंरचना कोष के तहत बजट का उपयोग

यूपी आत्मानिर्भर कृषक समन्वय विकास योजना कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य को आवंटित 12,000 करोड़ रुपये के बजट का उपयोग करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगी। इससे पहले 8 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने एआईएफ योजना को मंजूरी दी थी। कृषि अवसंरचना निधि योजना ब्याज सबवेंशन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोत्तर प्रबंधन बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा प्रदान करेगी।

एआईएफ योजना के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, विपणन सहकारी समितियों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों, किसानों, संयुक्त देयता समूहों, बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, कृषि-उद्यमियों, स्टार्टअप को ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। , एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर और केंद्रीय/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट।

इस वित्त पोषण सुविधा के तहत सभी ऋणों पर 2 करोड़ रुपये की सीमा तक प्रति वर्ष 3 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन होगा। यह सबवेंशन अधिकतम सात साल की अवधि के लिए उपलब्ध होगा।

यूपी आत्मानिर्भर कृषक समन्वय विकास योजना के बारे में अधिक जानकारी http://upagripardarshi.gov.in/ पर देखी जा सकती है।

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