MP Vidhwa Pension Yojana 2024 Registration विधवा पेंशन योजना

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MP Vidhwa Pension Yojana 2024

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में रहने वाले सभी विधवा महिलाओं के लिए 3 विधवा पेंशन योजनाएं चलाई हुई है। पहली है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, दूसरी है मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना और तीसरी है सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना।

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इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे की इन तीन विधवा पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन कैसे करना है, पात्रता और पूरी जानकारी।

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मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित विधवा पेंशन योजनाएं

मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित विधवा पेंशन योजनाएं की जानकारी यहां पर दी गयी है:-

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

योजना कब प्रांरभ की गई

1 अप्रैल 2009

पात्रता के मापदंड

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष आयु समूह की विधवा पात्र महिलाएं।

अर्हताएं

  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
  • आवेदिका की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष होगी।
  • आवेदिका को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए ।

सहायता

₹ 600 प्रतिमाह

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-

  • स्वयं की तीन फोटो
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • बी.पी.एल. कार्ड
  • आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  • 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

  • ग्रामीण क्षेत्र – ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
  • शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदन निराकरण की समय सीमा

लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस

मुख्य्मंत्री कल्याणी पेंशन योजना

योजना कब प्रांरभ की गई

वर्ष 2018

पात्रता के मापदंड

महिला कल्याणी हो

अर्हताएं

  • कल्याणी मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो
  • आयु 18 वर्ष या अधिक हो
  • आयकरदाता न हो
  • शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम , उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)
  • कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो
  • समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।

सहायता

रूपये 600/-

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-

  • स्वयं की तीन फोटो
  • पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
  • आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  • 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

  • ग्रामीण क्षेत्र – ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
  • शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदन निराकरण की समय सीमा

लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस

अधिक जानकारी – http://socialsecurity.mp.gov.in/Scheme/DifferentTypeSchemes.aspx

MP Kalyani Pension Yojana 2023 Registration Form PDF Download

विधवा/तलाकशुदा महिलाओं के लिए एमपी विधवा पेंशन योजना

मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना में दी जाने वाली राशि का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति को ठीक करना है, जिससे उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। मध्य प्रदेश राज्य सरकार इस सरकारी योजना के तहत सभी निराश्रित, बेसहारा और विधवा महिलाओं को 600 रूपये महिना वित्तीय सहायता पेंशन के रूप में प्रदान करेगी।

पति की मृत्यु के बाद जीवन में महिलाओं को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इसी वजह से एमपी राज्य में विधवा / परित्यक्ता महिलाओं के लिए ३ पेंशन योजनाएं चली हुई हैं। MP विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आप नीचे आर्टिक्ल में पढ़ सकते हैं।

मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन

निराश्रित विधवा / परित्यक्ता महिला योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है इससे संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:-

mp vidhwa pension yojana 2024

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  • होम पेज पर आपको “सामाजिक पेंशन पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अगले पेज पर “पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन” लिंक पर क्लिक करें:-

online application

  • लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर उम्मीदवार को अपनी ‘जिला’ ‘स्थानीय निकाय’ और ‘समग्र सदस्य आईडी’ भरनी होगी और नीचे दिये गए “पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें” बटन पर क्लिक करना है।
online application

online application

  • बटन पर क्लिक करने के बाद “MP Vidhwa Pension Yojana Online Application Form” खुल जाएगा।
  • फॉर्म पर पूछिए गई सभी जानकारी सही से भरने के बाद जमा करें बटन पर क्लिक कर दे जिसके बाद आपका आवेदन सरकार को प्राप्त हो जाएगा।

मध्य प्रदेश समग्र पोर्टल पर MP Widow Pension Scheme Application Form भरने के बाद सरकार द्वारा जांच पूरी होने के बाद, लाभार्थी को अपने बैंक खाते में पेंशन, भत्ता राशि मिलनी शुरू हो जाएगी।

Direct Link – http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/Online_Request_For_pension.aspx

एमपी विधवा पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन पात्रता जानें

  • उम्मीदवार सबसे पहले http://socialsecurity.mp.gov.in/ पर जाएं
  • वेबसाइट के मेन पेज पर आपको “सामाजिक पेंशन पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अगले पेज पर “योजनाओं हेतु पात्रता जानें” लिंक पर क्लिक करें।
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर उम्मीदवार को अपनी लिंग, वैवाहिक स्तिथि, बीपीएल कार्ड है या नहीं, क्या निराश्रित है, क्या निशक्तता प्रमाण पत्र है, निःशक्तता का प्रकार, विकलांगता प्रतिशत, आयु, क्या आयकर दाता है, क्या केवल पुत्री के माता पिता है आदि जानकारी भरनी होगी। इसके बाद योजनाएं खोजें बटन पर क्लिक करना होगा।
eligibility criteria

eligibility criteria

  • बटन पर क्लिक करने के बाद “एमपी विधवा पेंशन योजना पात्रता जांच पृष्ठ” खुल जाएगा।
  • इस पेज पर एमपी कल्याणी पेंशन योजना चुनें और फिर “पात्रता देखें” लिंक पर क्लिक करें जिससे उस योजना की पूरी जानकारी आपके सामने खुल जाएगी।
indira gandhi rashtriya vidhwa pension yojana

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सभी जानकारी पढ़ने के बाद आप उस विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते है।

Direct Link – http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/PensionCriteria.aspx

विधवा पेंशन योजना मध्य प्रदेश – जरूरी दस्तावेज़

सभी आवेदक ऑनलाइन पंजीकरण करने से पहले नीचे बताए गए दस्तावेजों की सूची देख ले:-

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता होना चाहिए
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • निवास प्रमाण पत्र
  • परित्यक्ता / पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र
  • आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  • 9 अंको की समग्र आई.डी

एमपी विधवा पेंशन हेतु पात्र ग्रामीण व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में विकास अधिकारी, पंचायत समिति (जिसमें आवेदक निवास कर रहा है) और शहरी क्षेत्र का आवेदन उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन पत्र पंचायत समिति, तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्टर कार्यालय में नि:शुल्क उपलब्ध हैं। ज्यादा जानकारी के लिए समाज कल्याण विभाग में संपर्क कर सकते है।

एमपी विधवा पेंशन की स्वीकृति की स्थिति

ऑनलाइन मोड के माध्यम से मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना आवेदन स्थिति की स्थिति को ट्रैक करने के लिए सीधा लिंक http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/TrackStatusofPensionApplication.aspx है।

एमपी विधवा पेंशन की स्वीकृति की स्थिति जानने का पेज कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-

track application status

track application status

इस पेज पर समग्र ID डालकर “Show details” पर क्लिक करें जिससे आपकी विधवा पेंशन एप्लीकेशन स्टेटस खुल जाएगा।

आवेदन की स्तिथि ट्रैक करें – http://socialsecurity.mp.gov.in/Reports/MemberDetails/DiscountinuePensionerDetails.aspx

पेंशनर की पासबुक देखें – http://socialsecurity.mp.gov.in/OnlineServices/Public/MemberPensionsHistory.aspx

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