MP Pashupalan Loan Yojana 2024 Apply Online

mp pashupalan loan yojana 2024 apply online application/ registration form objective benefits and important documents एमपी पशुपालन ऋण योजना 2023

MP Pashupalan Loan Yojana 2024

मप्र पशुपालन का लक्ष्य पशुधन को बढ़ाना और राज्य में दुग्ध उत्पादन में आवश्यक वृद्धि करना है। छोटे/सीमांत और भूमिहीन श्रमिक राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं और पशुपालन कर सकते हैं और राज्य में अपना दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं।

मध्य प्रदेश ने एक नई ऋण योजना शुरू की है, जैसे कि एमपी पशुपालन ऋण योजना। यह एक बहुत ही प्रभावी योजना है, जिसके अनुसार बेरोजगार उम्मीदवार अपना व्यवसाय शुरू करेंगे। जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। सरकारी या प्राइवेट नौकरी हर किसी को नहीं मिल सकती। इसलिए यदि आप अपना खुद का डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, बकरियां पालना आदि चाहते हैं, तो आप पशुपालन ऋण योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। जिन लोगों के नाम एक हेक्टेयर जमीन है, वे सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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इस योजना के तहत सभी बेरोजगार युवा जो लोन के माध्यम से अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं इस कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। कम से कम 5 से 10 गायों, बकरियों और भैंसों के साथ आप अपना खुद का डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, बेरोजगारी आजकल हमारे समाज का सबसे बड़ा कलंक है। तो यह अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का एक शानदार अवसर है। यह योजना, यदि कोई भी उम्मीदवार जो इस योजना के तहत योग्य है, इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है और बहुत कम किश्तों पर ऋण प्राप्त कर सकता है।

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योजना का नाम एमपी पशुपालन ऋण योजना
विभाग पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मध्यप्रदेश
लाभार्थी राज्य के बेरोजगार नागरिक या पशुपालन का व्यवसाय करने वाले
उद्देश्य पशुपालन का व्यवसाय करने के लिए लोन उपलब्ध कराना
लोन राशि अधिकतम 10 लाख रुपए तक
राज्य मध्य प्रदेश
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
अधिकारिक वेबसाइट https://www.mpdah.gov.in/

मध्य प्रदेश पशुपालन ऋण योजना का उद्देश्य

एमपी सरकार द्वारा मध्य प्रदेश पशुपालन लोन योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य पशुपालन करने के लिए बैंक द्वारा लोन उपलब्ध कराना है। ताकि राज्य के लोग भैंस पालन, गाय पालन, बकरी पालन आदि के लिए लोन प्राप्त कर आसानी से खुद का व्यवसाय आरंभ कर सके। मध्य प्रदेश पशुपालन लोन योजना के तहत सभी वर्ग के लोग पशुपालन के लिए लोन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से राज्य में पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। तथा राज्य के नागरिक आत्मनिर्भर होकर अपनी आय में वृद्धि करेंगे। जिससे राज्य में बेरोजगारी दर में भी कमी आएगी। पशुपालन लोन योजना के माध्यम से राज्य में दूध उत्पादन में वृद्धि होगी। बेरोजगार लोगों को रोजगार का साधन उपलब्ध हो सकेगा।

मध्य प्रदेश पशुपालन ऋण योजना की मुख्य बातें

  • इस योजना के अंतर्गत 5 या 5 से अधिक पशुओं को पालने पर ही लोन मुहैया कराया जाएगा।
  • मध्य प्रदेश में पशुपालन ऋण की अधिकतम राशि 10 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
  • इस योजना का लाभ सभी वर्ग के लोग उठा सकते हैं।
  • पशुपालन शुरू करने के लिए सरकार द्वारा अलग-अलग वर्ग के लोगों को अलग-अलग धनराशि कुल लागत के आधार पर दी जाएगी।
  • परियोजना की कुल लागत का केवल 25% सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को भुगतान किया जाएगा।
  • एससी और एसटी से संबंधित लोगों को परियोजना लागत का अधिकतम 33% मिलेगा जो लगभग 200,000 रुपये तक पहुंच जाएगा।
  • योजना में शामिल कुल राशि के 75% पर पूरे वर्ष में 5% ब्याज सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा और योजना से लाभान्वित व्यक्ति की ओर से 5% से अधिक ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा।
  • इस प्रकार 75% राशि बैंक से ऋण के माध्यम से प्राप्त होगी तथा शेष 25% की व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं करनी होगी।

एमपी पशुपालन ऋण राशि

मध्य प्रदेश पशुपालन ऋण योजना के तहत आप निम्नलिखित ऋण राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  • इस ऋण योजना के तहत, मध्य प्रदेश सरकार एक पशु पशुपालन योजना के लिए न्यूनतम 5 लाख रुपये और अधिकतम 10 लाख रुपये का ऋण प्रदान करती है।
  • आपके व्यवसाय की कुल लागत 100% है और 75% राशि राज्य सरकार द्वारा ऋण राशि के माध्यम से दी जाती है। शेष राशि अर्थात 25% उधारकर्ता द्वारा निवेश किया जाता है।
  • सामान्य वर्ग के लिए निवेशक द्वारा 1.50 लाख रुपये और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 33% यानी सरकार द्वारा 2 लाख रुपये से अधिक की पेशकश की जाती है।

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एमपी पशुपालन ऋण योजना का लाभ

  • पशुपालन लोन योजना के माध्यम से राज्य के नागरिक का व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं।
  • राज्य के नागरिकों के पास 5 या उससे अधिक पशु है। वे योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त कर सकते हैं।
  • लोन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
  • पशु व्यवसाय करने वाले नागरिक की इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं।
  • Pashupalan Loan Yojana के माध्यम से राज्य में रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे।
  • बेरोजगार युवा इस योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त कर खुद का व्यवसाय यानी पशुपालन कर सकेंगे।
  • मध्य प्रदेश पशुपालन लोन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य में पशुपालन में बढ़ोतरी होगी।
  • बेरोजगारी दर में इस योजना के माध्यम से कमी आएगी।
  • किसी भी वर्ग जाति के नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश पशुपालन लोन योजना के लिए पात्रता

  • मध्य प्रदेश पशुपालन लोन योजना के लिए आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी आवश्यक है।
  • राज्य के किसी भी धर्म, जाति के नागरिक इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
  • पशुपालन का व्यवसाय करने वाले लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
  • पशुपालन का व्यवसाय करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास कम से कम 5 पशु होना आवश्यक है।

मध्य प्रदेश में पशुपालन ऋण के लिए आवश्यक दस्तावेज

एमपी में पशुपालन ऋण के लिए आवेदन करने से पहले, आपको निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे:

  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • आधार संख्या
  • जाति प्रमाण पत्र
  • दो पासपोर्ट साइज फोटो
  • खसरा की भूमि संख्या

मध्य प्रदेश पशुपालन लोन योजना के तहत आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मध्यप्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट https://mpdah.gov.in/ पर जाना होगा।
  • होम पेज पर आपको डेयरी फार्म लोन का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको उस पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करनी होगी।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश पशुपालन लोन योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे।

Contact Details: 

पशुपालन निदेशालय

  • पता: कामधेनु भवन, वैशाली नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल, 462003
  • फोन: 07552772263
  • फैक्स: 2772264
  • ईमेल: dirveterinary@mp.gov.in

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