Haryana Labour Disability Assistance Scheme 2024 Apply Online

haryana labour disability assistance scheme 2024 apply online registration form at hrylabour.gov.in, Rs. 1.5 lakh to Rs. 3 lakh assistance to disabled labourers by Labour Board under Handicap (Viklang) Assistance Scheme, laborers can check application process, eligibility, conditions & complete details of assistance scheme for Persons with Disabilities (PWDs)हरियाणा श्रमिक विभाग की अंपगता सहायता योजना 2023 ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र

Haryana Labour Disability Assistance Scheme 2024

हरियाणा के श्रम विभाग ने विकलांगता (पीडब्ल्यूडी) वाले व्यक्तियों के लिए विकलांगता सहायता योजना शुरू की है। इस हरियाणा श्रम कल्याण निधि बाधा (विकास जन) सहायता योजना के तहत, श्रम विभाग विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इच्छुक असंगठित क्षेत्र के मजदूर, श्रमिक कल्याण बोर्ड विकलांग सहायता योजना, ऑनलाइन आवेदन पत्र hrylabour.gov.in पर भरकर 1.5 लाख से 3 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

haryana labour disability assistance scheme 2024 apply online

haryana labour disability assistance scheme 2024 apply online

हरियाणा श्रम कल्याण निधि विकलांगता सहायता योजना विकलांग व्यक्तियों के लिए उनकी आवश्यकता के समय में मजदूरों की सहायता के लिए जा रही है। हरियाणा श्रम बाधा सहायता योजना उन सभी पंजीकृत मजदूरों के लिए लागू है, जो कार्य स्थल पर दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से विकलांग हो गए थे। हरियाणा श्रम कल्याण निधि विकलांगता सहायता योजना का उद्देश्य पंजीकृत मजदूरों को 1.5 लाख से 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह राशि वन टाइम सेटलमेंट के रूप में दी जाएगी और स्थायी विकलांगता प्रतिशत पर सहायता दी जाएगी।

Also Read : Haryana Labour Free Sewing Machine Scheme 

हरियाणा श्रम विभाग विकलांगता सहायता योजना फॉर्म ऑनलाइन

सभी उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जा सकते हैं। मुखपृष्ठ पर, “E-Services” अनुभाग पर जाएं और आधार कार्ड का उपयोग करके पंजीकरण करें। फिर आधिकारिक श्रम विभाग के होमपेज पर लॉगिन करें। वेबसाइट और हरियाणा श्रम कल्याण निधि विकलांगता सहायता योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें।

हरियाणा श्रम विकलांगता सहायता योजना में पूर्ण विकलांग सहायता विवरण पढ़ने के लिए, लिंक पर क्लिक करें – https://hrylabour.gov.in/bocw/settings/schemeDetail/102

विकलांगता (विकलांग) प्रतिशत सहायता राशि
Upto 50% Rs. 1.5 lakh
51% to 75% Rs. 2 lakh
76% and above Rs. 3 lakh

50% विकलांग प्रतिशत तक, सहायता राशि 1.5 लाख रु 51% से 75% विकलांगता प्रतिशत के लिए, सहायता राशि 2 लाख रुपये है और 76% और उससे अधिक विकलांगता प्रतिशत के लिए, सहायता राशि 3 लाख रुपये है।

Also Read : Haryana Labour Handicapped Pension Scheme

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड विकलांगता सहायता योजना पात्रता

हरियाणा श्रम कल्याण निधि की विकलांग सहायता योजना के तहत, श्रम बोर्ड रुपये प्रदान करता है। कार्यस्थल पर मजदूरों की स्थायी विकलांगता पर 1.5 से 3 लाख रु। हरियाणा श्रम विकलांगता सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं: –

अपंगता सहायता (नियम 59) के लिए पात्रता

Membership Years / सदस्यता वर्ष 1
Apply Frequency / आवेदन की सीमा 1
Scheme For / इस योजना के लिए All
Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी No

श्रमिक कल्याण कोष हरियाणा विकलांग सहायता योजना हरियाणा राज्य के सभी पंजीकृत श्रमिकों के लिए उपलब्ध है जो कार्यस्थल पर किसी दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता से पीड़ित हैं।

हरियाणा श्रम विभाग विकलांगता सहायता योजना का लाभ लाभ उठाने के लिए शर्तें

हरियाणा में श्रमिक कल्याण बोर्ड विकलांग सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए लोग नीचे उल्लिखित शर्तों का पालन कर सकते हैं: –

  • सभी मजदूरों को पंजीकृत होना चाहिए और उनकी स्थायी सदस्यता / सदस्यता होनी चाहिए।
  • पंजीकृत मजदूरों के पहचान प्रमाण पत्र में पंजीकरण शुल्क और अद्यतन सदस्यता राशि का उल्लेख किया जाना है।
  • उम्मीदवारों को हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग से स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा
  • सभी विकलांगों को विकलांगता की घटना के 1 वर्ष के भीतर हरियाणा श्रम विभाग की विकलांग सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

विकलांग व्यक्तियों के लिए यह सहायता योजना पंजीकृत श्रमिकों के लिए सबसे अच्छा वातावरण बनाने का मुख्य उद्देश्य है।

Click Here to UDID Card Apply Online 

सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए रजिस्ट्रेशन करें यहाँ क्लिक करें
फेसबुक पेज को लाइक करें (Like on FB) यहाँ क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिये (Join Telegram Channel) यहाँ क्लिक करें
सहायता/ प्रश्न के लिए ई-मेल करें @ disha@sarkariyojnaye.com

Press CTRL+D to Bookmark this Page for Updates

अगर आपको Haryana Labour Disability Assistance Scheme से सम्बंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है , हमारी टीम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते है ताकि वो भी इस योजना का लाभ उठा सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *