MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2024 कृषक उद्यमी योजना

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MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2024

मध्य प्रदेश सरकार एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र msme.mponline.gov.in पर आमंत्रित कर रही है। एमपी व्यापार व्यापार योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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सहायता की न्यूनतम राशि 50,000 रुपये हो सकती है जबकि सहायता की अधिकतम राशि 2,00,00,000 रुपये हो सकती है। एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का लाभ केवल कृषक पुत्री / पुत्र द्वारा नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा।

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एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का संक्षिप्त विवरण

एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजनान्तर्गत अर्हता एवं वित्तीय सहायता संबंधी प्रावधान निम्नानुसार होंगे:-

म.प्र मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत परियोजना लागत

रुपये 50,000 से 2 करोड़ तक

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना पात्रता

  • आयु : 18-45 वर्ष ।
  • शैक्षणिक योग्यता : न्यूनतम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण ।
  • आय सीमा : कोई बंधन नहीं, परन्तु आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग / व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकरदाता न हो।
  • किसान पुत्री / पुत्र : किसान पुत्री / पुत्र वह होंगे जिनके माता पिता या स्वयं के पास कृषि भूमि हो तथा वह आयकरदाता न हो।

एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता

  • मार्जिन मनी सहायता
  1. सामान्य वर्ग हेतु परियोजना के पूँजीगत लागत का 15 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 12 लाख)।
  2. BPL हेतु परियोजना के पूँजीगत लागत का 20 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 18 लाख)।
  • ब्याज अनुदान

परियोजना के पूँजीगत लागत का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमी हेतु 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, अधिकतम 7 वर्षों तक (अधिकतम रूपये 5 लाख प्रतिवर्ष)।

  • गांरटी फीस (CGTMSE)

प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण

उद्यमियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के संबंध में सम्पूर्ण योजना बनाकर वित्त विभाग की अनुमति से संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत पात्र परियोजनाएं

उद्योग (विनिर्माण) एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित कृषि आधारित परियोजनाएँ-एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग, केटल फीड, पोल्ट्री फीड, फिश फीड, कस्टम हायरिंग सेंटर, वेजीटेबल डीहाईड्रेशन, टिश्यू कल्चर, कैटल फीड, दाल मिल, राईस मिल, आईल मिल, फ्लोर मिल, बेकरी, मसाला निर्माण, सीड ग्रेडिंग/शॉर्टिग व अन्य कृषि आधारित/ अनुषांगिक परियोजनाएं।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का क्रियान्वयन

MP Krishak Udyami Yojana का क्रियान्वयन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य पालन विभाग एवं पशुपालन विभाग के द्वारा किया जाएगा।

क्या है एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में रहने वाले किसान पुत्र/पुत्री के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना चलाई हुई है। इस सरकारी योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 1 अगस्त 2014 को शुरू किया था। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना मध्य प्रदेश में कृषक पुत्री / पुत्र हितग्राहियों को राज्य सरकार नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराती है जिससे की वे अपना खुद का व्यवसाय, उद्योग शुरू कर सकें और प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन अभियान को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकें।

एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को किसान वर्ग में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए शुरू किया गया था। अब तक एमपी सीएम कृषक उद्यमी योजना का लाभ हजारों लोग उठा चुके हैं और अपना खुद का लघु उद्योग स्थापित कर चुके हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार भी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को आगे बढ़ाने में देश में बहुत सी योजनाएं चला रही है।

एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना आवेदक न्यूनतम 10 वी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए | यह योजना सिर्फ किसान पुत्र/पुत्री के लिए हैं | मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को आवेदन पत्र भरना होगा। इसके लिए पहले आवेदकों को एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना पंजीकरण करना होगा और फिर लॉगिन। इस सेक्शन में हम आपको एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया व् लॉगिन दोनों के बारे में बताएंगे।

एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म

एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए आप नीचे दी गयी प्रक्रिया फॉलो कर सकते हैं:-

  • सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट msme.mponline.gov.in पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा जिस पर आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा या सीधा इस लिंक पर क्लिक करें – https://msme.mponline.gov.in/portal/services/msme2019/dept.aspx?Y=MMAKY
  • अब आपके सामने विभागों की सूची को खुलकर आएगी जिसमे से आपको अपनी पात्रता / आवश्यकता अनुसार विभाग का चयन करना होगा। हमने आपको समझाने के लिए MP State Cooperative SC Finance and Development Corporation Limited (म.प्र. राज्य सहकारी अनु.जाति वित्त एवं विकास निगम का चुनाव किया है)।
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  • अगले पेज पर आपको “Sign Up” सेक्शन में जाकर अपना मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना रजिस्ट्रेशन / पंजीकरण करना होगा। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
sign up

sign up

  • एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड भरें।
  • इसके पश्चात आपको “Sign Up Now” के बटन पर क्लिक करना होगा ताकि म.प्र मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो सके और फिर आपको Username और Password मिल जाएगा।

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msme.mponline.gov.in पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया
  • सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट msme.mponline.gov.in पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा जिस पर आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा या सीधा इस लिंक पर क्लिक करें – https://msme.mponline.gov.in/portal/services/msme2019/dept.aspx?Y=MMAKY
  • अब आपके सामने विभागों की सूची को खुलकर आएगी जिसमे से आपको अपनी पात्रता / आवश्यकता अनुसार विभाग का चयन करना होगा। हमने आपको समझाने के लिए MP State Cooperative SC Finance and Development Corporation Limited (म.प्र. राज्य सहकारी अनु.जाति वित्त एवं विकास निगम का चुनाव किया है)।
  • अगले पेज पर आपको “Login” सेक्शन में जाकर अपना मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना लॉगिन करना होगा। मध्य प्रदेश आर्थिक कल्याण योजना लॉगिन पेज कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
login

login

  • लॉगिन करने के लिए पहले योजना का नाम चुनना होगा, फिर मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना होगा।
  • तत्पचात “Submit” बटन पर क्लिक करने से आप मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना अंतर्गत msme.mponline.gov.in लॉगिन कर पाएंगे और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकेंगे।
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक
  • सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट msme.mponline.gov.in पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा जिस पर आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा या सीधा इस लिंक पर क्लिक करें – https://msme.mponline.gov.in/portal/services/msme2019/dept.aspx?Y=MMAKY
  • अब आपके सामने विभागों की सूची को खुलकर आएगी जिसमे से आपको अपनी पात्रता / आवश्यकता अनुसार विभाग का चयन करना होगा। हमने आपको समझाने के लिए MP State Cooperative SC Finance and Development Corporation Limited (म.प्र. राज्य सहकारी अनु.जाति वित्त एवं विकास निगम का चुनाव किया है)।
  • अगले पेज पर आपको “Track Application” सेक्शन में जाकर अपने मध्य प्रदेश कृषक उद्यमी योजना आवेदन की स्तिथि देख सकते हैं। मध्य प्रदेश कृषक उद्यमी योजना आवेदन की स्तिथि देखे का पेज कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
track application

track application

  • इसके पश्चात आपको अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा। अब आपको “Go” के बटन पर क्लिक करना होगा। एप्लीकेशन स्टेटस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।

एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना लागत

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य पालन विभाग एवं पशुपालन विभाग आदि को ज़िम्मेदारी दी है।

परियोजना लागत रुपये 50,000 से 2 करोड़ तक
आयु 18-45 वर्ष
वर्ग किसान पुत्री / पुत्र
वित्तीय सहायता

सामान्य वर्ग हेतु परियोजना के पूँजीगत लागत का 15% (अधिकतम रू 12 लाख), BPL हेतु परियोजना के पूँजीगत लागत का 20% (अधिकतम रूपये 18 लाख)

एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना पात्रता मापदंड

इस योजना का लाभ राज्य में कोई भी व्यक्ति जो किसान वर्ग से संबंध रखता हो ले सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार नीचे बताई गई जरूरी योग्यता और पात्रता देख सकते हैं:

  • उम्मीदवार मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • उम्मीदवार किसान पुत्री / पुत्र हो (किसान पुत्री / पुत्र वह होंगे जिनके माता पिता या स्वयं के पास कृषि भूमि हो तथा वह आयकरदाता न हो)।
  • सीएम कृषक उद्यमी योजना के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • उम्मीदवार न्यूनतम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण हो।
  • आय का कोई बंधन नहीं, परन्तु आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग / व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकरदाता न हो।
  • उम्मीदवार किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान, गैर-वित्तीय बैंक से डिफॉल्टर या दिवालिया नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक अगर ऐसी किसी भी योजना का लाभ पहले से ले रहा है तो वह सरकारी उद्यमी / स्वयं रोजगार सहायता योजना का लाभ नहीं ले सकता।
  • आवेदक सिर्फ एक ही बार इस योजना का लाभ ले सकता है।
  • यह योजना सिर्फ खुद के उद्योग या व्यवसाय को शुरू करने के लिए ही मान्य है।

एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना जरूरी दस्तावेज़

एमपी की मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक उम्मीदवार के पास बताए गए निम्न्लिखित दस्तावेज़ होने चाहिए:-

  • आवेदक / अधिकृत व्यक्ति का फोटो
  • परियोजना प्रतिवेदन
  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी / स्थानीय निवासी / अथवा मूल निवासी हेतु निर्धारित प्रपत्र पर स्वप्रमानीकरण
  • शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र
  • जन्मतिथि संबंधी प्रमाण-पत्र
  • किसान पुत्री / पुत्र प्रमाण-पत्र
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निशक्तजन संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
  • भूमि/भवन किराए पर लिया हो तो किरायानामा (यदि लागू हो तो)
  • मशीनरी/उपकरण/साज-सज्जा हेतु वर्तमान दरों के कोटेशन(यदि लागू हो तो)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
  • अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत क्रीमीलेयर की सीमा से अधिक होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया आय प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
  • उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो प्रमाणपत्र संलग्न करें(यदि लागू हो तो)
  • बीoपीoएलo राशन कार्ड की प्रतिलिपि (यदि लागू हो तो)
  • इसके अलावा उम्मीदवार द्वारा उद्योग, व्यवसाय शुरू करने के 6 महीने के बाद सरकार द्वारा ऋण वसूली की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

Customer Care No. 0755-6720200

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