उत्तर प्रदेश मक्का खरीद किसान पंजीकरण 2024 ऑनलाइन आवेदन Makka MSP Rates

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उत्तर प्रदेश मक्का खरीद किसान पंजीकरण 2024 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन Makka MSP Rate Sale Center List

Latest News : खुशखबरी !! उत्तर प्रदेश में मक्का, बाजरा खरीद 01 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक चलेगी। खरीद मूल्य का भुगतान किसान को 72 घंटे के अंदर किया जाएगा। मक्का खरीद के ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। सरकार ने खरीफ फसल वर्ष 2023-24 के लिए मक्का का मूल्य Rs. 2090 और बाजरा का मूल्य 2500 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया है। खरीद के समय किसानों का आधार के जरिये बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे….

मक्का किसानों खुशखबरी है। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी किसानों से सीधे मक्का की खरीद करने का फैसला लिया है। राज्य के 22 जनपदों अलीगढ, फ़िरोज़ाबाद, कन्नौज, एटा, मैनपुरी, कासगंज, बदायूँ, बहराइच, फर्रुखाबाद, इटावा, हरदोई, कानपूर नगर, जौनपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, गोंडा, बलिया, बुलंदशहर, ललितपुर, श्रावस्ती, देवरिया और हापुड़ में समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना पड़ेगा।

मक्का खरीद किसान पंजीकरण

मक्का खरीद किसान पंजीकरण

इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसान घर बैठे होनी मक्का को बेच सके। सरकार भी अच्छे दामों पर किसानों से मक्का की खरीद कर रही है जिससे उन्हें बहुत लाभ भी होगा। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद कोई भी किसान घर बैठे ऑनलाइन मक्का बेच सकता है। किसान भाई किसी भी जनसुविधा केंद्र, साइबर कैफ़े या खुद घर बैठे भी पंजीयकरण कर सकते है। किसानों के पंजीकरण को राजस्व विभाग भूलेख पोर्टल से लिंक कराया जायेगा।

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योजना का नाम यूपी मक्का खरीद किसान पंजीकरण
विभाग उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग
लाभार्थी राज्य के सभी किसान
योजना की स्थिति चल रही है
मक्का क्रय की अवधि 01 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2023 तक
आवेदन का प्रकार ऑनलाइन

उत्तर प्रदेश मक्का खरीद किसान योजना के लाभ

पहले किसानों को खेत में मेहनत करके अपने अनाज के सही मूल्य के लिए दूर दूर मंडियों में घूमना पड़ता था जिससे उनका काफी खर्चा होता था और समय भी ख़राब होता था और मंडियों में जाकर भी सही दाम न मिले तो घाटे का सौदा हो जाता था। लेकिन अब किसानों को अपने मक्का को बेचने के लिए कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। बस आपको एक ऑनलाइन मक्का खरीद किसान पंजीकरण करना होगा और घर बैठे अपने ग्राहक को तलाश करके सही दाम पर अपने मक्का को बेच सकते है। इस योजना से किसानों को अच्छे पैसे भी मिलेंगे और उनका समय भी ख़राब नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश मक्का खरीद किसान योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • कंप्यूटराइज्ड खतौनी
  • पहचान पत्र जैसे :- आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड
  • बैंक के पासबुक के प्रथम पेज की फोटोकॉपी
  • पासपोर्ट साइज फोटो

उत्तर प्रदेश मक्का खरीद किसान ऑनलाइन पंजीकरण

  • सबसे पहले धान खरीद हेतु के राज्य सरकार के विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://eproc.up.gov.in/Uparjan/farmerreg_home.aspx पर जाना होगा।
  • मक्का खरीद किसान पंजीकरण के लिए 16 अगस्त से पंजीकरण शुरू हो चुके है।
  • किसान पंजीकरण के लिए दिए गए सारे स्टेप्स का पालन करना होगा।
  • इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने खाद्य एवं रसद विभाग का पेज खुलकर आएगा।
  • ऑनलाइन पंजीकरण करने से पूर्व स्टेप 1 पंजीकरण प्रारूप डाउनलोड करके प्रिंट कर ले और इसे सावधानीपूर्वक पढ़ ले।
  • स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 पंजीकरण प्रपत्र पर क्लिक करें। इसमें किसान अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करके आगे बढ़ सकते है।
  • इसके बाद आपके सामने किसान पंजीकरण प्रपत्र खुलकर आ जायेगा।
मक्का खरीद किसान पंजीकरण

मक्का खरीद किसान पंजीकरण

  1. इस फॉर्म को सावधानीपूर्वक पढ़े और भरें।
  2. ऑनलाइन आवेदन दर्ज करने के बाद पंजीकरण संख्या नोट कर लें और स्टेप 3 पंजीकरण ड्राफ्ट से ड्राफ्ट आवेदन पत्र प्रिंट कर लें।
  3. पंजीकरण ड्राफ्ट में दर्ज सभी बिंदुओं का पुनः निरीक्षण कर लें। पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर देकर पंजीकरण ड्राफ्ट पुनः प्रिंट किया जा सकता है।
  4. स्टेप 4 आवेदन संशोधन से आप अपने आवेदन में संशोधन कर सकते है और इसे पुनः जमा कर सकते है।
  5. स्टेप 5 पंजीकरण लॉक से आपको पंजीकरण लॉक हो जायेगा।
  6. और स्टेप 6 से आप अपने आवेदन का फाइनल प्रिंट कर सकते है।
  7. जब तक आवेदन लॉक नहीं किया जायेगा, किसान पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

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किसान पंजीकरण हेतु महत्वपूर्ण जानकारी :-

  • किसान पंजीकरण हेतु आवेदन करने के लिए उपरोक्त स्टेप 1 से स्टेप 6 तक पालन करना अनिवार्य है |
  • कृपया ऑनलाइन किसान पंजीकरण करने से पूर्व “स्टेप 1. पंजीकरण प्रारूप” डाउनलोड करके प्रिंट कर लें एवं प्रिंट किये गए प्रारूप की जांच करके आवश्यक सूचनाएं भर लें एवं नीचे बताई गयी आवश्यक संलग्नकों की सॉफ्ट कॉपी की व्यवस्था कर लें |
  • किसान पंजीकरण में फसल (मक्का) हेतु उपयोग की जाने वाली सभी भूमियों का विवरण देना अनिवार्य है |
  • भूमि विवरण के साथ खतौनी/खाता संख्या, प्लाट/खसरा संख्या, भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) एवं फसल (मक्का) का रकबा (हेक्टेयर में) भरना अनिवार्य है |
  • आधार संख्या भरना अनिवार्य है |
  • “स्टेप 1. पंजीकरण प्रारूप” भरने के पश्चात “स्टेप 2. पंजीकरण पपत्र” के विकल्प से ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर लें |
  • ऑनलाइन आवेदन दर्ज होने पर “पंजीकरण संख्या” नोट कर लें एवं “स्टेप 3. पंजीकरण ड्राफ्ट” से ड्राफ्ट आवेदन पत्र प्रिंट कर लें |
  • पंजीकरण ड्राफ्ट में दर्ज सभी बिन्दुओं का पुनः निरीक्षण कर लें | पंजीकरण संख्या एवं मोबाइल संख्या देकर पंजीकरण ड्राफ्ट पुनः प्रिंट किया जा सकता है |
  • आवेदन में दर्ज सभी बिन्दुओं का निरीक्षण करने के पश्चात यदि किसी संशोधन की आवश्यकता है तो “स्टेप 4. पंजीकरण संशोधन” से पंजीकरण संख्या एवं मोबाइल संख्या देकर आवेदन में संशोधन किया जा सकता है |
  • यदि आवेदन का निरीक्षण करने के बाद कोई त्रुटी नहीं पाई जाती है तो “स्टेप 5. पंजीकरण लॉक” के विकल्प से आवेदन लॉक कर दें | आवेदन लॉक हो जाने के पश्चात उसमें कोई संशोधन किसी भी स्तर से सम्भव नहीं होगा |
  • आवेदन लॉक हो जाने के पश्चात “स्टेप 6. पंजीकरण फाइनल प्रिंट” के विकल्प से आवेदन का फाइनल प्रिंट ले कर सुरक्षित रख लें |
  • जब तक आवेदन लॉक नहीं किया जाता है , किसान पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जायेगा |
मक्का खरीद हेतु किसान पंजीकरण राज्य सरकार खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए क्लिक करें

पंजीकरण का प्रारूप डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

आधिकारिक वेबसाइट यहां क्लिक करें
हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-150
रजिस्ट्रेशन यहां क्लिक करें

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