UP Vidhwa Pension Yojana 2024 विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन, पात्रता

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यूपी विधवा पेंशन योजना 2024 (UP Vidhwa Pension Yojana)

महत्त्वपूर्ण जानकारी : अच्छी खबर !! निराश्रित महिला पेंशन को जल्द ही बढ़ाकर 1500 रुपए किया जाएगा। विधवा पेंशन योजना में अब मृत्यु प्रमाणपत्र ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। फॉर्म भरते समय मृत्यु प्रमाण पत्र का नंबर भरना होगा। निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। आधार कार्ड का ऑनलाइन सत्यापन कराया जा सकता है। प्रदेश में 86 लाख से ज्यादा गरीब वृद्धों और निराश्रित महिलाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलने लगेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित महिलाओं को पेंशन/ अनुदान की राशि दोगुनी कर दी है। विधवा पेंशन योजना के तहत अब 1000 रुपये हर महीने मिलेंगे। महिला कल्याण विभाग ने निराश्रित महिला (विधवा पेंशन) योजना के लिए आवेदन मांगे हैं। पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं और नीचे दिए लिंक से आवेदन कर सकती है…

नवीनतम अपडेट – यूपी ई-पेंशन पोर्टल सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा https://epension.up.nic.in/homePage पर लॉन्च किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिलाओं को भरण पोषण और उनका जीवन स्तर सुधरने के लिए हर माह पेंशन देती है जिसका नाम निराश्रित महिला पेंशन है। इस पेंशन के तहत जिनकी उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है, वे सभी विधवा महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, 1000 रूपए प्रति माह की पेंशन का लाभ उठा सकती है। पात्र महिलाएं यूपी विधवा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती है और अपने आवेदन की आवेदन स्थिति भी देख सकती है।

up vidhwa pension yojana 2024

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उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के तहत, जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो गयी है और जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, वे इस मासिक पेंशन का लाभ उठा सकती है। अगर महिला पहले से सरकार की किसी अन्य महत्वकांक्षी योजना का लाभ नहीं उठा रही है तो वह इस योजना का लाभ उठा सकती है। वे सभी महिलाएं जिनके बच्चे उनका भरण पोषण करने में असमर्थ है, वे इस योजना का लाभ उठा सकती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला को अब किसी कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है बल्कि वो अब पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती है।

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यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता

विधवा पेंशन योजना के लिए सरकार ने कुछ मानदंड तय किये है। इसलिए इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए महिला को निम्न मानदंडों को पूरा तय करना आवश्यक है:-

  • विधवा पेंशन योजना ला लाभ उठाने के लिए महिला का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अविनार्य है या कम से कम सात साल से उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • पति की मृत्यु के उपरांत महिला की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली होनी चाहिए।
  • आवेदक महिला के बच्चे नाबालिक हो या महिला का भरण पोषण करने में असमर्थ हो।
  • आवेदक महिला की कोई नियमित आय नहीं होनी चाहिए अथवा महिला का कोई आय का स्रोत नहीं होना चाहिए।
  • महिला का नाम या उसके परिवार का नाम बीपीएल सूची 2002 में होना चाहिए।
  • निराश्रित महिला द्वारा पुनर्विवाह नहीं किया गया हो।
  • महिला द्वारा सरकार की किसी और योजना अर्थात वृद्धावस्था पेंशन या किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ न उठा रही हो।

यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

यूपी विधवा पेंशन योजना के आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।:-

  • हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो जेपीईजी में 20 KB
  • जन्म प्रमाण पत्र पीडीएफ प्रारूप में 100 KB
  • पहचान पत्र पीडीएफ प्रारूप में 100 KB
  • बैंक पासबुक पीडीएफ प्रारूप में 100 KB
  • आय प्रमाण पत्र पीडीएफ प्रारूप में 100 KB
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र पीडीएफ प्रारूप में 100 KB

आवेदक को कुल बच्चों की संख्या, पति की मृत्यु की तारीख और क्या बच्चे खुद को खिलने में सक्षम है या नहीं आदि के बारे में भी आवेदन फॉर्म में भरना होगा।

यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन

विधवा पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गयी है :-

  • सबसे पहले आवेदक को पेंशन पोर्टल समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/index.aspx पर जाना होगा।
  • इसके बाद वेबसाइट पर विधवा पेंशन (Widow Pension) पर क्लिक करें या निराश्रित महिला पेंशन पर भी क्लिक कर सकते है।

  • इसके बाद “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करें।
up vidhwa pension yojana apply online

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  • इसके बाद आपके सामने विधवा पेंशन योजना का फॉर्म खुलकर आ जायेगा।
up vidhwa pension yojana application form

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  • फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक पड़े और सावधानीपूर्वक भरें। और “Submit” का बटन दबाये।

आप अपने आवेदन पत्र को देखने के लिए इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते है।

अंत में आवेदक को अपने जमा किये गए फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा और अंतिम सबमिशन की तारीख से एक महीने के भीतर शारीरिक रूप से डीएसडब्लूओ /डीपीओ /डीएचडब्लूओ कार्यालय में जाकर अपने आवेदन को जमा करना होगा।

आदिक जानकारी के लिए आवेदक User Manual देख सकते है।

सभी उम्मीदवार नीचे दिए लिंक के माध्यम से यूपी विधवा पेंशन योजना का आवेदन प्रारूप देख सकते है।

आवेदन का प्रारूप देखने के लिए यहां क्लिक करें

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यूपी विधवा पेंशन योजना पेंशनरों की लिस्ट

यूपी निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए पहले आवेदन करने वाले सभी आवेदक अपना नाम विधवा पेंशन सूची 2019-2020 में देख सकते है। वृद्धावस्था /विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं की पेंशनभोगियों की यह सूची अब ऑनलाइन जिला /तहसील /गॉव अनुसार http://sspy-up.gov.in पर उपलब्ध है। इस सूची में पेंशनभोगी, पिता का नाम, श्रेणी, पंजीकरण संख्या, राशि, आयु, बैंक विवरण, भुगतान स्थिति और अन्य विवरण शामिल है। यूपी विधवा पेंशन योजना के पेंशनभोगियों की सूची नीचे दी गयी है :-

 पेंशनर सूची (2022-23)

पेंशनर सूची (2021-22)

पेंशनर सूची (2020-21)

पेंशनर सूची (2019-20)

 पेंशनर सूची (2018-19)

पेंशनर सूची (2017-18)

पेंशनर सूची 2016-2017

पेंशनर सूची 2015-2016

यूपी विधवा पेंशन योजना की आवेदन स्थिति

  • सभी आवेदक अपने फॉर्म की आवेदन स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते है। इसके लिए आवेदक को समाज कल्याण विभाग को आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in पर जाना होगा।
  • आवेदन की स्थिति देखने के लिए आवेदक को लॉगिन करने के लिए पासवर्ड की आवस्यकता होगी।
  • आवेदक पासवर्ड बनाने के लिए अपने पंजीकरण संख्या और बैंक अकाउंट का नंबर डालना होगा। पासवर्ड बनाने के लिए इस लिंक http://sspy-up.gov.in/oap/public/Registration_Public.aspx पर क्लिक करें।
password set

password set

आवेदन स्थिति

आवेदन स्थिति

  • इसमें पूछी गयी सभी जानकारी को भरकर आवेदक अपने आवेदन की स्थिति पता कर सकते है।

विधवा पेंशन योजना की अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते है – 18004190001

यूपी विधवा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें

विधवा पेंशन योजना का आधिकारिक नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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