UP Minority Scholarship Form 2024 अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति आवेदन
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UP Minority Scholarship Form 2024 (यूपी अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप ऑनलाइन आवेदन)
पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 जुलाई 2024 से शुरू। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 जुलाई और पोस्ट मैट्रिक के लिए 12 जुलाई से शुरू होंगे।
अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अच्छी खबर है, जो व्यावसायिक और नौकरी उन्मुख पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम 20 लाख रुपये शिक्षा ऋण प्रदान करेगा। इस ऋण के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए परिवार की वार्षिक आय 98000 रुपये से कम है और शहरी क्षेत्रों के लिए रु। 1.20 लाख से कम होनी चाहिए। नीचे इमेज से पढ़ें पूरी खबर…
यूपी अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करना है ताकि वे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। इस स्कॉलरशिप की शुरुआत 2006 में हुई थी। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत हुई थी। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक के लिए की छात्रवृत्ति योजना शुरू की गयी है पहली prematric (कक्षा 9 से 10 तक छात्रों के लिए ) दूसरी postmatric (कक्षा 11 से 12 तक के छात्रों ) और तीसरी postmatric other than intermediate (ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए )
अल्पसंख्यक मंत्रालय
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में से 29 जनवरी, 2006 को अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, बौद्घ, सिक्ख, पारसियों तथा जैनों से संबंधित मामलों पर बल देने के लिए किया गया था| मंत्रालय का अधिदेश अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए समग्र नीति तैयार करना और योजना, समन्वयन, मूल्यांकन, विनियामक ढांचे एवं विकास संबंधी कार्यक्रम समीक्षा करना है|
MOMA Scholarship Apply Online Minority Scholarship Pre Matric/ Post Matric
योजना का नाम | यूपी अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति |
विभाग | अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग |
लाभार्थी | अल्पसंख्यक विद्यार्थी |
योजना की स्थिति | उपलब्ध है |
पंजीकरण की अंतिम तिथि | 9th 10th : 31 October 2024 11th 12th/ Graduation : 31 December 2024 |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन |
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग
भारत के संविधान में देश को एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एवं प्रजातांत्रिक गणतन्त्र घोषित किया गया है। संविधान जहां देश के नागरिकों में धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, वहीं धार्मिक अल्पसंख्यको को अपने धर्म, भाषा तथा संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन का अधिकार भी प्रदान करता है। साथ ही उन्हें अपनी पसन्द की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने और उनके प्रबन्ध करने का अधिकार भी देता है।
अल्पसंख्यक वर्गो की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं का निराकरण करने एवं उनका शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करके उन्हें राष्ट्र एवं समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा अनेक योजनायें चलाई जा रही है। ऐसी योजनाओं एवं क्रियान्वयन, संचालन एवं समन्वय के लिये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ नाम से एक अलग विभाग का गठन किया गया। प्रदेश शासन द्वारा मुस्लिम, इसाई, सिक्ख, बौद्ध, एवं पारसी समुदायों तथा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक अधिसूचित किया गया है।
विभाग के उद्देश्य
- अल्पसंख्यकों में स्कूल छोड़ देने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिये अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के समान छत्रवृत्ति वितरित कर शिक्षा का प्रसार करना।
- मदरसों/मकतबों का आधुनिकीकरण कर उनमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी का पठन-पाठन भी साथ-साथ कराना, ताकि इनसे पढ़कर निकले अल्पसंख्यक नागरिक कल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) के हर क्षेत्रों से सक्रिय रूप से जुड़ सकें।
- मदरसों में व्यावसायिक शिक्षा कम्प्यूटर शिक्षा को प्रभावी ढ़ंग से लागू करना जिससे कि इन परम्परागत शिक्षण संस्थाओं से शिक्षण प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चें राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकें।
- शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा के स्तर में सुधार के लिये बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्रावासों का निर्माण।
- वक्फ सम्पत्तियों का विकास कर उनसे होने वाली आय को बढ़ाना ताकि वक्फ वाकिफ की इच्छानुसार परोपकारी (सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक) संस्थाओं के रूप में प्रभावी योगदान कर सकें।
- मातृ/शिशु तथा वृद्धों से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं की अल्पसंख्यकों में पहुंच बढ़ाना।
- निजी/अर्द्धसरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की सेवा योजन की स्थिति में सुधार हेतु चलाई जा रही योजनाओं को प्रभावी ढ़ंग से लागू करना।
- शिक्षा क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहित करने के लिये अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित एवं संचालित शिक्षण संस्थाओं को अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा प्रदान करना।
- उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम लि0 के माध्यम से स्वरोजगार सृजन हेतु ऋण दिलाने के लिये मार्जिन मनी उपलब्ध कराना, टर्मलोन देना तथा मेधावी छात्रों को उच्च व्यावसायिक शिक्षा के लिये ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराना।
राज्य के विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं अल्पसंख्यकों की भागीदारी पर्याप्त रूप से बनी रहे एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने तथा कार्यान्वयन में अल्पसंख्यकों के सवैधानिक अधिकारों तथा राज्य सरकार की मंखा का पूर्ण रूप से समावेश होता रहे, इस आशय से यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न विभागों की राज्य स्तरीय समितियों में जो योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिये गठित की गई हो, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ़ को सदस्य रूप में नामित किया जायेगा। इसी प्रकार जिला स्तर पर विभिन्न विभागों में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से सम्बन्धित समितियों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को सदस्य रूप में नामित किया जायेगा।
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यूपी अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप के लिये अंतिम तिथि
Prematric Scholarship | 31 October 2024 |
Postmatric | 31 December 2024 |
Postmatric Other Intermediate | 31 December 2024 |
Merit Cum Means | 31 December 2024 |
- आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों जैसे बौद्ध, सिक्ख, पारसी, मुस्लिम, ईसाई का विद्यार्थी हो।
- वह भारत में सरकारी या निजी विश्वविद्यालय/संस्थानों/महाविद्यालय या विद्यालय में अध्ययन कर रहा हो।
- अध्ययन किया जाने वाला पाठ्यक्रम न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि का हो।
- आवेदक ने पिछले वार्षिक बोर्ड या कक्षा में 50% अंक प्राप्त किये हो।
UP Minority Scholarship Form के लिए ऑनलाइन आवेदन
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://scholarship.up.gov.in/ पर जाये।
- इसके बाद इस लिंक For State Sponsored Scholarship schemes Pre Matric/Post Matric पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने उत्तर प्रदेश का स्कालरशिप पोर्टल खुलकर आ जायेगा।
- अब मेनू के स्टूडेंट में रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा। इसमें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में आप prematric स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते है तो Prematric (Fresh) पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जायेगा। इसमें पूछी जाने वाली जानकारी को सही सही भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- अब आपको एक रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त होगी। अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या और पासवर्ड को संभलकर रखे। इसका उपयोग लॉगिन करने के लिए किया जायेगा।
- अब आप अपने फॉर्म का प्रिंट भी ले सकते है।
- जो आवेदक Postmatric या Postmatric Other Than Intermediate के लिए आवेदन करना चाहते है वो इसी प्रकार इन लिंक पर क्लिक करके अपना आवेदन फॉर्म भरकर सबमिट कर सकते है।
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
स्कॉलरशिप योजना की आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
हेल्पलाइन नंबर | 18001805229 |
आधिकारिक छात्रवृत्ति विज्ञापन | यहां क्लिक करें |
लॉगिन | यहां क्लिक करें |
रजिस्ट्रेशन | यहां क्लिक करें |
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hello Madam
Maine scholarship B.ed 2nd year 24 ke lia apply Kiya tha meri scholarship 31/03/24.tak nhi ayi. status check karna pr pata chala ki “age suspected” lika hai.me minority hn age 36 hai.vikas bhawan pr bataya gya ki minority 30 year walo ko hi milegi isse zayada walo ko nhi.
kirpa marg.darshan kare
Hello Shazia,
Apki age jyada hai isliye scholarship nahi aayi….
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Hello ma’am hamari scholarship nahi aai h aap bta sakti h ki Kyu nahi aai h
Hello Kaushal,
Isk eliye aap apne school mein contact karein…
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Hello ma’am hamari scholarship nahi aai h m.a final year me please aap bta sakti h li kyu nahi aai h
Hello Kaushal,
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