राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना RajSSP ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म

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राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Rajasthan Samajik Suraksha Pension Yojana)

राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के वृद्ध, असहाय, विकलांग और विधवा स्त्रियों के लिए एक पेंशन योजना की शुरुआत की है। ऐसे जो नागरिक आर्थिक रूप से कमजोर है और अपना भरण पोषण नहीं कर सकते है, उन्हें इस योजना के अंतर्गत लिया जाएगा। इस योजना के तहत सभी पात्र व्यक्तियों को पेंशन के रूप में कुछ सहायता प्रदान की जाएगी जिससे वे किसी के ऊपर निर्भर न रहे। इस योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के नागरिकों को RajSSP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा।

rajasthan samajik suraksha pension yojana

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पेंशन योजना का लाभ कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग मिलता है। कुछ केटेगरी में उम्र के हिसाब से पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना के लिए जो व्यक्ति योग्य होंगे राज्य सरकार उनके खाते में हर महीने में 500 रूपए से 750 रूपए तक की राशि जमा करेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पेंशन योजना आती है :-

  • वृद्धजन पेंशन योजना
  • अकेली नारी पेंशन योजना
  • विशेष योग्यजन पेंशन योजना
  • कृषक पेंशन योजना

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सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए पात्रता

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता का होना आवश्यक है :-

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक महिला की आयु 55 वर्ष और पुरुष की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध हो।
  • विधवा पेंशन के लिए 18 वर्ष से 39 वर्ष की विधवा महिला आवेदन कर सकती है।
  • 18 वर्ष से अधिक तथा 59 वर्ष तक आयु की परित्यक्ता महिला जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है।
  • 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • 18 वर्ष से 59 वर्ष तक की आयु के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो।
  • वृद्धाश्रम में निवासरत 55 से 58 वर्ष से अधिक आयु के अंतःवासियों को पेंशन मिलेगी।
  • वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदक की वार्षिक आय 48000 रुपए से कम होनी चाहिए।
  • विकलांगता पेंशन योजना के लिए 60000 रुपए वार्षिक आय से कम होनी चाहिए।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक है : –

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाली मासिक पेंशन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाएं RajSSP में विलय हो गयी है, जिसमे योजना का कुल भुगतान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा एक साथ प्रायोजित है। योजनाओं की सूची निम्नलिखित है :-

  • वृद्धावस्था पेंशन योजना ((IGNOAPS) – 500 रुपए से 750 रुपए
  • विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) – 500 रुपए
  • विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS) – 500 रुपए

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।

  • सबसे पहले आपको पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक नीचे दिया गया है।
  • फॉर्म डाउनलोड करने के बाद इसमें पूछी गयी सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
  • इसके बाद पेंशनरों को अपने सम्बंधित इलाके के सुब डिविजनल ऑफिस / ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में भरा हुआ आवेदन फॉर्म जमा करना होगा।
  • आवेदन सत्यापन प्राधिकरण तहसीलदार/नायब तहसीलदार आवेदन को सत्यापित करेगा और अनुमोदन प्राधिकारी के लिए अग्रेषित करेगा।
  • फिर एसडीओ/बीडीओ में स्वीकृति प्राधिकरण सत्यापित आवेदन की जाँच करेगा और संवितरण प्राधिकरण को मंजूरी आदेश को आगे बढ़ाएगा।
  • संवितरण प्राधिकरण एक ट्रेजरी/उप ट्रेजरी ऑफिस है जो अनुमोदन आदेश प्राप्त करता है और लाभार्थी को भुगतान शुरू करता है।
  • सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थियों को मासिक पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा।

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Rajasthan Samajik Suraksha Pension Yojana लाभार्थी सूची

राजस्थान पेंशन योजना की लाभार्थी सूची में अपना नाम देखने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा :-

  • सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://rajssp.raj.nic.in/LoginContent/MidLogin.aspx पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने RajSSP का होम पेज खुलेगा।
  • होम पेज पर Reports के बटन पर क्लिक करें।
reports

reports

  • इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा।
  • अब इसके बाद Beneficiary Report पर क्लिक करें।
beneficiary report

beneficiary report

  • अब आपके सामने राजस्थान के सभी जिलों की सूची आ जाएगी।
  • इसमें आपको दो प्रकार की पेंशन योजना शो होगी।

पहली स्टेट पेंशन योजना सेंटर पेंशन योजना जिसमे आपको वृद्धजन पेंशन योजना, अकेली नारी पेंशन योजना, विशेष योग्यजन पेंशन योजना, कृषक वृद्धजन पेंशन योजना दिखाई देगी। सभी पेंशन केटेगरी के नीचे आपको कुल लाभार्थियों की संख्या दिखाई देगी और अंत में कुल पेंशनर्स की संख्या होगी।

total beneficiary

total beneficiary

  • अब आपको अपने जिले पर क्लिक करना होगा।
  • अब Rural और Urban क्षेत्र की लिस्ट आएगी।
  • यहां आपको अपनी पंचायत समिति या तहसील चुननी है।
  • अब आपके सामने ग्राम पंचायत आ जाएगी। अब आपके सामने आपका ग्राम आएगा, अब अपने गांव पर क्लिक करें।
  • अंत में आपके सामने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की लिस्ट आ जाएगी।

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Important Links :- 

आधिकारिक वेबसाइट यहां क्लिक करें
हेल्पलाइन नंबर 0141-5111007,5111010,2740637, 1800-180-6127
ईमेल आईडी ssp-rj@nic.in
बेनिफिशरी रिपोर्ट्स यहां क्लिक करें
आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड  यहां क्लिक करें

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