राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना उत्तर प्रदेश 2024 RPSY Application Form

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राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 2024

भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा National Family Assistance Scheme के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ऐसे सदस्य जिनकी प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार इस योजना के तहत घर के प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु के बाद वित्तीय लाभ प्राप्त कर सकते है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 20,000 से 40,000 रुपए एक बार देय शोकग्रस्त परिवार को दिए जाते है। यदि किसी परिवार के ऐसे सदस्य की मृत्यु हो जाती है जो उस परिवार का एकमात्र मुख्य रूप से कमाने वाला व्यक्ति होता है तब उस परिवार के सामने आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न होती है।

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यूपी परिवार सहायता योजना के उद्देश्य

उत्तर प्रदेश परिवार सहायता योजना के उद्देश्य निम्नलिखित है :-

  • इस योजना के तहत ऐसे परिवार जिनमे उनके मुख्य व्यक्ति की किसी कारणवश मृत्यु होती है और उनके परिवार में अन्य कोई दूसरा कमाने वाला नहीं है उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • यह योजना ग्रामीण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत बनाई है।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को प्रदान की जाती है।
  • योजना के तहत शोकग्रस्त परिवार को 20,000 से 40,000 रुपए की राशि एक बार देय होती है जिससे शोकग्रस्त परिवार को सहारा मिलेगा।

यूपी परिवार सहायता योजना के लाभ

  • इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुआवजे के तौर पर 20,000 से 40,000 दिए जाते है।
  • पहले यह राशि केवल 20,000 रुपए थी लेकिन 2013 में सरकार ने इस धनराशि में बढ़ोतरी की है।
  • इस योजना के अंतर्गत धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाती है।
  • धनराशि आवेदक को आवेदन से 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जाती है।
  • इस राशि के अंतर्गत मिलने वाली राशि से परिवार अपनी आजीविका के साधन जुटा सकता है।

यूपी परिवार सहायता योजना के लिए पात्रता मापदंड

  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से नीचे की आयु का होना चाहिए।
  • शहरी क्षेत्र के आवेदनकर्ता की वार्षिक आय 56000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनकर्ता की वार्षिक आय 46000 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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यूपी परिवार सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक है :-

  • आवेदनकर्ता की पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • परिवार का आय प्रमाण पत्र
  • आवेदक का BPL राशन कार्ड
  • परिवार के मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आवेदनकर्ता की बैंक डिटेल
  • जाति प्रमाण पत्र
  • परिवार रजिस्टर की नकल

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन

  • सबसे पहले आपको राष्ट्रीय पारिवारिक सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश का होम पेज खुलकर आ जायेगा।
  • अब इस पेज पर नया पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करें
  • इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद इस योजना का आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। इस फॉर्म में पूछी जाने जानकरी को सावधानीपूर्वक भरें और अपने दस्तावेजों की कॉपी भी संलग्न करें।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना पंजीकरण फॉर्म

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना पंजीकरण फॉर्म

  • आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। इस संख्या को नोट करके रख ले। इस संख्या के आधार पर आप अपने आवेदन फॉर्म की स्थिति जान सकते है।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन

यदि आप राष्ट्रीय पारिवारिक सहायता योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो आपको नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा :-

  • सबसे पहले आपको ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन पत्र दो ठीक प्रकार से भरकर, उसके साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • अब अपने मूल निवास के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के कार्यालय में फॉर्म को जमा करें।
  • आपके आवेदन की जाँच होने के बाद 45 दिन के अंदर सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी।

Tollfree Number : 1800-419-0001

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें

योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें हिंदी में इंग्लिश में

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन फॉर्म की स्थिति जानने के लिए यहां क्लिक करें

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One comment

  • D k tripathi

    Sarkari dalal log jo pement bhi pate hai fir bhi dalali karte hai negpal jaise log report hi nahi lagate paisa kya ghanta milega …. Sarkar ke labh dene se kuchh nahi hoga pahle lekhpal ko khilao fir report lagayega garibo ki koi sunvai nahi band karo ye sab bakvash …yojna ka labh amir log lete hai .garibo ko to sirf ashvashan diya jata hai …….

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