Rajasthan Shramik Durghatna Sahayata Yojana 2024 Apply

rajasthan shramik durghatna sahayata yojana 2024 apply Application Form PDF Download Online at labour.rajasthan.gov.in, check eligibility to apply, list of documents for हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना, complete details here राजस्थान श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना आवेदन पत्र PDF डाउनलोड 2023

Rajasthan Shramik Durghatna Sahayata Yojana 2024

राजस्थान सरकार भवन श्रमिक कल्याण विभाग द्वारा हिताधिकारी की सामान्य मृत्यु या फिर दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में 5 लाख तक की वित्तीय सहायता दे रही है। यह योजना राजस्थान की एक सरकारी योजना है। अभी तक राजस्थान श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना के लिए राज्य सरकार ने तीन अलग-अलग योजनायें समूह बीमा (जनश्री बीमा) योजना, दुर्घटना में तत्काल सहायता योजना और मृत्यु की दशा में अनुग्रह भुगतान योजना चलाई हुई थी। जिससे की श्रमिकों के परिवार को उनके साथ किसी भी हादसे के बाद वित्तीय सहायता दी जा सके।

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इन तीनों योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यह था की किसी भी श्रमिक की अकस्मात मृत्यु के बाद उनके परिवार को पैसों की कमी से ना जूझना पड़े। इन तीनों योजनाओं के लिए आवेदक को अलग-अलग स्थिति के अनुसार अलग-अलग आवेदन करने पड़ते थे, पर अब राजस्थान सरकार ने इन तीनों योजनाओं को एक ही हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने के दशा में सहायता योजना में सम्मिलित कर दिया है। इस योजना के चलते अब किसी भी श्रमिक के परिवार को उसके घायल होने की स्थिति या फिर दुर्घटना की स्थिति में पैसों के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा।

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राजस्थान श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया

भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 22 (1) (क) सपठित राजस्थान नियम 2009 के नियम 57 व 58 के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में मुआवजे के रूप में सहायता दिए जाने हेतु यह योजना लागू होगी। इस योजना का लाभ सभी हिताधिकारी परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिकों या उनके नाम निर्देशित व्यक्तियों अथवा आश्रितों को, हिताधिकारी का अंशदान नियमित रूप से जमा पाए जाने की स्थिति में प्राप्त हो सकेगा।

इस राजस्थान श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना का लाभ लेने के लिए राजस्थान सरकार ने पात्रता व शर्ते रखी हैं। राजस्थान श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता राशि उनही श्रमिकों को मिलेगी जो इन शर्तो को पूरा करता है। यह मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा कदम है क्यूंकि हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने के दशा में सहायता योजना अब भी बहुत लोगों को लाभान्वित कर रही है।

राजस्थान श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना आवेदन पत्र भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://labour.rajasthan.gov.in/ है, लोग इस वेबसाइट से निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना पीडीऍफ़ डाउनलोड कर सकते है।

राजस्थान रचनात्मक मदद योजना एप्लीकेशन फ़ॉर्मूला पीडीएफ़ डाउनलोड

सामाजिक रूप से लागू करने के लिए मदद करने की योजना बना रहा है:

  • राजस्थान श्रमिक सहायता योजना के लिए भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, राजस्थान की आधिकारिक https://labour.rajasthan.gov.in/ वेबसाइट पर जाएगा।
  • होमपेज पर, “Download” टैब पर जाएं और “Formats of Schemes” पर क्लिक करें: –
Formats of Schemes

Formats of Schemes

  • आप सीधा इस लिंक https://labour.rajasthan.gov.in/Documents/FormatsofSchemes.pdf पर भी क्लिक कर सकते हैं।
  • राजस्थान श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना एप्लिकेशन फॉर्म पीडीएफ़ डाउनलोड पेज दिखाई देगा:-
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  • Rajasthan Shramik Durghatna Sahayata Yojana एप्लिकेशन फॉर्म में सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। भरे हुए एप्लिकेशन फॉर्म को नीचे दिये हुए दस्तावेजों के साथ लगा कर स्थानीय श्रम कार्यालय या मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अधिकारी के कार्यालय में जमा करें। अप्रूवल मिलने के बाद प्रोत्साहन की राशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करा दी जाएगी।

हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने के दशा में सहायता योजना पात्रता

  • 18 से 60 वर्ष की उम्र के निर्माण श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होगें।
  • हिताधिकारी निर्माण श्रमिक जिनका धारा 12 के अन्तर्गत मण्डल में पंजीयन हो चुका है और जो अपना अंशदान नियमित रुप से जमा करवा रहे है। हिताधिकारी की मृत्यु की दशा में, नियमित अंशदान जमा कराने की समय-सीमा में 3 माह की शिथिलता होगी। (अधिसूचना दिनांक 21.09.2015 द्वारा संशोधित)।

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उत्तराधिकारी

हिताधिकारी निर्माण श्रमिक द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत बने राजस्थान नियमों के तहत नाम निर्देशित किया गया नामिति तथा नामिति नहीं होने की स्थिति में उसका पति / पत्नी (यथास्थिति अनुसार) तथा इनके नहीं होने पर अवयस्क पुत्र अथवा अविवाहित पुत्रियाँ, किसी अविवाहित या ऐसे निर्माण श्रमिक जिसके पति / पत्नी या पुत्र/पुत्री न हो तो उनके पिता/ माता को उत्तराधिकारी समझा जावेगा।

राजस्थान श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत सहायता राशि

देय सहायता राशि हिताधिकारी निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में) निम्नानुसार सहायता राशि दी जावेगी:

  • दुर्घटना में मृत्यु होने पर रु 5,00,000
  • दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर रु 3,00,000 (स्थायी पूर्ण अपंगता से तात्पर्य दुर्घटना में दो आंख या दोनों हाथ या दोनों पांव के अक्षम होने से है।)
  • निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर 75,000
  • दुर्घटना में आंशिक स्थायी अपंगता होने पर रु 1,00,000 (स्थायी आंशिक अपंगता से तात्पर्य एक हाथ या एक पांव अक्षम होने से है।)
  • दुर्घटना में गंभीर रुप से घायल होने पर रु 20,000 तक (दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने से तात्पर्य हिताधिकारी के कम से कम 5 दिवस तक अस्पताल में अन्तरंग रोगी के रूप में भर्ती रहने से है। गंभीर रुप से घायल होने का निर्धारण मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जावेगा।)
  • दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर रु 5000 तक (साधारण रूप से घायल होने से तात्पर्य 5 दिवस से कम अवधि तक अस्पताल में अन्तरंग रोगी के रूप में भर्ती होने से है।)

नोट:- इस योजना में देय सहायता मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्राप्त होने वाली सहायता से अतिरिक्त अर्थात मुख्यमंत्री सहायता कोष सहायता के साथ साथ इस योजना का लाभ भी देय होगा।

श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना पंजीकरण की समय सीमा

  • घायल होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज होने से अधिकतम 6 माह।
  • मृत्यु होने पर मृत्यु की तिथि से अधिकतम 1 वर्ष।

श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना राजस्थान – जरूरी दस्तावेज़

  • दुर्घटना में घायल होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज टिकट की कॉपी।
  • दुर्घटना में मृत्यु होने पर मुर्दाघर रिपोर्ट अथवा FIR की कॉपी।
  • मृत्यु होने पर रजिस्टर्ड प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र।
  • श्रमिक जहां पर काम करता था वहां के नियोजक / एम्प्लायर का प्रमाण-पत्र।
  • लाभार्थी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की कॉपी।
  • भामशाह परिवार कार्ड या भामशाह नामांकन की कॉपी।
  • आधार कार्ड की कॉपी।
  • बैंक खाता पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी।

Download Notification PDF – हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना

Helpline

योजना की अधिक जानकारी के लिए श्रम विभाग राजस्थान की वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।
टोल फ्री नंबर: 1800-1800-999
ई-मेल (E-mail id): bocw.raj@gmail.com
श्रमायुक्त: lab–comm–rj@nic.in
फैक्स (fax): +91- 141- 2450782

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