Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana 2024 Form

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Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana 2024

राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना फॉर्म sso.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित कर रही है। राज्य में उद्यमों की स्थापना की सुविधा के लिए बैंकों के माध्यम से रियायती ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीएम लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसके अलावा, एमएलयूपीवाई योजना समाज के सभी वर्गों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगी। इस लेख में, हम आपको मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की पूरी जानकारी के बारे में बताएंगे।

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राजस्थान एमएलयूपीवाई योजना का उद्देश्य राज्य में उद्यमों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और समाज के सभी वर्गों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए बैंकों के माध्यम से रियायती ऋण प्रदान करना है।

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राजस्थान बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

राजस्थान बजट 2022-23 में सीएम अशोक गहलोत ने कहा “हमारे द्वारा लायी गई मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना MSME क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की दृष्टि से सम्पूर्ण देश में अपनी तरह की अनूठी योजना है। छोटे व्यवसायी जो उद्योग स्थापित करने में रूचि रखते हैं, उनमें इस योजना से नये उत्साह का संचार हुआ है। लेकिन इस योजना के अन्तर्गत लम्बित प्रकरणों की समस्या मेरे ध्यान में लाई गई है।

इसके समाधान हेतु 27 अगस्त, 2021 को जारी संशोधन से पूर्व बैंकों से स्वीकृत तथा जिला उद्योग केन्द्रों में सूचना प्राप्त प्रकरणों को एक बारीय छूट देते हुए योजना का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। इससे राज्य की लगभग 1000 इकाईयों, जिन्होंने ऋण प्राप्त कर लिया था किन्तु संशोधित प्रावधानों के कारण पात्रता पूरी नहीं कर पा रहीं थी, वे अब योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगी।

10 लाख तक के ऋण लेने वाले छोटे निवेशकर्ताओं को अधिकाधिक प्रोत्साहन दिए जाने की दृष्टि से योजना के अन्य प्रावधान यथा सावधि ऋण व कार्यशील पूंजी के मध्य अनुपात रखा जाना तथा वित्तीय संस्थान से ऋण वितरण पश्चात 90 दिवस की अवधि में आवेदन प्रस्तुत किये जाने आदि शर्तो को विलोपित कर, MSME को बढ़ावा दिया जायेगा। इस प्रकार मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को वृहद रूप देने के लिये आगामी वर्ष में ब्याज अनुदान हेतु 150 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।”

वित्तीय संस्थानों के माध्यम से एमएलयूपीवाई ऋण

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाएगा जैसे: –

  • राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक
  • निजी क्षेत्र अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
  • अनुसूचित लघु वित्त बैंक
  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  • राजस्थान वित्तीय निगम
  • सिडबी

MLUPY ऋण विनिर्माण, सेवा और व्यावसायिक उद्यमों के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से दिया जाएगा।

एमएलयूपीवाई के लिए पात्र उद्यम का प्रकार

नए स्थापित उद्यमों के साथ-साथ पूर्व-स्थापित उद्यम भी विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लिए पात्र होंगे।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के आवेदक

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत व्यक्तिगत आवेदक के साथ-साथ संस्थागत आवेदक (स्वयं सहायता समूह/सोसाइटियां/साझेदारी फर्म/एलएलपी फर्म/कंपनियां) भी पात्र होंगे। योजनान्तर्गत उद्यम की स्थापना राजस्थान राज्य होगी। व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होगी।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण राशि

सीएम लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 10 करोड़ रुपये तक का कर्ज मिलेगा. व्यवसाय के लिए ऋण की अधिकतम सीमा रु. 1 करोर। ऋण की प्रकृति समग्र ऋण, सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी (सीसी सीमा सहित) होगी। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, 10 लाख रुपये तक के ऋण पर संपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होगी।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ब्याज सब्सिडी

हितग्राहियों को बैंकों द्वारा दिये गये ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जायेगा जो निम्न प्रकार से पांच वर्ष तक देय होगा:-

S.No. अधिकतम ऋण राशि ब्याज सब्सिडी
1.  Up to 25 Lakh 8%
2.  25 Lakh to 05 Crore 6%
3.  05 Crore to 10 Crore 5%

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे। एमएलयूपीवाई आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।

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एमएलयूपीवाई योजना के लिए एसएसओ आईडी लॉगिन / पंजीकरण

“सिंगल साइन ऑन आइडेंटिटी” के रूप में नए खाते के लिए एसएसओ पंजीकरण / लॉगिन करने की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है: –

  • सबसे पहले आधिकारिक “Single Sign On Web Portalsso.rajasthan.gov.in पर जाएं
  • होमपेज आपको अपनी “Digital Identity (SSO ID / Username)” और “Password” दर्ज करने के लिए कहेगा। सभी मौजूदा उपयोगकर्ता अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं और फिर “Login” बटन पर क्लिक कर सकते हैं: –
sso registration rajasthan

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  • लेकिन नए उम्मीदवारों को एसएसओ पहचान के लिए पंजीकरण कराना होगा। इस कारण उन्हें “Registration” बटन पर क्लिक करना होगा। सभी पहली बार उपयोगकर्ता सिंगल साइन ऑन डिजिटल पहचान के लिए पंजीकरण करने के लिए यहां दिए गए लिंक पर सीधे क्लिक कर सकते हैं – https://sso.rajasthan.gov.in/register
  • एसएसओ आईडी पंजीकरण पृष्ठ खुल जाएगा जिसमें नागरिक, उद्योग और सरकार नाम के 3 खंड होंगे। कर्मचारी। उनमें से प्रत्येक के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया नीचे के अनुभागों में दी गई है।

नागरिकों के लिए एसएसओ आईडी पंजीकरण

Digital Identity Registration Form for Citizens” दिखाई देगा: –

sso id registration rajasthan

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यहां उम्मीदवार एकल साइन ऑन पहचान के लिए पंजीकरण करने के लिए अपनी भामाशाह आईडी, आधार आईडी (यूआईडी), फेसबुक, गूगल और ट्विटर आईडी दर्ज कर सकते हैं। उद्योग पंजीकरण पूरा करने के बाद, आवेदक दिए गए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं।

उद्योग के लिए एसएसओ आईडी पंजीकरण

Digital Identity Registration Form for Udhyog” दिखाई देगा: –

udhyog registration

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नागरिक पंजीकरण के लिए उद्योग आधार संख्या (यूएएन) और व्यवसाय रजिस्टर संख्या (बीआरएन) दर्ज कर सकते हैं। उद्योग पंजीकरण पूरा करने के बाद, आवेदक दिए गए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं।

सरकारी कर्मचारियों के लिए एसएसओ आईडी पंजीकरण

sso.rajasthan.gov.in sipf या “Digital Identity Registration Form for Govt. Employees (SIPF Users)” दिखाई देगा: –

govt. employee registration

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यहां एसआईपीएफ उपयोगकर्ता एसएसओ आईडी ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया बनाने के लिए अपना एसआईपीएफ नंबर दर्ज कर सकते हैं। पंजीकरण करने के बाद, सभी सरकारी कर्मचारी एसआईपीएफ पोर्टल तक पहुंच सकते हैं और एसआईपीएफ एसएसओ लॉगिन कर सकते हैं।

उपरोक्त चरणों का पालन करते हुए, सभी नागरिक अपना एसएसओ खाता ऑनलाइन बना सकते हैं। यदि नागरिक अपनी सिंगल साइन ऑन आइडेंटिटी (एसएसओ आईडी) ‘Username‘ और ‘Password‘ भूल गए हैं, तो उम्मीदवार सीधे यहां दिए गए लिंक – फॉरगॉट डिजिटल आइडेंटिटी (एसएसओ आईडी / यूजरनेम) पर क्लिक कर सकते हैं। यहां बताए गए किसी भी तरीके से एसएसओ आईडी रजिस्ट्रेशन के बाद आप लॉग इन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना आवेदन पत्र

ऑनलाइन आवेदन के लिए पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन कर सकते हैं। एसएसओ आईडी राजस्थान पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद आप यहां बताई गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:-

  • SSO ID लॉगिन करने पर, एप्लिकेशन दिखाने वाला पेज खुल जाएगा जहां आप “Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana” टैब पर क्लिक कर सकते हैं: –
Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana

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  • लिंक पर क्लिक करने पर, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना डैशबोर्ड खुल जाएगा जहां आप “नया आवेदन” लिंक पर क्लिक कर सकते हैं: –
new application

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  • बाद में, राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र नीचे के रूप में दिखाई देगा: –
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  • आवेदक मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी विवरण सटीक रूप से दर्ज कर सकते हैं और फिर जमा कर सकते हैं।

एमएलयूपीवाई पंजीकरण फॉर्म भरने के निर्देश

  • आवेदन स्वयं भरें। सामान्य आवेदन के लिए किसी सीए या विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है।
  • आवेदन के लिए किसी भी मध्यस्थ की सहायता लेने से बचें। उद्योग विभाग द्वारा ई-मित्र को केवल आवेदन भरने की सुविधा के लिए अधिकृत किया गया है, उसका आवेदन स्वीकृत कराने में कोई भूमिका नहीं है, न ही उसे कोई अधिकार है। अतः उसके ऐसे किसी आश्वासन से बचें. ई-मित्र द्वारा यदि आवेदन के लिए 30 रुपये से अधिक राशि की मांग की जाती है, तो उसकी भी शिकायत करें।
  • बैंक या उद्योग विभाग द्वारा अच्छे प्रोजेक्ट की स्वीकृति में वरीयता दी जाती है। यदि अपने प्रोजेक्ट में आप भूमि, भवन या अपने संसाधनों से भी पूँजी लगाई जाती है, तो प्रोजेक्ट सरलता से स्वीकृत हो जाते हैं।
  • आवेदन भरने के लिए जिला उद्योग केंद्र में प्रत्येक बुधवार को विशेष शिविर लगाए जाते हैं। उसमें आकर आप प्रक्रिया समझ सकते हैं।
  • आवेदन की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन है। आवेदन भरने के लिए सबसे पहले कागज के प्रपत्र पर आवेदन भर लें, इससे आवेदन को ई-मित्र पर भरवाने में सुविधा होगी।
  • पूर्व से स्थापित उद्योग/ सेवा उपक्रमों को विस्तार/ विविधीकरण/ आधुनिकीकरण हेतु आवेदन से पूर्व उद्योग आधार लेना वांछनीय होगा।
  • आवेदन में समस्त सूचना सही-सही भरें। उद्योग के संचालन में भी इससे सुविधा होगी।
  • आवेदन की उद्योग विभाग द्वारा अभिशंषा के बाद भी ऋण की अंतिम स्वीकृति बैंक द्वारा होती है, अत: संबंधित बैंक से भी समन्वय रखें।
  • अपनी सफलता को उद्योग विभाग के पोर्टल पर व सोशल मीडिया पर इस रूप में साझा करें कि बैंक व अन्य उद्योग उसे अपनी उपलब्धि की तरह देखें और आपको अन्य सहायता से भी जोड़े। इससे आपको अपना मार्केट बढ़ाने व लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने भी सहायता मिलेगी।
  • आवेदन के साथ अपनी पुष्टि के लिए संबंधित दस्तावेज अवश्य लगाएँ या अपलोड करें।
  • ऋण जारी होने के बाद भी आपको फॉलो अप के लिए प्रगति वेबसाइट या एप पर अपडेट करनी होगी।
  • आवेदन भरने के बाद जब तक आपको कोई सूचना देकर न बुलाया जाए, व्यक्तिगत रूप से आने की आवश्यकता नहीं है। १० लाख रु. से कम ऋण के आवेदन स्वतः कार्यालय स्तर पर परीक्षित हो कर निर्णय कर दिए जाएंगे।
  • आवेदन के बाद अलग-अलग चरणों पर आपको एसएमएस से सूचना भेजी जाएगी। अत: मोबाइल नंबर में परिवर्तन होने पर उसे अपडेट करें।
  • यदि उद्यम के लिए ऋण नहीं मिले, तो निराश नहीं हों. नए सिरे से बेहतर रूप में उद्यम का प्रोजेक्ट बनायें। वैसे उद्यम के लिए ऋण ही सब कुछ नहीं है। आप अन्य समान प्रवृत्ति के लोगों को जोड़ कर, उनका सहयोग लेकर उद्यम शुरू कर सकते हैं। एक स्तर पर उद्यम चलने पर बैंक द्वारा भी सरलता से ऋण स्वीकृत किया जाता है।
  • आवेदन की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर आने वाली अनुचित माँग या अन्य शिकायत की सूचना 181 पोर्टल या हेल्पलाइन पर दें।

10 लाख रुपये तक के ऋण आवेदन बिना किसी साक्षात्कार के सीधे बैंकों को अग्रेषित किए जा सकते हैं और 10 लाख रुपये से अधिक के ऋणों को जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा जांच के बाद बैंक को अग्रेषित किया जाएगा।

बजट में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

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एमएलयूपीवाई अधिसूचना पीडीएफ डाउनलोड

एमएलयूपीवाई अधिसूचना लिंक के माध्यम से पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है – https://industries.rajasthan.gov.in/content/dam/industries/CI/pdf/2020-21/mlupy%20%20Notification%20ammended.pdf
अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://industries.rajasthan.gov.in/content/industries/doi/OnlineService/mlupy.html पर जाएं।

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