PM Shram Yogi Maandhan Yojana Online Registration 2024

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PM Shram Yogi Maandhan Yojana Online Registration 2024 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

LATEST UPDATE : उत्तर प्रदेश में असंगठित मजदूरों की पेंशन योजना की निगरानी के लिए समिति गठित यह समिति राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और PMSYM दोनों योजनाओं की समीक्षा करेगी। नीचे इमेज से पढ़ें पूरी खबर….

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (pradhan mantri sram yogi mandhan yojana) की घोषणा वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल ने बजट 2019 में की है। इसके लिए बजट मे 500 करोड़ रूपए की राशि भी आवंटित की गयी है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से 15 february से शुरू हो चुकी है जिसकी ब्याज दर 8% होगी। पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत गैर-मान्यता प्राप्त क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15000 रुपये से कम है वह इसका लाभ उठा सकते है। केवल 100 रूपए प्रति माह जमा करने से लाभार्थी 60 साल उम्र के बाद 3000 रूपए प्रति माह पा सकते है। प्रधानमंत्री श्रम धन योजना के अंतर्गत अंतर्गत सरकार वर्कर के खाते मे सामान राशि जमा करेगी।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (pradhan mantri sram yogi mandhan yojana) से जुड़ी ख़ास बातें

11.5 लाख लाभार्थी इस योजना से जुड़ चुके है इसमें अब तक 13.5 करोड़ रूपए जमा हो चुके है। प्रधानम्नत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार की तरफ से भी इतनी ही राशि दी है।

किस वर्ग के लोगों पर लागु होगी स्कीम – यह स्कीम असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों पर ही लागू होगी। इनमें घर में काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, ड्राइवर, प्लंबर, दर्जी, मिड-डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार इत्यादि शामिल हैं।

किस्तें कितनी होगी – उम्र के हिसाब से राशि अलग अलग रहेगी। यदि कोई 18 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करता है तो उसे हर महीने 55 रुपए जमा करना होंगे। 29 साल की उम्र वाले कामगारों को हर महीने 100 रुपए और 40 साल की उम्र वालों को 200 रुपए का योगदान देना पड़ेगा। 18 साल से 40 साल तक की उम्र वाले मानधन योजना में शामिल हो सकेंगे।

जरूरी दस्तावेज – इस योजना से जुड़ने के लिए आपका आधार होना जरूरी है और फोटो, बैंक अकाउंट पासबुक व एड्रेस प्रूफ होना जरूरी है।

किसे मिलेगा फायदा – 18 साल से 40 साल तक की उम्र वाले मानधन योजना में शामिल हो सकेंगे और सरकार की किसी तरह की पेंशन योजना स्कीम का सदस्य होने पर भी इस स्कीम का पात्र नहीं माना जायेगा।

किश्त न देने पर – किश्त मे चूक हो जाने पर सदस्य को ब्याज के साथ बकाया राशि का भुगतान करके कॉन्ट्रिब्यूशन को नियमित करने की अनुमति होगी। यह ब्याज सरकार तय करेगी।

10 साल से पहले निकल सकते है राशि – यदि सब्सक्राइबर जुड़ने की तारीख से 10 साल के अंदर स्कीम से पैसा निकालने का इच्छुक है तो उसे केवल उसके हिस्से का योगदान सेविंग अकांट की ब्याज दर पर लौटाया जाएगा।

60 साल से पहले निकाले राशि – यदि सब्सक्राइबर स्कीम से 10 साल बाद लेकिन 60 साल की उम्र से पहले निकलता है तो उसे पेंशन स्कीम में कमाए गए वास्तविक ब्याज के साथ उसके हिस्से का योगदान लौटाया जाएगा।

मौत होने पर – किसी कारण से सदस्य की मौत हो जाने पर जीवनसाथी के पास स्कीम चलने का विकल्प होगा। सब्सक्राइबर और उसके जीवनसाथी की मौत होने की दशा में रकम को वापस फंड में क्रेडिट कर दिया जाएगा।

विकलांग होने पर – यदि सब्सक्राइबर 60 साल की उम्र से पहले अस्थायी रूप से विकलांग हो जाता है और स्कीम में योगदान करने में समर्थ है तो उसके पास स्कीम के वास्तविक ब्याज के साथ अपने हिस्से का योगदान लेकर स्कीम से निकलने का विकल्प होगा।

जीवनसाथी को मिलेगा हक – उन वर्षों के दौरान जब सब्सक्राइबर को पेंशन मिलेगी, तब जीवनसाथी को उसमें से 50 फीसदी लेने का हक होगा। सब्सक्राइबर की मौत के बाद बच्चों को पेंशन बेनिफिट लेने का हक नहीं होगा।

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प्रधानमंत्री श्रम योगी जनधन योजना

भारत में विशाल कार्यबल के लिए, केंद्रीय सरकार ने प्रधान मंत्री श्रम योगी योजना योजना शुरू की। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की तरह, केंद्रीय सरकार ने अब असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करने के लिए PMSYM योजना शुरू की है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना योजना ऑनलाइन पंजीकरण

पीएम श्रम योगी मान-योजना योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है: –

  • सभी लाभार्थियों को अनिवार्य जानकारी के साथ सीएससी का दौरा करना होगा। CSC Locator
  • वे आधिकारिक पीएम श्रम योगी मंथन पेंशन योजना ऑनलाइन पोर्टल https://maandhan.in/ पर जाएंगे।
  • होमपेज पर, उन्हें नीचे दिखाए गए अनुसार “Click Here to Apply Now” लिंक पर क्लिक करें।
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  • फिर आपको “Digitalseva Connect” पोर्टल के लिए निर्देशित किया जाएगा जो कि सामान्य सेवा सेवा ऑपरेटर द्वारा संचालित किया जाना है।
  • फिर सीएससी लाभार्थियों को नामांकित करेगा और किस्त की गणना उम्र के मानदंडों के आधार पर की जाएगी।
  • सीएससी वॉलेट के माध्यम से पहली किस्त काट ली जाएगी और ग्राहकों को नकद में भुगतान करना होगा।
  • सफल भुगतान करने के बाद, एक ऑनलाइन श्रम योगी पेंशन नंबर उत्पन्न होगा। इसके अलावा, लाभार्थी के हस्ताक्षर के लिए एक पावती सह डेबिट अधिदेश उत्पन्न किया जाएगा।
  • कॉमन सर्विस सेंटर लाभार्थियों के हस्ताक्षरित डेबिट अधिदेश को स्कैन और अपलोड करेंगे। फिर CSC लाभार्थियों को श्रम योगी कार्ड प्रिंट और सौंप देगा।
  • बैंक से पुष्टि के बाद, लाभार्थी को एसएमएस संचार के साथ जनादेश डेबिट सक्रिय हो जाएगा।
  • पीएम श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है: –
application process

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नामांकन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानने के लिए, लिंक https://www.licindia.in/home/process पर क्लिक करें। किसी भी प्रश्न के मामले में, उम्मीदवार 1800-2676-888 पर टोल शुल्क नंबर पर कॉल कर सकते हैं।

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प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना योजना के लिए पात्रता मापदंड

उम्मीदवारों को पीएम श्रम योगी मान-योजना (पीएम-एसवाईएम) के लिए पात्र बनने के लिए निम्नलिखित न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा: –

  • सभी लाभार्थियों की आयु 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
  • उम्मीदवार की आय 15,000 रुपये प्रति माह से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • ईपीएफ / एनपीएस / ईएसआईसी की सदस्यता के साथ आवेदकों को संगठित क्षेत्र में नहीं होना चाहिए
  • आवेदक के पास बचत बैंक खाता होना चाहिए।
  • उसके पास आधार नंबर होना चाहिए।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की मुख्य विशेषताएं (PM-SYM)

इस प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं और मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: –

  • अब प्रत्येक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन राशि 3000 रुपये प्रति माह मिलेगी।
  • PMSYMY लाभ उठाने के लिए, व्यक्ति का वेतन प्रति माह 15000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • पीएम श्रम योगी योजना योजना 2020 के तहत लाभ उठाने के लिए, प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी आयु के आधार पर प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये का योगदान करना चाहिए।
  • सेवानिवृत्ति की आयु यानी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सभी आवेदकों को यह राशि मिलेगी।
  • पारिवारिक पेंशन: पेंशन की प्राप्ति के दौरान, यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का जीवनसाथी परिवार पेंशन के रूप में लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का 50% प्राप्त करने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू होती है।

असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन योजना का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए पीएमएसवाईएम योजना की विशेषताएं पीडीएफ पर क्लिक करें। कोई कार्य अनुभव प्रतिबंध नहीं है, जिसका अर्थ है कि हाल ही में नौकरी पाने वाले दोनों लोग या असंगठित क्षेत्र में काफी समय से काम कर रहे हैं, लाभ उठा सकते हैं।

प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना पेंशन चार्ट (सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन)

असंगठित श्रमिकों के लिए इस मेगा पेंशन योजना में, प्रत्येक लाभार्थी को कुछ योगदान करना होगा। यह स्वैच्छिक ग्राहक योगदान प्रति माह 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक है। यह सब्सक्राइबर के शामिल होने की उम्र पर निर्भर करता है क्योंकि प्रवेश की आयु 18 वर्ष है जबकि जुड़ने की अधिकतम आयु 40 वर्ष है।

उदाहरण के लिए – यदि कोई व्यक्ति 29 वर्ष की आयु में इस योजना में प्रवेश करता है, तो उसे 100 / – प्रति माह का योगदान करना होगा, 60 वर्ष की आयु तक केंद्र सरकार द्वारा 100 / – की समान राशि का योगदान दिया जाएगा।

पीएम श्रम योगी मानधन योजना योजना के लिए कौन पात्र हैं

असंगठित कामगार का वेतन प्रति माह 15,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए और वह नीचे दिए गए अनुसार किसी भी व्यवसाय पर विश्वास कर सकता है: –

Home based workers Street vendors Mid-day meal workers
Head loaders Brick kiln workers Cobblers
Rag pickers Domestic workers Washer men
Rickshaw pullers Landless labourers Own account workers
Agricultural workers Construction workers Beedi workers
Handloom workers Leather workers Audio-visual workers
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असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए यह एक नई पेंशन योजना है क्योंकि केंद्रीय सरकार इन कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

pradhan mantri sram yogi mandhan yojana कहां होगा पेंशन योजना का रजिस्ट्रेशन :-

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का रजिस्ट्रेशन जीवन बीमा निगम (LIC) के सभी कार्यालयों, बीमा एजेंटों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के ऑफिस और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालयों में कराया जा सकेगा। अगर आपने रजिसट्रेशन करवा लिया है तो यही आपका आवेदन होगा।

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