मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 2024

मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन UP Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana apply online registration/ application form objective and eligibility msme accident bima yojana 2023

यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 2024

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 21 अगस्त विश्व उद्यमिता दिवस के दिन राज्य के सूक्ष्म उद्यमियों के लिए एक नई योजना का शुभारंभ किया गया है। जिसका नाम मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के माध्यम से व्यापारियों को दुर्घटना में मृत्यु होने या दिव्यांगता होने की स्थिति में बीमा प्रदान किया जाएगा ताकि दुर्घटना की स्थिति में हुई हानि की कुछ हद तक भरपाई की जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना को आगामी 5 वर्षों के लिए जारी रखा जाएगा। अगर आप इस योजना के तहत आवेदन कर दुर्घटना बीमा का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में पंजीकरण करना होगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 21 अगस्त 2023 को विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमी को बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। यदि किसी दुर्घटना में उद्यमी की मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति हो जाती है। तो राज्य सरकार द्वारा पात्र उद्यमी को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाएगा। मृत्यु की स्थिति में बीमा राशि आवेदक के परिवार को प्रदान की जाएगी और स्थाई दिव्यांगता होने की स्थिति में आवेदक के बैंक खाते में बीमा राशि जमा की जाएगी। ताकि वह किसी अच्छे अस्पताल में अपना इलाज करवा सके। Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana का लाभ पीएम स्वनिधि योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के उद्यमियों को भी दिया जाएगा। जितने भी उद्यमी इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत होंगे। उन्हें बीमा प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना को 5 वर्षों के लिए जारी रखा जाएगा।

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योजना का नाम   मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना
शुरू की गई   मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा
कब शुरू हुई 21 अगस्त 2023 को विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर
लाभार्थी   एमएसएमई (MSME) सेक्टर में कार्य करने वाले उद्यमी व कारीगर
उद्देश्य   सूक्ष्म उद्यमियों को मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में बीमा का लाभ प्रदान करना
बीमा राशि   5 लाख रुपए
आवेदन प्रक्रिया   ऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट   जल्द लॉन्च होगी

मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के सूक्ष्म उद्योगों को मृत्यु और दिव्यांगता की स्थिति में बीमा राशि प्रदान करना है। ताकि अगर उद्यमी में की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। दुर्घटना की वजह से सूक्ष्म उद्यमी को अस्थाई विकलांगता का सामना करना पड़ता है तो उन्हें डॉक्टर की पर्ची के अनुसार दिव्यांगता सर्टिफिकेट में दिव्यांगता का कितना प्रतिशत होगा उसके हिसाब से उन्हें बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली बीमा सहायता राशि का लाभ प्राप्त कर लाभार्थी अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकेंगे। राज्य के सभी उद्यमी को इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी उद्यमियों को बीमा का लाभ दिया जाएगा।
  • Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा मृत्यु या फिर स्थाई दिव्यांगता की स्थिति में 5 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान किया जाएगा।
  • यदि किसी दुर्घटना के कारण सूक्ष्म उद्यमी को अस्थाई विकलांगता हो जाती है तो ऐसी स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण पत्र में दर्ज विकलांगता के प्रतिशत के अनुसार बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • दुर्घटना बीमा में प्रदान की जाने वाली बीमा राशि दिव्यांग होने की स्थिति में उद्यमी के खाते में भेजी जाएगी और मृत्यु होने की स्थिति में बीमा राशि उद्यमी के परिवार वालों के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
  • मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ 90 लाख से अधिक उद्यमियों को दिया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सभी उद्यमियों को दिया जाएगा।
  • दुर्घटना बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को दुर्घटना होने के 1 महीने के भीतर ही आवेदन करना होगा।
  • इस योजना के माध्यम से उद्यमी को प्रोत्साहन मिलेगा तथा वह अपना व्यापार शुरू करने के लिए प्रेरित होंगे।
  • राज्य के सूक्ष्म और अति सूक्ष्म उद्यमियों को अधिक से अधिक लाभ होगा।
  • यह पंजीकरण प्रक्रिया अगले 1 वर्ष के दौरान ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकेगी।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त कर आवेदक और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
  • पात्र लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त कर आत्मनिर्भर एवं सशक्त हो सकेंगे।

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मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के लिए पात्रता

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-

  • आवेदक उत्तरप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • माइक्रो-स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज से जुड़ा हुआ होना चाहिए।
  • उद्यमी की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण हुई हो।
  • आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  • उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-

  • आधार कार्ड।
  • पहचान पत्र।
  • मूलनिवास प्रमाण पत्र।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • दिव्यांगता का प्रमाण पत्र (लागू होने पर)
  • उद्यम पोर्टल से प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर
  • बैंक खाता विवरण
  • पासवर्ड साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के तहत आवेदन

उत्तर प्रदेश के जो भी सूक्ष्म उद्यमी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा कि फिलहाल अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। जल्द ही इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आधिकारिक वेबसाइट को लांच किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी इस योजना के अंतर्गत आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया है। जैसे ही सरकार द्वारा आवेदन से संबंधित जानकारी उपलब्ध की जाएगी तो हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे ताकि आप आसानी से मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के तहत आवेदन कर लाभ उठा सके।

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