Mukhyamantri Kanyadan Yojana Himachal Pradesh Application Form 2024

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Mukhyamantri Kanyadan Yojana Himachal Pradesh Application Form 2024

हिमाचल प्रदेश सरकार ने गरीब कन्याओं के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लड़कियों के विवाह के लिए 40000 रूपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार उन परिवारों की निराश्रित लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। अब तक सरकार द्वारा 1591 लड़कियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

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कन्यादान योजना का मुख्य उद्देश्य उन निराश्रित लड़कियों के माता-पिता या अभिभावकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। लड़कियां जो अनाथ है या जिनके माता पिता शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अक्षम है वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है। आवेदक लड़की हिमाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक और महिला कल्याण के निकटतम विभाग से संपर्क कर सकती है।

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Rate of Grant (अनुदान की दर)

  • 40000 का विवाह अनुदान, निराश्रित लड़कियों के माता-पिता या अभिभावकों को उनकी शादी के लिए स्वीकार्य होगा।
  • नारी सेवा सदन के कैदियों के मामले में, विवाह अनुदान 51000 रुपये होगा

नोट: राज्य सरकार समय-समय पर रहने की लागत को ध्यान में रखते हुए राशि बढ़ाने के लिए सक्षम है।

कन्यादान योजना लाभार्थी

  • अनाथ लड़कियाँ
  • उपेक्षित लड़कियों और महिलाओं के पास आय का कोई नियमित स्रोत नहीं है।
  • महिलाओं को नैतिक और खतरे में या अनैतिक यातायात से बचाया।
  • राज्य में स्टेट होम्स के कैदी।
  • किसी भी कानून के तहत कारावास की सजा के बाद महिलाओं / लड़कियों को रिहा किया गया।
  • वह लड़की जिसके पिता जीवित नहीं हैं और जिसके अभिभावक की आय 35000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है।
  • महिलाओं को उनके पति द्वारा निर्जन या तलाक दिया गया और जिनकी आय प्रति वर्ष 15000 रुपये से अधिक नहीं है।
  • जिन लड़कियों के पिता लंबी बीमारी सहित शारीरिक या मानसिक विकलांगता के कारण अक्षम हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय 35000 रुपये से अधिक नहीं है।

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मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हिमाचल प्रदेश के लाभ

  • सरकार लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  • इस योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को उनके विवाह के लिए 40000 रूपए प्रदान करेगी।
  • वे लड़कियां जो अनाथ है या जिनके माता पिता मानसिक रूप से अक्षम है, उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।

एचपी सीएम कन्यादान योजना के लिए पात्रता

हिमाचल प्रदेश कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित पात्रता का होना आवश्यक है :-

  • आवेदक लड़की हिमाचल प्रदेश की निवासी होना चाहिए।
  • लड़कियां जो अनाथ है या जिनके माता पिता शारीरिक रूप से अक्षम है, योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • वार्षिक आय 35000 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • उस व्यक्ति का नाम और पता जिससे लड़की की शादी हो रही है और शादी की तारीख
  • 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियां ही योजना के लिए आवेदन कर सकती है।

कन्यादान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

कन्यादान योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक है :-

  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की प्रतिलिपि

Mukhyamantri Kanyadan Yojana Himachal Pradesh Application Form

  • आवेदन करने के इच्छुक आवेदक को पात्रता की पुष्टि करके हिमाचल प्रदेश सरकार की बाल कल्याण विभाग में आवेदन करना होगा।
  • आवेदन पत्र महिला और बाल विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हिमाचल प्रदेश के लिए एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें

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