Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana MP 2024 विवाह योजना आवेदन

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024 (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana MP)

मध्य प्रदेश सरकार ने बेटियों की शादी के लिए एक नयी योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, जरूतमंद और बेसहारा परिवारों की बेटियों, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। साल 2006 में इसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम से शुरू किया गया था लेकिन नवंबर 2015 में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना रख दिया गया है। इस योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाली सभी कन्याओं के लिए सरकार 55000 रूपए खर्चा करती है। इसके साथ ही आदिवासी अंचलों जनजातीय वोह पद्धति से एकल विवाह करने पर भी इसका लाभ मिलता है।

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इस योजना में भाग लेने वाले परिवारों को सरकार पैसे की सहायता भी करती है। पहले यह राशि 28000 रूपए थी जिसे नयी सरकार ने 17 दिसंबर 2018 में बढ़ाकर 51000 रूपए कर दिया गया जिसे अब फिर से बढ़ा कर 51,000 से 55,000 कर दिया गया है।

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योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
घोषणा तिथि 2016
शुरू की गयी शिवराज सिंह जी
योजना जारी रखी गयी कमलनाथ जी
लाभार्थी सहायता राशि 55000 रूपए

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ

  • इस योजना के तहत सरकार वित्तीय सहायता राशि प्रदान करती है। यह प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है जिसकी घोषणा नयी सरकार ने शपथ समारोह के दौरान की थी। अब यह सहायता राशि 51000 रूपए कर दी गयी है।
  • यह योजना सभी धर्मों को समान आधार पर उपलब्ध है। हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही वर्गों को इसका लाभ मिलते है।
  • इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को कन्या की शादी पर कुल 55000 रूपए खर्च किये जायेंगे। यह पूरी सहायता अलग अलग मदों में बाँट कर व्यय किया जाता है।
  1. नवविवाहित ठीक प्रकार से अपना नया जीवन शुरू कर सके इसके लिए 43000 रूपए कन्या के बचत खाते में जमा किए जाते है।
  2. योजना के तहत कन्या के विवाह संस्कार में लगने वाली सामग्री खरीदने में 5000 रूपए खर्च किए जाते है।
  3. सामूहिक विवाह आयोजित कराने वाली संस्था को कार्यक्रम की तैयारी के लिए प्रति कन्या 3000 रूपए भुगतान किया जाता है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए पात्रता

यदि आप इस योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते है तो आपको निम्न योग्यता को पूरा करना होगा :-

  • कन्या या कन्या के अभिभावक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • शादी कर रहे जोड़े में लड़की की आयु 18 वर्ष लड़के की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • इसके अलावा कन्या का नाम समग्र विवाह पोर्टल पर रजिस्टर भी होना चाहिए।
  • ऐसी महिलाएं निराश्रित है और स्वयं के पुनःविवाह के लिए अक्षम है वे इस योजना के लिए पात्र है।
  • जिन महिलाओं का कानूनी रूप से तलाक हो चुका है वे महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती है।
  • वे विधवा महिलाएं जो निराश्रित है और पुनर्विवाह के लिए सक्षम नहीं है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट का विवरण
  • इनकम सर्टिफिकेट
  • पहचान पत्र
  • विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • तलाकशुदा होने की स्थिति में प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना – आवेदन पत्र और प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कन्या विवाह प्रोत्साहन / सहायता योजना अथवा कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरना होगा, पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए निम्न्लिखित चरणों का पालन कर सकते हैं

  • लाभार्थी सबसे पहले सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश की वेबसाइट के लिंक socialjustice.mp.gov.in पर जायें।
  • जिसके बाद मुख्यमंत्री कन्यादान योजना / निकाह योजना आवेदन पत्र (MP Mukhyamantri Kanyadan Yojana Application Form) डाउनलोड कर लें।
  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक – http://socialjustice.mp.gov.in/Portals/0/Order__46.pdf
mukhyamantri kanya vivah yojana mp application form

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  • इस आवेदन पत्र में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए दो अलग अलग आवेदन पत्र हैं, अतः जो भी आवेदन पत्र आपके लिए लागू हो बस वही आवेदन पत्र भरकर जमा करें।
  • पंजीकरण फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही से भर कर जरूरी दस्तावेजों के साथ लगा कर ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में जमा कर दें।
  • इसके अलावा आवेदन पत्र आप अपने नजदीकी ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद कार्यालय से या फिर समग्र विवाह पोर्टल से भी प्राप्त कर सकते हैं

इस योजना की मुख्य विशेषता यह भी है की इससे समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हुए हैं। हिंदू और मुस्लिम जोड़ों के विवाहों को एक ही स्थान पर कराया जाता है जो न केवल सामाजिक सामंजस्य को बढ़ाता है बल्कि विवाहों पर होने वाले अनावश्यक खर्च को भी कम करता है।

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में आवश्ययक अभिलेखों के साथ जमा करायें । स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र :- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र :- आयुक्त, नगर निगम मुख्य नगर पालिका अधिकारी

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मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लाभार्थी सूची

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभार्थियों की सूची भी मध्य प्रदेश विवाह पोर्टल पर उपलब्ध है जिसे नीचे दिये गए लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं।
लाभार्थी सूची: http://mpvivahportal.nic.in/Public/Pages/List_Of_Verified_Beneficiaries.aspx
लाभार्थी सूची देखने के लिए आपको जिला, जनपद पंचायत, विवाह योजना का नाम और आवेदन दिनांक का चयन करना है और फिर आपके सामने कुछ इस तरह की सूची खुल जाएगी।

beneficiary list

beneficiary list

कन्यादान योजना आवेदन स्थिति

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवेदन की वर्तमान स्थिति देखने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर जाकर वर या वधू की समग्र आईडी डालें और “सदस्य की जानकारी देखें” बटन पर क्लिक करें। जिसके बाद आपको आपके आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी।

आवेदन स्थिति के लिए लिंक: http://mpvivahportal.nic.in/Public/Track_Application_Status_By_SamagraID.aspx

application status

application status

कन्यादान विवाह योजना – वार्षिक कलेंडर

कन्यादान योजना के लिए वार्षिक कलेंडर देखने के लिए मध्य प्रदेश विवाह पोर्टल के दिये गए लिंक पर जाएँ – http://mpvivahportal.nic.in/Public/Pages/Determined_Calender_by_Govt.aspx

मुख्यमंत्री कन्यादान / कन्या विवाह / निकाह योजना – सहायता राशि

मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह सहायता योजना और कन्या निकाह योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि निम्न्लिखित है:

  • 28000 रुपए कन्या के बचत खाते में जमा किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह प्रोत्साहन योजना योजना से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप मध्य प्रदेश के विवाह पोर्टल http://mpvivahportal.nic.in/ या फिर समग्र विवाह पोर्टल पर जा सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर 0755-2556916 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

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आधिकारिक वेबसाइट यहां क्लिक करें
हेल्पलाइन नंबर (0755) 2556-916
ईमेल आईडी dpswbpl@nic.in
पता आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
1250, तुलसी नगर भोपाल – 462003
एप्लीकेशन फॉर्म यहां क्लिक करें
समग्र पोर्टल यहां क्लिक करें

अगर आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से सम्बंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है , हमारी टीम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते है ताकि वो भी इस योजना का लाभ उठा सके।

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