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मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2023 MP Kalyani Pension Scheme
मध्यप्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने राज्य में मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत की है। सरकार द्वारा राज्य में बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है जो कि बेटियों के कल्याण को ध्यान में रखकर शुरू की गयी है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य बेटियों की समाज में स्थिति सुधारना है, उन्हीं योजनाओं में से एक योजना यह भी है।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना form pdf
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत ऐसे अभिभावक जिनकी केवल बेटियां है उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा मासिक पेंशन के रूप में 600 रूपए दिए जायेंगे। इस योजना द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता का उपयोग रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में कर सकते है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्याओं के अभिभावकों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है।
इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कन्या के माता पिता को पेंशन के रूप में 600 रूपए प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
इस राशि से वह बुढ़ापे में अपनी जरूरतें पूरी कर सकते है।
कन्या के माता पिता को किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
यह पेंशन योजना केवल उन अभिभावकों के लिए है जिसकी संतान बेटियां है। जिनके पुत्र है वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते है।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए निम्न पात्रता का होना आवश्यक है :-
आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
अभिभावक में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से नीचे अर्थात BPL परिवार से सम्बंधित होना चाहिए।
उम्मीवार केवल कन्या अभिभावक होना चाहिए।
अभिभावक की बेटियां विवाहित होनी चाहिए।
उम्मीदवार आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
आयु एवं निवास के लिए निम्न में से कोई एक – स्कूल का प्रमाण पत्र /अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र/मतदाता सूची/स्वयं का मतदाता परिचय पत्र/चिकित्सक प्रमाण पत्र राशन कार्ड
दम्पत्ति की केवल कन्या ही हुई है और कोई जीवित पुत्र नहीं है की पुष्ष्टि निम्नांकित दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करने पर की जाये:- राशन कार्ड/मतदाता निर्वाचक नामावली जिसमें दम्पत्ति का नाम एवं परिवार के सदस्यों का नाम हो /ग्राम पंचायत/वार्ड प्रभारी का प्रमाण पत्र./आंगनबाड़ी/ आशा कार्यकर्ता की रिपोर्ट पंजी/स्व प्रमाणित घोषणा पत्र
दम्पत्ति/एकल दम्पत्ति द्वारा इस आशय का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र कि वह आयकरदाता नहीं हैं।
दम्पत्ति युगल होने की दशा में संयुक्त फोटो एवं एकल दम्पत्ति की दशा में एकल फोटो| (इसे चेक करे एवं यह सामग्री पदाभिहित अधिकारी कार्यालय भेजी जाये । इसे अपलोड करने की आवश्यकता नहीं हैं ।)
विधवा महिलाएं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र/परित्यक्ता हेतु माननीय न्यायालय का आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करे।
बैंक पासबुक/पोस्ट ऑफिस खाते के प्रथम पृष्ठ की प्रतिलिपि
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