MP Vridha Pension Yojana 2024 मध्य प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना
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MP Vridha Pension Yojana 2024
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में रहने वाले सभी Old Age citizens के लिए 3 वृद्धा पेंशन योजनाएं चलाई हुई है। पहली है इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, दूसरी है समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्वावस्था पेंशन योजना और तीसरी है समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्वाश्रम में निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना।
इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे की इन तीन वृद्वा पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन कैसे करना है, पात्रता और पूरी जानकारी।
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मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित वृद्धा पेंशन योजनाएं
मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित वृद्धा पेंशन योजनाएं की जानकारी यहां पर दी गयी है:-
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
योजना कब प्रांरभ की गई
15 अगस्त 1995
पात्रता के मापदंड
60 एवं इससे अधिक आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से हो।
अर्हताएं
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- आवेदक (पुरुष अथवा स्त्री) की आयु 60 वर्ष अथवा इससे अधिक की हो।
- आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
सहायता
रूपये 600/-
सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
- स्वयं की तीन फोटो
- बी.पी.एल. कार्ड
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
- ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
- शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
आवेदन निराकरण की समय सीमा
लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्वावस्था पेंशन योजना
योजना कब प्रांरभ की गई
वर्ष 1981
पात्रता के मापदंड
निराश्रित हो।
अर्हताएं
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध।
- समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।
सहायता
₹ 600 प्रतिमाह
सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
- स्वयं की तीन फोटो
- निराश्रित का प्रमाण पत्र
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
- ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
- शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
आवेदन निराकरण की समय सीमा
लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्वाश्रम में निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना
योजना कब प्रांरभ की गई
वर्ष 2016
पात्रता के मापदंड
विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त वृद्वाश्रमों में निवासरत अंत:वासी
अर्हताएं
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- वृद्वाश्रम में निवासरत 60 वर्ष से अधिक आयु के अंत:वासी।
- समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।
सहायता
रूपये 600/-
सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
- स्वयं की तीन फोटो
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
- ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
- शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
आवेदन निराकरण की समय सीमा
लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
अधिक जानकारी – http://socialsecurity.mp.gov.in/Scheme/DifferentTypeSchemes.aspx
वृद्ध लोगों के लिए एमपी वृद्धा पेंशन योजना
मध्य प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना में दी जाने वाली राशि का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति को ठीक करना है, जिससे बुजुर्ग लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ सके। मध्य प्रदेश राज्य सरकार इस सरकारी योजना के तहत सभी बूढ़े लोगों को 600 रूपये महिना वित्तीय सहायता बुढ़ापा पेंशन के रूप में प्रदान करेगी।
60 साल की उम्र के बाद जीवन में बुजुर्ग लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इसी वजह से एमपी राज्य में बूढ़े नागरिकों के लिए 3 पेंशन योजनाएं चली हुई हैं। MP वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आप नीचे आर्टिक्ल में पढ़ सकते हैं।
मध्य प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन
मध्य प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है इससे संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:-
- उम्मीदवार सबसे पहले http://socialsecurity.mp.gov.in/ पर जाएं
- होम पेज पर आपको “सामाजिक पेंशन पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अगले पेज पर “पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन” लिंक पर क्लिक करें:-
- लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर उम्मीदवार को अपनी ‘जिला’ ‘स्थानीय निकाय’ और ‘समग्र सदस्य आईडी’ भरनी होगी और नीचे दिये गए “पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें” बटन पर क्लिक करना है।
- बटन पर क्लिक करने के बाद “MP Vridha Pension Yojana Online Application Form” खुल जाएगा।
- फॉर्म पर पूछिए गई सभी जानकारी सही से भरने के बाद जमा करें बटन पर क्लिक कर दे जिसके बाद आपका आवेदन सरकार को प्राप्त हो जाएगा।
मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन पत्र भरने के बाद बैंक खाते में जमा होने के बाद, बैंक खाते में पेंशन, राशि मिलनी शुरू हो जाएगी।
Direct Link – http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/Online_Request_For_pension.aspx
एमपी वृद्धा पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन पात्रता
- उम्मीदवार सबसे पहले http://socialsecurity.mp.gov.in/ पर जाएं
- वेबसाइट के मेन पेज पर आपको “सामाजिक पेंशन पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अगले पेज पर “योजनाओं हेतु पात्रता जानें” लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर उम्मीदवार को अपनी लिंग, वैवाहिक स्तिथि, बीपीएल कार्ड है या नहीं, क्या निराश्रित है, क्या निशक्तता प्रमाण पत्र है, निःशक्तता का प्रकार, विकलांगता प्रतिशत, आयु, क्या आयकर दाता है, क्या केवल पुत्री के माता पिता है आदि जानकारी भरनी होगी। इसके बाद योजनाएं खोजें बटन पर क्लिक करना होगा।
- बटन पर क्लिक करने के बाद “एमपी वृद्धावस्था पेंशन योजना पात्रता जांच पृष्ठ” खुल जाएगा।
- इस पेज पर वृद्धा पेंशन योजना चुनें और फिर “पात्रता देखें” लिंक पर क्लिक करें जिससे उस योजना की पूरी जानकारी आपके सामने खुल जाएगी।
सभी जानकारी पढ़ने के बाद आप उस वृद्धा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते है।
Direct Link – http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/PensionCriteria.aspx
एमपी वृद्धा पेंशन की स्वीकृति की स्थिति
ऑनलाइन मोड के माध्यम से मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन स्थिति की स्थिति को ट्रैक करने के लिए सीधा लिंक http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/TrackStatusofPensionApplication.aspx है।
एमपी वृद्धा पेंशन की स्वीकृति की स्तिथि जानने का पेज कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
इस पेज पर समग्र ID डालकर “Show details” पर क्लिक करें जिससे आपकी वृद्धा पेंशन एप्लीकेशन स्टेटस खुल जाएगा
आवेदन की स्तिथि ट्रैक करें – http://socialsecurity.mp.gov.in/Reports/MemberDetails/DiscountinuePensionerDetails.aspx
पेंशनर की पासबुक देखें – http://socialsecurity.mp.gov.in/OnlineServices/Public/MemberPensionsHistory.aspx
वृद्धा पेंशन योजना मध्य प्रदेश – जरूरी दस्तावेज़
सभी आवेदक वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण करने से पहले नीचे बताए गए दस्तावेजों की सूची देख ले:-
- आधार कार्ड, पैन कार्ड
- बैंक खाता होना चाहिए
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म / आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण-पत्र
- 9 अंको की समग्र आई.डी
एमपी वृद्धा पेंशन हेतु पात्र ग्रामीण व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में विकास अधिकारी, पंचायत समिति (जिसमें आवेदक निवास कर रहा है) और शहरी क्षेत्र का आवेदन उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन पत्र पंचायत समिति, तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्टर कार्यालय में नि:शुल्क उपलब्ध हैं। ज्यादा जानकारी के लिए समाज कल्याण विभाग में संपर्क कर सकते है।
इसके अलावा किसी भी अन्य जानकारी के लिए समग्र पोर्टल एमपी पर जा सकते हैं या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवार 0755- 2556916 नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।
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