MP Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana 2024 Registration Form

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MP Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana 2024

महत्त्वपूर्ण जानकारी !! मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्र योजना के अंतर्गत 25,500 गरीब परिवारों को निशुल्क भू आवंटन प्रदान किया जाएगा। ताजा जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहे………

एमपी मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र saara.mp.gov.in पर आमंत्रित किया जा रहा है। यह योजना मध्य प्रदेश राज्य में छोटे घरों में रहने को मजबूर बड़े आकार के संयुक्त परिवारों के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की जाएगी। मप्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि एक घर में 1 से अधिक परिवार न रहें। इस लेख में, हम आपको मुख्यमंत्री आवास भू-अधिकार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के तरीके के बारे में बताएंगे।

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गरीब भाइयों-बहनों के लिए प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया है। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना, ऐसे घर जिसमें एक से ज्यादा परिवार रहते हैं, परिवार का मतलब पति,पत्नी व बच्चे और उनके पास रहने का कोई और भूखण्ड नहीं है,तो उनको सरकार नि:शुल्क रहने के लिए प्लॉट उपलब्ध करवायेगी। हम अपने गरीब भाई-बहनों को इन प्लॉटों का पट्टा भी देंगे। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना में उनके मकान बनने की राह भी खुल जायेगी। इस धरती पर जिसने जन्म लिया है, उसका इतना तो अधिकार है कि उसके रहने की जमीन का टुकड़ा उसके अपने नाम का हो। यह गरीबों के हक में ऐतिहासिक फैसला है।

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एमपी मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना क्या है

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान ने 28 अक्टूबर 2021 को अपने संकल्प को दोहराया कि एमपी सरकार द्वारा उन मामलों में मुफ्त आवासीय भूखंड प्रदान किए जाएंगे जहां एक से अधिक परिवार (एक जोड़े और उनके बच्चे शामिल हैं) एक ही घर में रह रहे हैं, यदि उनके पास रहने के लिए कोई भूखंड नहीं है। सीएम ने कहा कि “सांसद मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और अधिक घरों के निर्माण का रास्ता भी खुल जाएगा और अन्य योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। “

आवंटन के दिशा निर्देश

प्रत्‍येक परिवार को न्‍यूनतम मूलभूत आवश्‍यकताओं के साथ प्रतिष्‍ठापूर्ण जीवन यापन करने का अधिकार है। केन्‍द्र अथवा राज्‍य की आवासीय याजनाओं का हितग्रहियों को आवास भू-खण्‍ड प्राप्‍त होने पर ही वा‍स्‍तविक रूप से लाभ प्राप्‍त हो सकता है। आवासीय भू-खण्‍ड प्राप्‍त होने पर शासकीय याजनाओं एवं बैंक से आवास ऋण में प्राप्‍त करने में सहायता हो सकती है। अत: राज्‍य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्‍येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में ‘आबादी क्षेत्र’ की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू-खण्‍ड उपलब्‍ध कराने के लिये “मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना” प्रारम्भ की जा रही है।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना पात्रता

  • आवेदक परिवार के पास स्‍वतंत्र रूप से रहने के लिये आवास नही है।
  • आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि है।
  • आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) दुकान से राशन प्राप्‍त करने के लिये पात्रता पर्ची धारित करता है।
  • आवेदक परिवार का कोई भी सदस्‍य आयकर दाता नही है।
  • आवेदक परिवार को कोई भी सदस्‍य शासकीय सेवा में नही है।
  • आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भू-खण्‍ड चाहता है दिनांक 01 जनवरी, 2021 तक की मतदाता सूची में नाम दर्ज है।

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मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

  • आवेदक द्वारा आवसीय भू-खण्‍ड प्राप्‍त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन SAARA पोर्टल के माध्‍यम से प्रस्‍तुत करना होगा।
  • उक्‍त प्रस्‍तुत आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी को परीक्षण/प्रतिवेदन हेतु प्रेषित किया जायेगा।
  • ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी द्वारा आवेदन की जांच कर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा।
  • प्राप्‍त प्रतिवेदन अनुसार प्रारंभिक/परीक्षण कर पात्र/अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी।
  • पात्र,अपात्र परिवारों की ग्राम पंचायतवार सूची संबंधित ग्राम के निवासियों से आपत्‍तीयां या सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु प्रकाशित की जायेगी। सूचना चौपाल, गुडी, चावडी आदि सार्वजनिक स्‍थलों तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में चस्‍पा की जायेगी।
  • तहसीलदार सूचना में विनिर्दिष्‍ट तारीख और स्‍थान पर आपत्तियों और सुझाव का परीक्षण करेगा और पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची तैयार करेगा।
  • तहसीलदार पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची ग्राम सभा के अनुमोदन हेतु प्रेषित करेगा जो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन कर तहसीलदार को विचारार्थ प्रेषित की जाएगी। जिस पर तहसीलदार आवंटन हेतु आदेश पारित करेगा।
  • ऑनलाइन लिंक लागू करें – https://saara.mp.gov.in/saaraweb/bhuadhikar/BhuSwamiApplicationForm.aspx
  • आवेदन पत्र प्रिंट – https://saara.mp.gov.in/saaraweb/bhuadhikar/BhuSwami_ApplicationFormPrint.aspx

एमपी मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों की ग्रामवार सूची ग्रामीणों से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रकाशित की जायेगी।

सांसद मुख्यमंत्री आवास भू-अधिकार योजना की घोषणा

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योजना की घोषणा करते हुए कहा कि यह गरीबों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला है। मुख्यमंत्री आवास भू-अधिकार योजना के तहत, राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी (आबादी) भूमि पर भूखंडों के आवंटन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एमपी मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है कि प्रत्येक परिवार को न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं के साथ एक सम्मानजनक जीवन का अधिकार हो।

आवासीय प्लॉट मिलने पर सरकारी योजनाओं और बैंकों से कर्ज लेने में मदद मिलेगी। मप्र राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास भू-अधिकार योजना शुरू की गई है।

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