Haryana Vidhwa Mahila Udyami Rin Yojana Registration 2024

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Haryana Vidhwa Mahila Udyami Rin Yojana 2024

हरियाणा सरकार प्रदेश में विधवा महिलाओं के लिए सब्सिडी पर ऋण योजना (Subsidy on Loans for Widows) शुरू करने जा रही है। यह सरकारी योजना विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बहुत बढ़ा कदम होगी। विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना (Haryana Subsidized Loan Scheme For Widows) को शुरू करने के लिए राज्य का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय काफी गंभीर है। इस दिशा में इन महिलाओं को अब उद्यमी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा तीन लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा। जिसमें 25% सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी।

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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का मुख्यमंत्री विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना (Mukhyamantri Subsidized Loan Scheme For Widows) को शुरू करने का उद्देश्य विधवा महिलाओं का विकास, उत्थान के साथ उन्हे स्वावलंबी बनाएगा। विधवा महिलाओं को अपना स्वयं का उद्यम लागने, स्वरोजगार स्थापित करने के लिए दिये जाने 3 लाख रुपए लोन के ब्याज में 25% सब्सिडी या फिर 50,000 रूपये जो भी अधिकतम हो सरकार द्वारा वहन की जाएगी। हरियाणा सीएम विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना (CM Subsidized Loan Scheme For Widows) को विभिन्न चरणों में शुरू किया जाएगा। प्रथम वर्ष के पहले चरण में एक हजार विधवा महिलाओं को ऋण देने का प्रावधान रखा जायेगा।

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विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना – पात्रता व शर्तें

विधवाओं के लिए सब्सिडी पर लोन स्कीम का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा कुछ पात्रता व शर्तें (Eligibility Criteria for Subsidized Loan Scheme For Widows) रखी गई हैं जिनकी सूची आप नीचे देख सकते हैं:

  • आधिकारिक बयान के अनुसार महिला हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए
  • उसके पास हरयाणा का निवासी होने के प्रमाण-पत्र होना चाहिए
  • आवेदक महिला के परिवार की वार्षिक आय सभी स्त्रोतों को मिलाकर 3 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए
  • आय-प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड होना जरूरी है
  • विधवा महिला उम्मीदवार की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • इसके अलावा सरकार द्वारा किसी अन्य लोन स्कीम का पहले से लाभ नहीं मिल रहा हो। एक बार में एक ही योजना का लाभ उम्मीदवार को मिलेगा।

हरियाणा सरकार ने अभी के लिए पांच करोड़ रुपये सब्सिडी देने के लिए आवंटित कर दिये हैं। यह स्कीम बैंकों के माध्यम से लागू की जायेगी, जिसमें बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण बिना कुछ गिरवी (कोलाट्रोल सिक्योरटी) रखे हुये पात्र महिला को दिया जायेगा।

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मुख्यमंत्री विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना की लाभ व विशेषताएँ

सीएम विधवा महिला स्वरोजगार कर्ज योजना में महिलाओं को लोन देने से पहले छोटी अवधि के लिए कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा जो बिलकुल निशुल्क होगा। स्किल ट्रेनिंग (Areas of Free Training under Subsidized Loan Scheme For Widows) किन-किन क्षेत्रों में दी जाएगी इसकी सूची आप नीचे देख सकते हैं:

  • बुटीक
  • सिलाई-कढा़ई
  • टैक्सी व ऑटो
  • अचार इकाइयां
  • खाद्य प्रसंस्करण
  • कैरी बैग बनाने की ट्रेनिंग
  • बेकरी
  • रेडीमेट गारमेंटस
  • दुग्ध उत्पादन
  • कम्प्यूटर जॉब वर्क्स

ऊपर बताए गए कामों के अलावा भी अगर किसी अन्य कार्य जिसको महिला करने में सक्षम हो, उन सभी कार्यों के लिये भी ऋण प्रदान करवाया जायेगा। राज्य मंत्री ने कहा कि इस स्कीम में महिलाओं को ऋण देने से पूर्व लघु अवधि का प्रशिक्षण (Free training Under Subsidized Loan Scheme For Widows) प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण होटल प्रबंधन संस्थान, पंजाब नेशनल बैंक, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के संस्थानों के माध्यम से उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सहायता ली जाएगी, ताकि विधवाओं का कौशल विकास हो सके।

मुख्यमंत्री विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना हरियाणा पंजीकरण प्रक्रिया

ऊपर बताए गए कामों के अलावा भी अगर किसी अन्य कार्य जिसको महिला करने में सक्षम हो, उन सभी कार्यों के लिये भी ऋण प्रदान करवाया जायेगा। राज्य मंत्री ने कहा कि इस स्कीम में महिलाओं को ऋण देने से पूर्व लघु अवधि का प्रशिक्षण (Free Training Under Subsidized Loan Scheme For Widows) प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण होटल प्रबंधन संस्थान, पंजाब नेशनल बैंक, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के संस्थानों के माध्यम से उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सहायता ली जाएगी। ताकि विधवाओं का कौशल विकास हो सके। इस योजना के तहत आवेदन/पंजीकरण करने के लिए विधवा महिला (Widows) को अपने नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी बैंक या पोस्ट-ऑफिस में संपर्क करना होगा।

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