Haryana Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Yojana 2024

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Haryana Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Yojana 2024

हरियाणा सरकार ने मुख्मंत्री व्यापारी क्षत्रिपति बीमा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, सरकार अपने स्टॉक / टर्नओवर के अनुसार 5 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान करेगी। यह कवरेज सभी पंजीकृत छोटे और मध्यम व्यापारियों, दुकानदारों, स्वरोजगार वाले व्यक्तियों पर लागू होगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने व्यापारियों को 5 लाख रुपये का बीमा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की है।

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मुख्यमंत्री व्यापारी समाजिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री वयोश्री क्षतिपूर्ति बीमा योजना दोनों के लिए कुल 38 करोड़ रुपये का प्रीमियम हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस अवसर पर, सीएम ने इस योजना के तहत छह लाभार्थियों को बीमा प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। सीएम ने समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए कई अन्य घोषणाएं भी की हैं।

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नाम मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना हरियाणा  (MVKBY)
लांच 17 मई 2023
घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा
जारी की गई हरियाणा  सरकार का एक्साइज एवं टैक्सेशन विभाग
प्रस्ताव दिया गया मई, 2019 को
लाभार्थी हरियाणा  के छोटे एवं मध्यम व्यापारी

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना हरियाणा

राज्य के जिन व्यापारियों के कारोबार में आग, चोरी, बाढ़ और भूकंप आदि से होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए हरयाणा सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। इन सभी कारणों के आलावा अन्य कारणों से होने वाले कारोबार के नुकसान की भरपाई इस Vyapari Kshatipurti Bima Yojana के अंतर्गत नहीं की जाएगी।

    • मुख्यमंत्री लघु व्यापारी बीमा योजना शुरू कर सरकार राज्य के व्यापारियों की मदद करना चाहती हैं, ताकि उन्हें होने वाली परेशानी का वे, सामना कर उससे निपट सकें।
    • ऐसे व्यापारी जिनके माल का काफी नुकसान हो जाता हैं, तो उस माल की क्षतिपूर्ती के लिए सरकार के कहने पर बीमा कंपनी उनकी आर्थिक मदद करने जा रही हैं।
    • HR CM Small Traders Insurance Scheme में आग, चोरी, बाढ़ या भूकंप से होने वाले सामान एवं फर्नीचर के नुकसान जैसी क्षति की पूर्ती की जाएगी।
    • इसके अलावा अन्य कारणों से होने वाली माल की क्षति को इसमें शामिल नहीं किया जायेगा।

हरियाणा व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की विशेषताएं

व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं :-

  • हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई बीमा योजना में दिया जाने वाला कुल 38 करोड़ रूपये का सालाना प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा स्वयं ही दिया जायेगा। व्यापारियों को इसके लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना है।
  • आग, चोरी, बाढ़ और भूकंप के कारण उनके स्टॉक के नुकसान की भरपाई और फर्नीचर और अन्य सामानों को नुकसान की भरपाई के लिए बीमा की राशि का भुगतान किया जाएगा।
  • इस योजना में लाभार्थियों के लिए 5 लाख रूपये से लेकर 25 लाख रूपये तक का क्षतिपूर्ती बीमा कवरेज प्रदान करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया हैं, जोकि लाभार्थी के सालाना टर्नओवर के आधार पर उन्हें बीमा कंपनी द्वारा प्रदान किया जायेगा।
  • इस योजना के शुरू होने से लगभग 3 लाख 13 हजार लोग लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। और ये सभी लाभार्थी जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं।

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व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना हरियाणा की पात्रता

योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता का होना आवश्यक है।

  • इस योजना में लाभार्थी वे होंगे, जोकि हरियाणा के मूल निवासी होंगे, उन्हें इसमें बीमा प्रदान किया जायेगा।
  • योजना में छोटे एवं मध्यम व्यापारी को शामिल कर उन्हें बीमा कवरेज प्रदान किया जाना है।
  • व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना में वे व्यापारी लाभार्थी होंगे जिनका व्यापार जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा। यानि कि वे जीएसटी टैक्स देने वाले होने आवश्यक हैं।
  • इस बीमा योजना में व्यापारियों का सालाना टर्नओवर भी निर्धारित किया गया है, इस योजना में 1.5 करोड़ तक टर्नओवर वाले व्यापारी भी शामिल होंगे।

सीएम व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचि निम्न प्रकार से है :-

आधार कार्ड निवास प्रमाण पत्र
पैन कार्ड पासपोर्ट साइज फोटो
आखरी टेक्स रिसर्च की कॉपी मोबाइल नंबर

क्षतिपूर्ति योजना के तहत मिलेगा 5 से 20 लाख मुआवजा

वार्षिक टर्नओवर मुआवजा वार्षिक शुल्क
0 से 20 लाख रुपये तक 05 लाख रुपये तक 100 रुपये
20 से 50 लाख रुपये तक 10 लाख रुपये तक 500 रुपये
50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक 15 लाख रुपये तक 1000 रुपये
1 से 1.5 करोड़ रुपये तक 20 लाख रुपये तक 2500 रुपये

निशुल्क जीएसटी पंजीकरण

मुख्यमंत्री ने छोटे व्यापारियों के लिए एक और घोषणा की। जिन व्यापारियों का वार्षिक कारोबार 20 लाख रुपये है, अब उन्हें जीएसटी पंजीकरण के लिए सीए प्रमाणपत्र राज्य सरकार के एंपेनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से निशुल्क मिलेगा। इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह में 68,142 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ हरियाणा बड़े राज्यों में शीर्ष पर है।

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