Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Form PDF

haryana mukhyamantri vivah shagun yojana form 2024 application registration pdf download, apply online at saralharyana.gov.in, track status, check documents list, eligibility and complete details of Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana 2023 हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ऑनलाइन आवेदन

Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana

हरियाणा सरकार saralharyana.gov.in पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म आमंत्रित कर रही है। लड़कियों की शादी में वित्तीय सहायता पाने के लिए लोग अब मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत, गरीब परिवारों की लड़कियों और विधवा / निराश्रित महिलाओं, खेल महिलाओं और अनाथ कन्याओं की बेटी को शादी के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। सभी लड़कियां mukhya mantri vivah shagun योजना के लिए निर्देश / अधिसूचना पढ़ सकते हैं, mukhyamantri vivah shagun yojana फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं ऑफ़लाइन आवेदन के लिए, ऑनलाइन आवेदन करें, ट्रैक की स्थिति, पात्रता की जांच करें और शगुन राशि का लाभ उठाने के लिए इसे अन्य दस्तावेजों के साथ जमा करें।

haryana mukhyamantri vivah shagun yojana form

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यह राशि बालिकाओं को सम्मानित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए “कन्यादान” के रूप में दी जाती है कि लड़कियों की शादी इनायत से की जाती है। सभी आवेदक विवाह की तारीख से 1 महीने पहले हरयाणा कल्याण योजना फॉर्म भर लें। लाभार्थियों को शादी से पहले या शादी के दिन ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सरल है।

इस सामाजिक कल्याण योजना के सभी आवेदकों को यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में मिलेगी। उम्मीदवार अपनी शादी के बाद भी सामाजिक कल्याण योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन शादी के 6 महीने बाद भी कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा।

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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा फॉर्म पीडीएफ

नीचे ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया है: –

  • सबसे पहले लिंक पर क्लिक करें – http://haryanascbc.gov.in/mukhya-mantri-vivah-shagun-yojna-1
  • इस पृष्ठ पर, “Click Here to download document for more info (Size: 374 KB, Format: PDF, Language: English / Hindi)” पर क्लिक करें

Direct Link : http://haryanascbc.gov.in/sites/default/files/documents/1_51_1_indira-gandhi-notifications.pdf

  • खुली हुई पीडीएफ फाइल में, पेज 3/43 पर जाएं जहां मुख्मंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा फॉर्म पीडीएफ मौजूद है, जो दिखाई देगा: –
haryana mukhyamantri vivah shagun yojana form

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  • उम्मीदवार इस पूरी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपने डेस्कटॉप या मोबाइल फोन पर सहेज सकते हैं। अंत में, आवेदक स्वयं इसे भरने के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले सकते हैं।
  • आवेदक को यह ऑफ़लाइन आवेदन शादी की तारीख से पहले जमा करना होगा।
  • जिला कल्याण पदाधिकारी शगुन के अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा यदि विवाह की तिथि के 2 महीने बाद तक आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। यदि शादी की तारीख के 6 महीने बाद तक आवेदन जमा किया जाता है, तो उपायुक्त शगुन की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

शादी के 6 महीने बाद कोई आवेदन प्राप्त नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए कृपया अंत्योदय परिजनों से मिलें।

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र

अंत्योदय सरल हरियाणा पोर्टल पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है: –

  • सबसे पहले आधिकारिक अंत्योदय सरल हरियाणा पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर जाएं।
  • होमपेज पर, सभी मौजूदा उपयोगकर्ता पहले बनाए गए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं: –
new user register here

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  • पहली बार अंत्योदय सराल हरियाणा पोर्टल के उपयोगकर्ताओं को मुख्मंत्री विवाह शगुन योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खोलने के लिए “New User ? Register Here” लिंक पर क्लिक करना होगा :
application form

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  • यहां पूर्ण नाम, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, राज्य का नाम, कैप्चा जैसे विवरण दर्ज करें और फिर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “Submit” बटन पर क्लिक करें। उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड पंजीकरण प्रक्रिया के पूरा होने पर उत्पन्न होगा।
  • ऊपर STEP 2 में बताए अनुसार लॉगिन करने के लिए इस उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करें। लॉगिन करने के बाद, “View All Available Services” लिंक पर क्लिक करें “Apply for Services” अनुभाग के तहत।
  • अगली विंडो में, खोज बॉक्स में कीवर्ड “Vivah Shagun” दर्ज करके योजना का नाम खोजें। फिर योजना नाम से मुख्‍यमंत्री विवाह शगुन योजना दिखाई देगी, उस नाम पर क्लिक करें।
  • फिर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म दिखाई देगा: –
application details

application details

  • यहां आवेदक परिवार आईडी के माध्यम से आवेदन विवरण भर सकते हैं। हरियाणा मुख्मंत्री विवाह शगुन योजना आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के बाद, आवेदक योजना का लाभ उठा सकेगा।

यदि आवेदक आवेदक परिवार की आईडी भूल गया है या उसके पास नहीं है, तो उसे पहले https://meraparivar.haryana.gov.in/ पर इसे बनाना होगा।

चेक करें मुख्‍यमंत्री विवाह शगुन योजना की स्थिति

मुख्‍यमंत्री विवाह शगुन योजना के आवेदन की स्थिति जानने के लिए https://saralharyana.gov.in – पोर्टल पर जाएं। मुख्मंत्री विवाह शगुन योजना की स्थिति जानने के लिए होमपेज पर “Track Application Online” लिंक पर क्लिक करें: –

track your service

track your service

एसएमएस के माध्यम से अपनी सेवा को ट्रैक करें

  • SARAL टाइप करें और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से अपने आवेदन को ट्रैक करने के लिए 7738299899 पर भेजें
  • SARAL <space> <Application ID/Ticket No.> टाइप करें और अपने आवेदन / टिकट को किसी अन्य नंबर से ट्रैक करने के लिए 7738299899 पर भेजें।

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मुख्मंत्री विवाह शगुन योजना राशि

राज्य सरकार की हरयाणा वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जैसा कि निम्नलिखित मुख्मंत्री विवाह शगुन योजना में दी गई राशि से नीचे दी गई है: –

वर्ग शगुन की कुल राशि शादी के जश्न पर या उससे पहले भुगतान किया जाए। शादी के जश्न के बाद भुगतान किया जाना है। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 6 महीने के भीतर भुगतान किया जाना है।
Widow /Divorced/Destitute/ Orphan and Destitute children. (living below poverty line or whose family income is less than one lac p.a.) 51000 46000 5000
SC/DT families living below poverty line 51000 46000 5000
Sports woman (Any caste/any income) 31000 31000
All sections of BPL other than Scheduled Castes 11000 10000 1000
All section’s families (including SC/BC) having land holding of less than 2.5 acres  or family annual income is less than Rs. 1,00,000 11000 10000 1000
Mass marriage 51000 46000 5000
If new married couple both are disabled 51000 51000
If one spouse is disabled out of new married couple 31000 31000

Mukhyamantri vivah shagun yojana राशि पर विस्तृत अधिसूचना के लिए कृपया लिंक देखें: –
http://haryanascbc.gov.in/sites/default/files/documents/indira-gandhi-notifications.pdf

मुख्मंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा दस्तावेज सूची

इस सामाजिक कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए, यहाँ पूरी सूची है: –

  • आधार कार्ड
  • बीपीएल कार्ड
  • स्थायी निवासी प्रमाण
  • शादी का निमंत्रण कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • ग्रूम की आयु प्रमाण
  • ग्रूम बोर्ड मार्कशीट
  • दुल्हन आयु प्रमाण
  • दुल्हन बोर्ड मार्कशीट
  • तलाक आदेश (तलाकशुदा महिलाओं के मामले में)
  • संयुक्त खाता पासबुक की प्रति
  • माता-पिता का आय प्रमाण पत्र
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana दस्तावेजों की अधिक जानकारी के लिए, क्लिक करें – http://www.haryanascbc.gov.in/sites/default/files/2020-08/Notification%20MMVSY%20Mheme.PDF

हरियाणा मुख्‍यमंत्री विवाह शगुन योजना पात्रता मानदंड

सभी आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करना चाहिए, ताकि वे मुख्मंत्री कन्या विवाह शगुन योजना फॉर्म भरने के पात्र बन सकें: –

  • आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
  • विवाह के समय वर की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • एक परिवार में, एक व्यक्ति की 2 बेटियों की शादी के लिए mukhyamantri vivah shagun yojana राशि दी जा सकती है।
  • कोई भी विधवा या तलाकशुदा महिला भी इस राशि को उसके दोबारा विवाह के लिए ले सकती है (केवल अगर उसने इसे पहले नहीं लिया है)।

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana को भरने के लिए प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी देखने के लिए कृपया लिंक पर क्लिक करें – http://haryanascbc.gov.in/mukhya-mantri-vivah-shagun-yojna

इससे पहले मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन फॉर्म हरियाणा (अब उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करें)

नीचे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया थी जो पहले मौजूद थी और अब मान्य नहीं है: –

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट haryanawelfareschemes.org पर जाएं (यह वेबसाइट अब बंद हो गई है)
  • मुखपृष्ठ पर, “User Registration” टैब पर क्लिक करें या सीधे http://haryanawelfareschemes.org/registrationform.aspx पर क्लिक करें
  • नई विंडो में, योजना का नाम चुनें, नई उपयोगकर्ता आईडी और राशन कार्ड नंबर दर्ज करें और फिर “Check Availability” विकल्प पर क्लिक करें।
  • बाद में, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा: –
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  • यहां सभी विवरण भरें और फिर “Submit” बटन पर क्लिक करें। अब उम्मीदवारों को एक पंजीकरण संख्या मिलेगी जिसका उपयोग शेष आवेदन फॉर्म को भरने के लिए लॉगिन के लिए किया जा सकता है।
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  • यहां सभी विवरण भरें और पूर्ण आवेदन पत्र जमा करने के लिए mukhyamantri vivah shagun yojana राशि जमा करें।

हरियाणा कल्याण योजना योजना को भरने के लिए, उम्मीदवार हेल्पलाइन नंबर 0172-2707009 पर कॉल कर सकते हैं या scbcharyana@gmail.com पर ई-मेल भेज सकते हैं

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना

हरियाणा सरकार ने राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Haryana Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna – MVSY) चलाई हुई है। अक्सर गरीब परिवार के लोग अपनी आर्थिक स्थिति के चलते अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते और उन्हे अपनी बेटी बोझ लगने लगती हैं। इसी परेशानी को हल करने के लिए लड़कियों को उनकी शादी के लिए राज्य की सरकार ने 11,000 से 51,000 रूपये तक की आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Haryana Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna – MVSY) चलाई हुई है।

इस सरकारी योजना (Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna Haryana – MVSY) से यह सुनिश्चित किया जाएगा की राज्य की सभी गरीब परिवारों की लड़कियों को सम्मान मिले और उनके परिवारों की बेटियों की शादी हो सकें। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिताने वाले BPL परिवारों और अनुसूचित जाति (Scheduled Caste), जनजाति (Scheduled Tribe) एवं पिछड़ा वर्ग (Backward Caste) के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना – सहायता राशि

इस योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि (Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Assistance Amount) निम्न्लिखित है:

  • 51000/- रुपये की अनुदान राशि (Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Assistance Amount) विधवा महिलाओं की बेटियों की शादी की लिए मिलेंगे। जिसमे से 46,000 रूपये शादी से पहले और 5,000 रूपये 6 महीने के भीतर शादी का प्रमाण पत्र दिखाने पर मिलेंगे। अगर प्रमाण पत्र नहीं दिखाते तो बाकी के पैसों का भुगतान नहीं किया जाएगा।
  • 41000/- रुपये का अनुदान गरीबी रेखा नीचे रहने वाले SC, विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाओं, अनाथ के बच्चों को प्रदान किए जाएंगे। जिसमे से 36,000 रूपये शादी के समय पर या उससे पहले दिये जायेंगे और बचे हुए 5,000 रूपये 6 महीने के अंदर-अंदर शादी का प्रमाण पत्र दिखाने पर दिये जायेंगे।
  • 11000/- रुपये का अनुदान जनरल श्रेणी, पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिलते है 4जिसमे से 10,000 रूपये शादी से पहले या उसी समय पर और बाकी के 1,000 रूपये शादी का प्रमाण पत्र दिखाने पर दिये जाते हैं। पर इस श्रेणी के आवेदक यह ध्यान रखे की उनके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए।
  • महिला खिलाड़ी (कोई भी जाति या कितनी भी आय हो) की शादी पर उसे सरकार द्वारा 31,000 रुपये दिए जायेंगे।

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • आवेदक को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट haryanawelfareschemes.org पर शादी की तारीख से एक महीने पहले ऑनलाइन आवेदन फॉर्म (Vivah Shagun Yojana Haryana Online Apply Form) जमा करना होगा। जिसके बाद DWO अनुदान को मंजूरी देगा और भुगतान आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
  • हरियाणा शादी शगुन योजना एप्लीकेशन फॉर्म – Viwah Shagun Yojana Online Registration Form pdf

सरकार के इस कदम से बहुत से परिवार लाभान्वित होंगे और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना – योग्यता,नियम,शर्तें

आवेदक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले यह जांच ले की वह इस योजना के लिए योग्य है या नहीं:

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • दुल्हा की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • इसका लाभ केवल एक परिवार की दो लड़कियों को ही मिलेगा।
  • यदि शादी का रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र 6 महीने के भीतर जमा नहीं किया जाता तो शेष राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
  • खिलाड़ी को छोड़ दूसरी हर लड़की के परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना – जरूरी दस्तावेज

आवेदन करने से पहले उम्मीदवार के पास नीचे दिये गए सभी दस्तावेज़ (Documents Required Under Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Haryana) होने जरूरी हैं:

  • आधार कार्ड कॉपी
  • BPL राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • आयु प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
  • शादी का कार्ड
  • फोटो (Passport Size Photo)
  • बैंक खाते की कॉपी
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate or Domicile)

इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट haryanawelfareschemes.org पर जा सकते हैं।

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