Haryana Chara Bijai Yojana 2024 Apply Online चारा बिजाई योजना

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Haryana Chara Bijai Yojana 2024

हरियाणा सरकार ने किसानों और पशुपालकों के लिए चारा बिजाई योजना शुरू की है जिसके तहत यदि कोई किसान 10 एकड़ भूमि तक चारा उगाकर उसे आपसी सहमति से गौशालाओं को देता है तो सरकार उसे 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से पैसा उपलब्ध करवाएगी। यह पैसा किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से पहुंचाई जाएगी. इससे पशुपालन में मदद मिलेगी। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा।

haryana chara bijai yojana 2024 apply online

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हरियाणा सरकार ने किसानों को चारा उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 10 मई 2022 (मंगलवार) को चारा बीजी योजना शुरू की। आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या के बीच चारे की कमी से जूझ रही गौशालाओं की मदद किसान अब कर सकते हैं। योजना के तहत, जिन किसानों ने गौशालाओं से करार किया है, वे चारे की खेती के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

हरियाणा चारा बिजाई योजना के तहत गौशालाओं के साथ गठजोड़ करने वाले किसानों को चारे की खेती के लिए 10 एकड़ तक के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता मिल सकती है। राज्य में गौशालाओं की संख्या 2017 में 175 से बढ़कर 2022 में 600 हो गई। आवारा पशुओं की आबादी में वृद्धि के कारण अधिकांश गौशालाओं में भीड़भाड़ रहती है। पैसा सीधे लाभ हस्तांतरण के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। राज्य सरकार किसानों के हित में कई कदम उठा रही है और चारा-बीजई योजना उसी दिशा में एक और कदम है। अप्रैल 2022 में राज्य की 569 गौशालाओं में चारा खरीद के लिए 13.44 करोड़ रुपये का वितरण किया गया।

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हरियाणा चारा बिजाई योजना का उद्देश्य

जैसे की आप लोग जानते है की जो राज्य में बहुत सी गौशाला है जिनमे चारे की कमी है। इस योजना के तहत किसानों की मदद से राज्य की गोशालाओं को चारा प्रदान किया जाएगा। चारा बिजाई योजना के अंतर्गत सहायता राशि से न केवल चारे की कमी पूरी की जाएगी, बल्कि किसान भी चारा उगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस चारा बिजाई योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही दिशानिर्देश भी जारी करेगी।

हरियाणा चारा बिजाई योजना का लाभ

  • इस योजना के तहत राज्य के सभी किसानो को शामिल किया जायेगा।
  • चारा बिजाई स्कीम के अंतर्गत हरियाणा के किसानों को सूखा चारा उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत किसानों को दस हजार रुपये प्रति एकड प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे।
  • हरियाणा चारा बिजाई योजना के अंतर्गत किसान ज्यादा से ज्यादा 10 एकड भूमि पर सूखा चारा उगाकर प्रोत्साहन राशि ले सकते हैं।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य की गौशालाओं में पशुओं के चारे की कमी को पूरा किया जाएगा।
  • लाभार्थीयों को मिलने वाला पैसा उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा।

कृषि मंत्री ने कहा कि चारा बिजाई योजना के आने से किसानों को भी लाभ होगा और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा भी मिलेगा. साथ-साथ गौशालाओं को भी सुविधा होगी. उन्होंने कहा कि चारा अर्थात तूडे़ के लिए राज्य की 569 गौशालाओं को अप्रैल महीने में 13.44 करोड़ रुपये दिए गए हैं. बता दें कि इस साल सूबे में कंबाइन से कटाई और अन्य कारणों की वजह से सूखे चारे का संकट हो गया है, जिसे राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से दूर करने का प्रयास करेगी।

चारा बिजाई योजना के दस्तावेज़ 

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी को अपनी भूमि पर सूखे चारे की खेती करनी होगी।
  • राज्य के किसान
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट नंबर
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

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हरियाणा चारा बिजाई योजना में आवेदन कैसे करे ?

राज्य के इच्छुक लाभार्थी इस हरियाणा चारा बिजाई योजना के अंतर्गत सूखे चारे की खेती करके आमदनी प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते है तो उन्हें अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा । क्योकि अभी इस योजना को शुरू करने की घोषणा की है। जैसे ही इस योजना को पूरी तरह से शुरू कर दिया जायेगा। और उसके बाद इस योजना के तहत जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया जायेगा हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको बता देंगे। इसके बाद हरियाणा के किसान चारा बिजाई योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे और योजना का लाभ उठा सकेंगे ।

चारा आवागमन पर रोक नहीं

एक सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि एक से दूसरे जिले में पशु चारे के आवागमन पर कोई रोक नहीं है. दूसरे राज्यों में सूखा चारा ले जाने पर रोक है. लेकिन उसे भी हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं. राज्य सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि गौशालाओं में पशु चारे की कोई कमी न होने पाए.

किसानों को समय पर बीमा क्लेम देने के निर्देश

कृषि मंत्री ने जमीन, फसल नुकसान और समय पर प्रीमियम इत्यादि की जानकारी के आंकड़ों को आपस में इंटीग्रेट करने के लिए भी कृषि विभाग व कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. फसल बीमा कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने किसानों को पारदर्शी तरीके व सही किसानों को बीमा क्लेम देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर उनके फसल खराबे की राशि मिले.

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