Assam Deen Dayal Divyangjan Sahajya Scheme 2024

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Assam Deen Dayal Divyangjan Sahajya Scheme 2024

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ने असम में विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए दीन दयाल दिव्यांगजन सहज योजना शुरू की है। यह योजना राज्य में रहने वाले सभी विकलांग लोगों को लाभ प्रदान करेगी। इसके बाद, सरकार विकलांग लोगों को उनके इलाज के लिए 5000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता देगी। तदनुसार, इस योजना से राज्य में रहने वाले लगभग 4.5 लाख दिव्यांगजनों को लाभ होगा।

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श्री वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस पर आयोजित समारोह में इस योजना का शुभारंभ किया। यह योजना निश्चित रूप से विकलांग लोगों के प्रति लोगों की मानसिकता को बदल देगी। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य एक समावेशी समाज के सपने को साकार करना है जिसमें विकलांगता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। इसके अलावा, इन विकलांग व्यक्तियों के साथ सहानुभूति नहीं सहानुभूति के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने इस योजना को “सबका साथ, सबका विकास” की तर्ज पर शुरू किया है।

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दीन दयाल दिव्यांगजन सहज योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं

दिव्यांगजनों के लिए दीन दयाल दिव्यांगजन सहज योजना की मुख्य विशेषताएं और विवरण इस प्रकार हैं: –

  • यह योजना विकलांग व्यक्तियों के प्रति समाज के रवैये को बदलने और उनके जीवन स्तर को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
  • तदनुसार, राज्य सरकार पीडब्ल्यूडी को उनके इलाज के उद्देश्य के लिए 5000 रुपये का एकमुश्त अनुदान प्रदान करने जा रही है।
  • इसके अलावा, राज्य सरकार। विकलांग व्यक्तियों को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से परेशानी मुक्त तरीके से ऋण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
  • इन पीडब्ल्यूडी को उन्हें अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच प्रदान की जाएगी।
  • इसके बाद, पूरे समाज को विकलांग व्यक्तियों को हर संभव तरीके से प्रोत्साहित करना चाहिए।
  • असम सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दीन दयाल दिव्यांगजन सहज योजना के लाभार्थियों को उनके लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की देय राशि निर्दिष्ट समय पर प्राप्त होगी।
  • शुरुआती चरण में इस योजना से करीब 1 लाख दिव्यांग लोगों को फायदा होगा।
  • इसके अलावा, राज्य सरकार। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए 250 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

राज्य सरकार भी प्रणाम अधिनियम को आगे ले जाने का निर्णय लेती है। इस अधिनियम के तहत, सरकार के सभी कर्मचारी। इन विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के कल्याण के लिए धन का योगदान कर सकते हैं। यह योजना इस उपेक्षित वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग में बदलने की है।

2011 की सामाजिक-आर्थिक जनगणना के अनुसार, भारत में विकलांग व्यक्तियों की कुल संख्या दुनिया भर में विकलांगों की कुल 15% आबादी का 2.21% है। इसलिए, राज्य सरकार ने विकलांग लोगों के कल्याण के लिए दीन दयाल दिव्यांगजन सहज योजना (डीडीडीएस) शुरू की है। यह विकलांगों के लिए एक बेहतर जीवन सुनिश्चित करेगा ताकि वे गर्व और सम्मान के साथ रह सकें।

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