UP Mandi Samiti License Online Application 2023 E-Mandi UPSDC License Apply

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UP Mandi Samiti License Online Application 2023 E-Mandi License Apply NOW

Latest News : अच्छी खबर !! किसानों से सीधी खरीद पर मिलों को मंडी शुल्क में छूट मिलेगी। 2023-24 हेतु मंडी समिति लाइसेंस नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन शुल्क जमा कर हार्डकॉपी जमा करना आवश्यक होगा। अधिक जानकारी नीचे दी हुयी है मंडी शुल्क व विकास सेस में छूट के लिए अब बैंक गारंटी अनिवार्य होगी। मंडी प्रपत्र अब ऑनलाइन और ऑफलाइन जारी होंगे। व्यापारियों का मंडी शुल्क पहली दिसंबर से लागू हो गया है। इसी के साथ ही लाइसेंस नवीनीकरण और नए लाइसेंस बनाने का काम भी शुरू हो गया है। ताजा जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहे…..

प्रदेश की मंडी समितियों में मार्च से ई मंडी परियोजना लागू कर दी गयी है। कृषि उत्पादों के फॉर्म व और गेट पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही मान्य होंगे। मंडी परिषद ने अपनी विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। पोर्टल पर मंडी से जुड़े व्यापारियों के लिए लाइसेंस, प्रपत्र 6, प्रपत्र 9 और गेटपास ऑनलाइन आवेदन मॉडल उपलब्ध है। मंडी शुल्क में 0.5% की कमी की जा सकती है (एक प्रतिशत/ 1% हो सकती है मंडी शुल्क)। ई मंडी पोर्टल को सीएम डैश बोर्ड पोर्टल दरपन से जोड़ा गया है। नीचे की इमेज से पढ़ें पूरी खबर …

मंडी समितियों के थोक व्यापारी प्रदेश भर में व्यापार करने के लिए एकीकृत लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए नए आवेदन फॉर्म के साथ लाइसेंस शुल्क, सिक्योरिटी, शपथ पत्र व गारण्टी जमा करनी होगी। पूरी जानकारी नीचे दी हुयी है….

अब कोई भी व्यापारी या किसान इंटरनेट पर अपना ई-लाइसेंस बनवा सकता है और एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से निर्धारित फीस जमा कर सकता है। पूरी जानकारी के लिए नीचे दी गयी इमेज को देखें :-

केंद्र सरकार की योजना ई-नाम के बाद अब मंडी परिषद् किसानों और आढ़तियों को ऑनलाइन लाइसेंस व गेटपास जारी किया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 7 मार्च 2019 को हो चुकी है। इसके लागू होने से जहां परिषद को राजस्व होगी वहीं लाइसेंस और गेटपास जारी होने में हो रही धांधली पर भी रोक लगेगी। अब छोटे कारोबारी और किसान अपने खेत और बाग की सब्जियों और फलों और दूसरे कृषि उत्पादों को अच्छी दरों पर प्रदेश की किसी भी मंडी में बेच सकेंगे।

UP Mandi Samiti License Online Application

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ई-मण्डी पोर्टल पर प्रत्येक मण्डी का एक लागिन बना हुआ है जिसमें मण्डी के क्रिया-कलापों का डैसबोर्ड बना है। मण्डी डैसबोर्ड पर लाइसेंस आवेदन की स्थिति, लाइसेंस की स्थिति, व्यापारियों द्वारा काटे गये प्रपत्र-6, प्रपत्र-9 तथा गेटपास की स्थिति प्रदर्शित होती है। मण्डी समिति द्वारा लाइसेंस लिंक पर जाकर लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदन का अवलोकन कर ई-लाइसेंस दिये जाने की प्रक्रिया कर सकते हैं जो पूर्व से ही प्रयोग में आ चुकी हैं। मण्डी समिति व्यापारियों के स्टाक रजिस्टर तथा उनके भी प्रिन्ट प्राप्त कर सकते हैं इसके साथ ही मण्डी समिति द्वारा प्रत्येक जिंस की न्यूनतम विक्रय दर का भी निर्धारण किया जा सकता है।

इस प्रकार ई-मण्डी की प्रक्रियाओं पर नियंत्रण हेतु मण्डी समिति के लागिन पर विभिन्न रिर्पोट उपलब्ध करायी गयी है। व्यापारियों द्वारा ऑनलाईन गेटपास आवेदन पर मण्डी समिति द्वारा भौतिक सत्यापन करते हुए ऑनलाईन गेटपास जारी करने की व्यवस्था ई-मण्डी में है। इसके साथ ही साथ अन्य मण्डियों से जारी किये गये गेटपासों को विवरण भी ई-मण्डी के पोर्टल पर संबंधित मण्डी समिति को (जिसके लिए गेटपास जारी किया गया है) प्राप्त होता है।

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योजना का नाम उत्तर प्रदेश ई-मण्डी लाइसेंस
विभाग राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद
लाभार्थी छोटे और व्यापारी व किसान
योजना की स्थिति उपलब्ध है
आवेदन की तिथि हमेशा खुली है
पंजीकरण की अंतिम तिथि कोई लास्ट डेट नहीं
आवेदन का प्रकार ऑनलाइन

उद्देश्य

  • मण्डी विनियमन का उद्देश्य व्यापार में असुविधा उत्पन्न करना नहीं बल्कि उससे उत्पादन कर्ता एवं व्यापारी तथा उपभोकता के हित में चलाना है।
  • विनियमित मण्डी में उत्पादन की शुद्धता एवं सफाई पर विषेश ध्यान दिया जाता है, जिससे वह आकर्षक बनकर अधिक मूल्य ही प्राप्त नहीं करती वरन् मण्डी को दूर-दूर तक प्रतिष्ठित भी करती है।
  • मण्डी में विक्रेता से आढ़त, धर्मादा, कर्दा, मण्डी शुल्क फालतू तौल या कोई अन्य कटौती लेना या आरोपित करना जुर्म है।

ई-मंडी के लाभ

यह पोर्टल एन.आई.सी. के माध्यम से तैयार किया गया है जिसमें निम्नलिखित विशेषतायें हैंः-

  • किसानों को मण्ड़ी में कोई परेशानी न उठानी पड़े इसलिये प्रवेश द्वार पर कम्प्यूट्राईज इंट्री स्लिप की व्यवस्था प्रदान की गयी है।
  • व्यापार के इच्छुक व्यक्तियों की सुविधा के लिये आनलाइन लाइसेंस की सुविधा प्रदान की गयी है अर्थात कोई भी व्यक्ति/फर्म मण्डी के लाइसेंस के लिए आनलाइन आवेदन कर सकता है। ऑनलाईन प्राप्त आवदेनों पर मण्डी समिति द्वारा नियमानुसार परीक्षण कर डिजिटल लाईसेंस (ई-लाईसेंस) जारी किया जाता है।
  • डिजिटल लाईसेंस प्राप्त होने पर व्यापारी कोई भी क्रय करते हुए आनलाइन प्रपत्र 6 काट सकेगा तथा विक्रय करते हुए प्रपत्र 9 भी आनलाइन जारी कर सकेगा। दोनों प्रपत्रों को ऑनलाईन जारी करने की सुविधा ई-मण्डी पोर्टल पर दी गयी है।
  • व्यापारी को यह भी सुविधा दी गयी है कि वह गेटपास के लिए भी ऑनलाईन आवेदन कर सके तथा मण्डी समिति द्वारा जारी किये जाने पर ऑनलाईन प्राप्त कर सके। इस व्यवस्था से ऐसे व्यापारियों की कठिनाई का समाधान होगा जो गेटपास हेतु दूर दराज से मण्डी स्थल आते हैं।
  • प्रदेश के बाहर से लाये जाने वाले उत्पाद के अंकन के लिये अलग से प्रवेश पर्ची की व्यवस्था बनायी गयी है।
  • मिल कारखाना को अपने स्टाक को प्रस्ंसकरण में अन्तरित करने की सुविधा भी दी गयी हैं।
  • परियोजना के अगले चरण में व्यापारी आनलाइन मण्डी शुल्क एवं विकास सेस का भुगतान कर सकेंगे।
  • अपवंचन को रोकने के दृष्टि से पर्याप्त व्यवस्था बनायी गयी है जैसे अण्डररेट बिलिंग को रोकना, खरीद से स्थापित स्टाक से अधिक मात्रा का 9आर न जारी कर सकना तथा द्वितीयक आवक के स्टाक के लिये सत्यापन की अनिवार्य व्यवस्था की गयी है।

ई-मंडी लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज

  • थोक व्यापारी एवं आढ़ती लाइसेंस के लिए रूपए 1000 यूनीफाइड लाइसेंस के लिए रूपए 100000 का डिमांड ड्राफ्ट
  • आवेदक की ओर से 10 रूपए का स्टाम्प पत्र नोटरी से सत्यापित
  • दो गारंटर द्वारा 10 रूपए का स्टाम्प पत्र नोटरी से सत्यापित
  • पार्टनरशिप होने की स्थिति में पार्टनरशिप डीड
  • कंपनी होने पर निबंधन प्रमाण पत्र और मेमोरेण्डम की प्रति
  • पैन कार्ड की फोटोकॉपी
  • आधार कार्ड की फोटोकॉपी
  • बिजली का बिल या हाउस टैक्स की फोटोकॉपी
  • कंपनी के जीएसटी प्रमाण पत्र और tan की फोटोकॉपी

E-Mandi License के लिए ऑनलाइन आवेदन

  • सबसे पहले आवेदक को ई-मंडी आधिकारिक वेबसाइट http://emandi.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा।
  • इसके बाद विक्रेता में नवीन लाइसेंस हेतु आवेदन पर क्लिक करें।
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  • अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जायेगा। इसमें पूछी गयी सभी जानकारी को सही सही भरें।
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  • इसके बाद संरक्षित करें पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आवेदक को अपना फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे।
  • आवेदक जिस लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहा है उसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट की पीडीएफ अपलोड करें।
  • इसके बाद फॉर्म संरक्षित करें पर क्लिक करें।
  • अब आपको आवेदन शुल्क जमा करना होगा। इसके लिए आवेदन शुल्क जमा करें पर क्लिक करें।
  • आवेदक को लाइसेंस भरने के बाद एस.बी.आई की तरफ से एक रेफरेंस नंबर मिलेगा।
  • रेफरेंस नंबर प्राप्त होने के बाद आवेदक को आवेदन की स्थिति लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसमें आपको रेफरेंस नंबर और लाइसेंस फीस भुगतान की दिनाँक भरकर संरक्षित करें पर क्लिक करना होगा।
  • अब आप अपने आवेदन की स्थिति जाँच सकते है।

 

आधिकारिक वेबसाइट यहां क्लिक करें
हेल्पलाइन नंबर 18001804555, 155241 ( व्यापारी हेतु )

8765958629 ( मंडी समिति हेतु )

ईमेल आईडी pracharanubhag@gmail.com
आवेदन की स्थिति यहां क्लिक करें
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रजिस्ट्रेशन यहां क्लिक करें
लाइसेंस नवीनीकरण यहां क्लिक करें
लाइसेंस खोजें यहां क्लिक करें
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