Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme 2024 Apply

rajasthan inter caste marriage scheme 2024 apply online at sje.rajasthan.gov,in, राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन फॉर्म PDF SJMS portal पर भरें, 5 लाख की वित्तीय सहायता पायें, देखें पात्रता, बेनिफिट, दस्तावेज़ सूची, पूरी जानकारी 2023

Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme 2024

राजस्थान सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना चला रखी है। जिसके द्वारा प्रदेश की सरकार अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने और जातियों में विवाह को लेकर हो रहे भेदभाव को खत्म करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। जैसा की आप सभी जानते हैं की आज के समय में युवा और युवती इंटर कास्ट मैरिज कर रहे हैं जिसके वजह से कई बार विवाहित जोड़े को अपना घर भी छोडना पड़ता है। उन्हे शादी करने के बाद कोई परेशानी ना हो इसी वजह से राज्य सरकार ने इस अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को राज्य में शुरू किया था।

rajasthan inter caste marriage scheme 2024 apply

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इस Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme में मिलने वाली वित्तीय सहायता राशि का इस्तेमाल वे अपनी विवाहित ज़िंदगी में आने वाली शुरुआती परेशानियों को कम करने के लिए कर सकते हैं। अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले उम्मीदवारों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान की वेबसाइट (SJMS Portal) पर पंजीकरण करना होगा। अस्पृश्यता निवारण के एक प्रयास के रूप में सवर्ण हिन्दू तथा अनुसूचित जाति के बीच अन्तजातीय विवाहों को बढ़ावा देने हेतु डॉ. सविता अम्बेडकर अन्त॑जातीय विवाह सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है।

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राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में दी जाने वाली राशि

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ अन्तजातीय विवाह से जुड़ने पर संबंधित युगल को नीचे दर्शाये गये रूप में ₹ 500000/- की सहायता का भुगतान किया जाएगा :-

विवरण प्रोत्साहन राशि का विवरण
पति-पत्नि के संयुक्त नाम पर अल्प बचत के प्रमाण पत्रों की भेंट रू 250000
घरेलू उपयोग की चीजों की खरीद के लिये नगद सहायता रू 250000
कुल राशि रू 500000

राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन / पंजीकरण फॉर्म

अंतर जाति विवाह लाभ प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को नीचे बताए गए चरणों को फॉलो करना होगा:

  • उम्मीदवारों को सबसे पहले Rajasthan SJMS पोर्टल https://sjmsnew.rajasthan.gov.in/ पर जाना होगा।
  • जिसके बाद “SJMS SMS” बटन पर क्लिक करना है ताकि आप https://sso.rajasthan.gov.in/signin पोर्टल पर पहुँच जाएं।
  • नए यूज़र्स को Registration लिंक पर क्लिक करके पहले अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है – https://sso.rajasthan.gov.in/register
  • जिसके बाद “Citizen” सेक्शन पर क्लिक करके ‘Bhamashah’, ‘Jan Aadhaar Card’, ‘Facebook’, ‘Google’ पर क्लिक करके एसएसओ आईडी रजिस्ट्रेशन (SSO ID Registration) करना है।
rajasthan inter caste marriage scheme 2024 apply

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  • फिर अपनी एसएसओ पोर्टल पर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके SJMS Application के लिंक पर क्लिक करना है।
  • राजस्थान इंटर कास्ट मैरिज स्कीम के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई जानकारी ठीक से भर कर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।

इसके अलावा उम्मीदवार अगर चाहे तो ई-मित्र केंद्र से भी अंतर जाति विवाह लाभ प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इंटर कास्ट मैरिज स्कीम में राज्य सरकार ने विवाहित जोड़ों के लिए 5 लाख रूपये का प्रोत्साहन वित्तीय सहायता के रूप में देने का प्रावधान रखा है, जिसमें से 2 लाख 50 हजार रूपये शादी-शुदा जोड़े के जाइंट अकाउंट में 8 साल के लिए फिक्स्ड डिपाजिट के रूप में जमा किए जाएंगे और बाकी के 2.5 लाख रूपये उन्हे अपने वैवाहिक जीवन में दैनिक कार्यों के लिए दिये जाएंगे। इसके अलावा दंपति जोड़ा इन पैसों का इस्तेमाल नया घर बनाने के लिए भी कर सकता है।

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अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राजस्थान लाभ, विशेषताएं

अंतर जाति विवाह लाभ प्रोत्साहन योजना के कुछ लाभ और विशेषताएं निम्न्लिखित हैं:

  • सरकार सुरक्षा देकर अंतर जाति विवाह पर समाज द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों को हटाना उद्देश्य है।
  • अंतरजातीय विवाह करने से समाज में जातिगत भेदभाव को खत्म करना है।
  • युवा युवती जो अंतर जाति विवाह करके समाज को एक करने की कोशिश करते हैं उन्हे सुरक्षा देना और प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता देने से समाज की इस कुरीति को खत्म करना।
  • समाज में उंच नीच के अंतर को भी खत्म करना सरकार का उद्देश्य है।

राजस्थान अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना पात्रता

राजस्थान इंटर कास्ट मैरिज योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास निम्न्लिखित योग्यता होनी चाहिए :-

  • अनुसूचित जाति वर्ग का युवक अथवा युवती, जिसने किसी सवर्ण हिन्दू युवक अथवा युवती से, जो दोनों ही राजस्थान के मूल निवासी है एंव युगल में से किसी की भी आयु 35 वर्ष से अधिक नही हो, और जो किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध न हो, से विवाह किया हो।
  • अन्तर्जातीय विवाह करने वाले युगल के विवाह के प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकरण / अधिकारी कार्यालय से जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र हो
  • युगल की संयुक्त आय 2.50 लाख रूपये वार्षिक से अधिक नहीं हो।
  • ऐसे युगल द्वारा राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी समानान्तर योजना में कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं किया हो।
  • विवाह की दिनांक से एक वर्ष की अवधि में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही योजनान्तर्गत लाभ देय होगा।
  • युवक / युवती के प्रथम विवाह पर ही इस योजना का लाभ देय होगा ।

अपवाद:– विधवा महिला द्वारा पुनर्विवाह करने पर वह इस योजना का लाभ लेने के पात्र होगी बशर्ते युगल में से किसी ने पूर्व में इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया हो, साथ ही विधवा महिला से विवाह करने वाले युवक को प्रथम विवाह की बाध्यता / शर्त में छूट होगी।

राजस्थान इंटर कास्ट मैरिज स्कीम जरूरी दस्तावेज़

  • विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
  • युगल का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी राजस्थान राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति।
  • युगल की जन्म दिनांक की पुष्टि हेतु शैक्षणिक प्रमाण पत्र / सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की प्रति।
  • जाती प्रमाण पत्र की प्रति
  • युगल का आधार कार्ड एवं भामाशाह कार्ड की प्रति
  • विधवा महिला के प्रकरण में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति।
  • युगल का संयुक्त नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक का बचत खाता संख्या व पेन कार्ड की प्रतियाँ।
  • युगल की संयुक्त फोटो।
  • युवक व युवती का आय प्रमाण पत्र (स्वघोषणा पत्र)
  • युगल में से एक, जो अनुसूचित जाति का न हो, उसे अपने स्वंय के हिन्दू सवर्ण जाति का होने के आशय का “शपथ पत्र”। (शपथ पत्र नोटेरी से सत्यापित होगा)

इसके अलावा किसी भी और अन्य जानकारी के लिए आप अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि योजना के दिशा-निर्देश पढ़ सकते हैं या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं।

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