Mukhyamantri Krishak Kalyan Durghatna Kalyan Yojana 2024 Apply Online

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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 UP Farmer Accident Insurance Scheme Apply Online

बड़ी खबर !! उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल बन रहा है। अब योजना का लाभ लेने के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ पाने के लिए किसान या उसके वारिस अब दुर्घटना के बाद अधिकतम तीन माह की अवधि में तहसील कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे। ताजा जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहे….

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस योजना का संचालन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। इस योजना के तहत सरकार पूरे प्रदेश में तीन करोड़ परिवारों को बीमा सुरक्षा प्रदान कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत गरीब वर्ग के लोगों और किसानों की दुर्घटना होने पर उनका मुफ्त इलाज किया जायेगा। इस योजना का लाभ केवल चयनित अस्पतालों में ही मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा बीमा देखभाल कार्ड प्रदान किया जाएगा जिसका उपयोग करके आप लाभ उठा सकते है। यदि किसी देरी के कारण सम्बंधित प्राधिकारी द्वारा बीमा देखभाल कार्ड जारी नहीं किया जाता है तो खाताधारक नामांकित व्यक्तियों और अन्य सदस्यों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

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मुख्यमंत्री जी प्रदेश के निम्न वर्ग और किसानों के लिए इस योजना का संचालन कर रहे है। इस योजना के अंतर्गत भूमिहीन किसानों, छोटे विक्रेताओं और गरीब वर्ग के लोगों को लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के गरीब किसानों को बीमा कवर प्रदान किया जायेगा।

इस योजना के अंतर्गत गरीब किसानों को ढाई लाख रूपए तक का निशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जायेगा। यह योजना चयनित अस्पतालों में ही उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत 56 निजी अस्पतालों, एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को शामिल किया गया है जहां पर दुर्घटना की स्थिति में ढाई लाख रूपए तक का मुफ्त इलाज किया जाता है। इस योजना के तहत पहले मरीज को अस्पताल में इलाज का भुगतान करना पड़ता है उसके बाद मरीज के पैसे उसके खाते में जमा करा दिए जाते है। एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में मरीजों की मदद करने के लिए बीमा कंपनी के प्रतिनिधि भी बैठते है।

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योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना (योजना 14 सितम्बर 2019 से लागू मानी जायेगी )
पुराना नाम यूपी मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना (समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना)
लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर किसान, बटाईदार एवं गरीब लोग

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • योजना का लभ पाने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक की वार्षिक आय 75000 रूपए से कम होनी चाहिए।
आय प्रमाण पत्र यहां क्लिक करें
निवास प्रमाण पत्र यहां क्लिक करें
जाति प्रमाण पत्र यहां क्लिक करें
विकलांग प्रमाण पत्र यहां क्लिक करें
मृत्यु प्रमाण पत्र यहां क्लिक करें

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभ

  • पंजीकृत व्यक्ति की मौत होने पर उसके परिवार को 5 लाख का बीमा मिलेगा।
  • अगर कोई विकलांग व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत है तो उसे 2 लाख का बीमा मिलेगा।
  • इस योजना का लाभार्थियों को किसान देखभाल कार्ड जारी होगा।
  • यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना होती है तो सरकार द्वारा ढाई लाख रूपए तक का मुफ्त इलाज होगा।
  • इस योजना के अंतर्गत कृत्रिम अंग के लिए 1 लाख रूपए देने का प्रावधान है।
  • अगर किसी आवेदक की राज्य की सीमा से बाहर दुर्घटना होती है तो भी उसे इस योजना का लाभ मिलेगा।

Beneficiaries of Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana

 मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लाभार्थी के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को कवर करेगी।

  • खाताधारक / संयुक्त खाता-धारक किसान।
  • किसान परिवार में माता, पिता, पति, पत्नी, बालिका, लड़का बच्चे, बहू, पोता और पोती शामिल हैं।
  • भूमिहीन किसान जो पटटे पर ली गई भूमि पर खेती करते हैं।
  • बटाईदार जो दूसरे व्यक्ति के खेतों पर काम करते हैं और फसल कटने के बाद फसल को साझा करते हैं।

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UP Mukhyamantri Kisan Durghatna Kalyan Yojana के लिए आवेदन करने की समय सीमा

सभी किसान या उनके परिवार के सदस्य यूपी मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना के लिए दिए गए फ्रेम के भीतर आवेदन कर सकते हैं: –

  • 45 दिनों के भीतर आवेदन जमा करना होगा।
  • हालांकि, कलेक्टर 1 महीने या 30 दिनों का अतिरिक्त समय दे सकता है।
  • 75 दिनों के बाद जमा किए गए आवेदनों पर सहायता के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र
  • वारिस प्रमाण पत्र
  • FIR की कॉपी
  • विकलांगता की स्थिति में विकलांग सर्टिफिकेट
  • बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी
  • एड्रेस प्रूफ
  • राशन कार्ड की कॉपी
  • आय प्रमाण पत्र
  • परिवार के मुखिया से सम्बन्ध
  • मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
  • परिवार वितरण प्रमाण पत्र

UP Mukhyamantri Kisan Durghatna Kalyan Yojana Application Form कैसे जमा करें

किसान या उनके परिवार के सदस्य जिला कलेक्टर को आवेदन लिख सकते हैं। इस आवेदन पत्र में किसानों को हुई घटना के बारे में सभी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। लिखित आवेदन नीचे दिए गए समय सीमा के भीतर तहसील कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। अधिकारियों द्वारा उचित सत्यापन के बाद, केस के आधार पर सहायता राशि किसानों या उनके परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित की जाएगी।

यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना पीडीएफ डाउनलोड

योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, यूपी सरकार जल्द ही एक समर्पित पोर्टल लॉन्च करेगी। लोग UP Mukhyamantri Kisan Durghatna Kalyan Yojana पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। उन सभी किसानों या उनके परिवार के सदस्यों ने, जिन्होंने ऑनलाइन विधि को चुना है, को तहसील कार्यालय का दौरा करने या कलेक्टर को आवेदन लिखने की आवश्यकता नहीं है। लोग यहां निर्दिष्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्जन कल्याण योजना का पूरा विवरण पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध है, जिसे जांचा जा सकता है: –

http://information.up.nic.in/attachments/files/5e2733a4-d074-4a63-b831-62a00af72573.pdf

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