MP Mukhyamantri Avivahita Pension Yojana 2024 अविवाहिता पेंशन

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MP Mukhyamantri Avivahita Pension Yojana 2024

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में रहने वाली 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहिता महिलाओं के लिए पेंशन योजना चलाई हुई है। इस पेंशन स्कीम का नाम है “मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना”। मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना सभी अविवाहित महिलाऐं, जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है, पर लागू होगी। सभी अविवाहित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू करने का फैसला किया था। बड़ी उम्र की अविवाहिता महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, इसलिए राज्य सरकार ने किसी कारणवश अविवाहित रही महिलाओं को इस योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है।

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इस सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित महिलाओं को रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। सभी अविवाहिता लाभार्थियों के लिए सरकार 600 रूपये प्रतिमाह प्रदान करेगी। MP मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आप नीचे आर्टिक्ल में पढ़ सकते हैं।

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योजना कब प्रांरभ की गई

वर्ष 2018

पात्रता के मापदंड

महिला अविवाहिता हों व आयु 50 वर्ष या उससे अधिक हों

अर्हताएं

  • अविवाहिता मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो
  • न्यूनतम आयु 50 वर्ष या अधिक हो
  • आयकरदाता न हो
  • शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)
  • शासकीय / अशासकीय कार्यालय में कार्यरत मानदेय कर्मचारी न हो
  • अविवाहिता महिला परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो
  • समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।

सहायता

रूपये 600/-

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-

  • स्वयं की तीन फोटो
  • आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की छायाप्रति
  • 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

  • ग्रामीण क्षेत्र – ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
  • शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदन निराकरण की समय सीमा

लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस

More Details – http://socialsecurity.mp.gov.in/Scheme/DifferentTypeSchemes.aspx

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन

मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है इससे संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:-

सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं

सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं

  • वेबसाइट के मेन पेज पर आपको “सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अगले पेज पर “पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन” लिंक पर क्लिक करें:-
पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन

पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन

  • लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर उम्मीदवार को अपनी ‘जिला’ ‘स्थानीय निकाय’ और ‘समग्र सदस्य आईडी’ भरनी होगी और नीचे दिये गए “पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें” बटन पर क्लिक करना है।
online services

online services

  • बटन पर क्लिक करने के बाद “MP Unmarried Women Pension Scheme Application Form” खुल जाएगा।
  • फॉर्म पर पूछिए गई सभी जानकारी सही से भरने के बाद जमा करें बटन पर क्लिक कर दे जिसके बाद आपका आवेदन सरकार को प्राप्त हो जाएगा।

मध्य प्रदेश समग्र पोर्टल पर Mukhyamantri Avivahita Pension Yojana Application Form भरने के बाद सरकार द्वारा जांच पूरी होने के बाद, लाभार्थी को अपने बैंक खाते में पेंशन, भत्ता राशि मिलनी शुरू हो जाएगी।

Direct Link – http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/Online_Request_For_pension.aspx

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एमपी मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना हेतु पात्रता

  • उम्मीदवार सबसे पहले http://socialsecurity.mp.gov.in/ पर जाएं
  • वेबसाइट के मेन पेज पर आपको “सामाजिक पेंशन पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अगले पेज पर “योजनाओं हेतु पात्रता जानें” लिंक पर क्लिक करें।
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर उम्मीदवार को अपनी लिंग, वैवाहिक स्तिथि, बीपीएल कार्ड है या नहीं, क्या निराश्रित है, क्या निशक्तता प्रमाण पत्र है, निःशक्तता का प्रकार, विकलांगता प्रतिशत, आयु, क्या आयकर दाता है, क्या केवल पुत्री के माता पिता है आदि जानकारी भरनी होगी। इसके बाद योजनाएं खोजें बटन पर क्लिक करना होगा।
check eligibility

check eligibility

  • बटन पर क्लिक करने के बाद “MP Mukhyamantri Avivahita Pension Yojana Eligibility Check Page” खुल जाएगा।
  • इस पेज पर मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना चुनें और फिर “पात्रता देखें” लिंक पर क्लिक करें जिससे उस योजना की पूरी जानकारी आपके सामने खुल जाएगी
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सभी जानकारी पढ़ने के बाद आप उस मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते है।

Direct Link – http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/PensionCriteria.aspx

मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना मध्य प्रदेश – जरूरी दस्तावेज़

सभी आवेदक ऑनलाइन पंजीकरण करने से पहले नीचे बताए गए दस्तावेजों की सूची देख ले:-

  • आधार कार्ड होना चाहिए
  • मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र
  • आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता होना चाहिए
  • लेटेस्ट फोटो
  • 9 अंकों की समग्र ID

एमपी अविवाहिता पेंशन योजना हेतु पात्र ग्रामीण व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन पत्र पंचायत समिति, तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्टर कार्यालय में नि:शुल्क उपलब्ध हैं। ज्यादा जानकारी के लिए समाज कल्याण विभाग में संपर्क कर सकते है।

एमपी अविवाहिता पेंशन आवेदन की स्थिति को ट्रैक

ऑनलाइन मोड के माध्यम से मध्य प्रदेश अविवाहिता पेंशन योजना आवेदन स्थिति की स्थिति को ट्रैक करने के लिए सीधा लिंक है http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/TrackStatusofPensionApplication.aspx

एमपी अविवाहिता पेंशन योजना की स्वीकृति की स्तिथि जानने का पेज दिखाई देगा:-

track application status

track application status

इस पेज पर समग्र ID डालकर “Show details” पर क्लिक करें जिससे आपकी अविवाहिता पेंशन योजना एप्लीकेशन स्टेटस खुल जाएगा।

आवेदन की स्तिथि ट्रैक करें – http://socialsecurity.mp.gov.in/Reports/MemberDetails/DiscountinuePensionerDetails.aspx

पेंशनर की पासबुक देखें

पेंशनर की पासबुक देखें – http://socialsecurity.mp.gov.in/OnlineServices/Public/MemberPensionsHistory.aspx

अविवाहित महिला पेंशन योजना के बारे में और अधिक पढ़ें http://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx

एमपी मुख्यमंत्री अविवाहित (अविवाहित) महिला पेंशन योजना का शुभारंभ

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में समाज कल्याण एवं निःशक्तता कल्याण विभाग द्वारा अविवाहित महिला पेंशन योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. अब, प्रत्येक महिला जो अविवाहित है और मध्य प्रदेश की है और 50 वर्ष से अधिक आयु की है, उसे मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन प्राप्त होगी। यह योजना सुनिश्चित करेगी कि सभी बुजुर्ग महिलाएं जो अभी भी अविवाहित हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएं।

50 वर्ष से अधिक आयु की एकल बुजुर्ग महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना को मंजूरी दी गई थी। इस अविवाहित महिला पेंशन योजना के तहत, राज्य सरकार 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र की एकल महिलाओं को 600 रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान करेगी।

ऐसी महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की दिशा में एकल बुजुर्ग स्पिनरों को पेंशन एक बड़ा कदम है। एमपी अविवाहित महिला पेंशन योजना पूरी दुनिया में अपनी तरह की पहली योजना है। मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना से 50 वर्ष से अधिक आयु की लगभग 75,000 अविवाहित अविवाहित महिलाओं को लाभ होगा।

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