Manipur CM Widow Pension Scheme 2024 मणिपुर विधवा पेंशन योजना

manipur cm widow pension scheme 2024 launched by CM N Biren Singh, Rs. 500 per month to Vidhwa beneficiaries, check eligibility criteria, amount, list of documents मणिपुर विधवा पेंशन योजना 2023

Manipur CM Widow Pension Scheme 2024

मणिपुर विधवा पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा सभी विधवा लाभार्थियों के लिए शुरू की गई है। इस मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना के तहत, राज्य सरकार विधवा लाभार्थियों को प्रति माह 500 रुपये प्रदान करेगी। मणिपुर विधवा पेंशन योजना से लगभग 10,000 विधवाओं को लाभ होगा। इस लेख में हम आपको MN राज्य में विधवा पेंशन योजना की पूरी जानकारी के बारे में बताएंगे।

manipur cm widow pension scheme 2024

manipur cm widow pension scheme 2024

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 2 नवंबर 2021 को सीएम विधवा पेंशन योजना शुरू की है। मणिपुर विधवा पेंशन योजना से कुल 10,000 विधवाओं को लाभ होगा और प्रत्येक विधवा लाभार्थी को हर महीने 500 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

Also Read : Manipur Chief Minister’s e-Support Scheme

मणिपुर विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड

  • आवेदन जमा करने के समय 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं और पिछले 1 वर्ष से मणिपुर की स्थायी निवासी।
  • वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम या उसके बराबर।
  • तीन शर्तों में से कोई एक पूरी होती है:
  1. वह एक विधवा है; या
  2. वह पति, माता-पिता और पुत्रों के बिना बेसहारा है: or
  3. वह परित्याग या शारीरिक/मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित है (क) विवाहित महिलाओं के मामले में पति; या (बी) अन्य महिलाओं के मामले में माता-पिता

उपरोक्त के होते हुए भी किसी भी सरकार या स्थानीय वैधानिक निकाय से पेंशन प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।

मणिपुर विधवा पेंशन योजना राशि

मणिपुर विधवा पेंशन योजना के तहत प्रत्येक विधवा महिला लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री एन बीरेन ने बताया कि राज्य सरकार राज्य के हिस्से के रूप में 200 रुपये का योगदान देगी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 300 रुपये का योगदान दिया जाएगा, जो कुल मिलाकर 500 रुपये प्रति माह होगा।

Also Read : Manipur Balika Samridhi Yojana

मणिपुर विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची

यहां मणिपुर में विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पूरी सूची है: –

  • पिछले 7 वर्षों से लापता पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट की F.I.R कॉपी।
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा के मामले में)
  • निराश्रित प्रमाणपत्र (निराश महिलाओं के मामले में)
  • आधार कार्ड
  • आवासीय प्रमाण : मणिपुर के अधिवास के लिए आवेदन की तिथि से 15 वर्ष पूर्व जारी निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक स्वीकार किया जाएगा: –
  1. राशन पत्रिका
  2. वोटर कार्ड
  3. मतदाता सूची में आवेदक का नाम।
  4. पैन कार्ड
  5. ड्राइविंग लाइसेंस
  6. पासपोर्ट
  7. बिजली बिल/पानी का बिल
  8. मकान और जमीन के दस्तावेज `1
  9. एलआईसी पॉलिसी की कॉपी
  10. मकान का पंजीकृत किराया विलेख
  11. राज्य का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
  • पासबुक की एक फोटोकॉपी के साथ आवेदक के बचत बैंक खाते के अन्य दस्तावेज।

नोट:- यदि विवाह से पहले विधवा मणिपुर के अलावा किसी अन्य से संबंधित है, तो उसके पति के निवास स्थान को मणिपुर में 15 वर्ष से अधिक समय से संलग्न दस्तावेजों में से किसी के माध्यम से साबित करने की आवश्यकता है।

सेवा के लिए शुल्क

सरकार शुल्क 0 रुपये है, सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) शुल्क 10 रुपये है और विधवा और निराश्रित पेंशन योजना के लिए आरटीएस समय सीमा 60 दिन है।
मणिपुर विधवा पेंशन योजना आवेदन पत्र के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://socialwelfare.mn.gov.in/en/downloads/ पर जाएं।

Click Here to Startup Manipur Scheme

सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए रजिस्ट्रेशन करें यहाँ क्लिक करें
फेसबुक पेज को लाइक करें (Like on FB) यहाँ क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिये (Join Telegram Channel) यहाँ क्लिक करें
इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें (Follow Us on Instagram) यहाँ क्लिक करें
सहायता/ प्रश्न के लिए ई-मेल करें @ disha@sarkariyojnaye.com

Press CTRL+D to Bookmark this Page for Updates

अगर आपको Manipur CM Widow Pension Scheme से सम्बंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है , हमारी टीम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते है ताकि वो भी इस योजना का लाभ उठा सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *